मुंगावली न्यायालय में हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा अशोकनगर। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अजयनील करौठिया द्वारा थाना पिपरई के अप. क्र. 87/2021 के आरोपीगण 1. सुरेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव, उम्र 25 वर्ष, 2. नरेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव उम्र 24 साल 3. धर्मेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव उम्र 20 साल 4. विजयपाल पुत्र वृखभान सिंह यादव, उम्र 27 साल 5. अजयपाल पुत्र वृखभान सिंह यादव, उम्र 31 साल निवासीगण ग्राम हूरपुरा थाना पिपरई जिला अशोकनगर को धारा 302/149, 148 भादवि का अपराध सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 6000-6000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी पी.एस. राजपूत (अपर लोक अभियोजक) द्वारा की गई। उक्त प्रकरण के अभियोजन कार्य में प्र.आर. 572 नासिर खांन द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। प्रकरण इस प्रकार है। दिनांक-27.03.2021 को फरियादी राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र रामलाल यादव उम्र 50 साल निवासी पटपुरा पिपरई ने घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल पिपरई में जुबानी रिपोर्ट किया कि आज दिनांक 27-03-2021 के बरीब 12-00 बजे की बात है कि मैं लाल पैट्रोल पंप (एसआर) अशोकनगर रोड पिपरई के पास बैठा था उसी समय सुरेन्द्र यादव, नरेन्द्र यादव, धर्मेन्द्र यादव, सुन्दर यादव, अजयपाल यादव, विजयपाल यादव एवं विक्रम यादव निवासीगण पिपरई द्वारा लाठी, लुहांगी, कुल्हाडी हाथ में लेकर एक राय होकर आये और पुरानी रंजिश व जमीनी विवाद पर से मुझे देखकर मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया सोई आरोपीगण द्वारा कुल्हाडी, लाठी एवं लुहांगी से मारपीट करने लगे तो मैं चिल्लाया तो मेरी पत्नि गुड्डी बाई बचाने आई तो विक्रम ने उसकी भी लाठियों से मारपीट की जिससे उसके भी काफी चोट आई, मौके पर रामपाल यादव एवं आकाश यादव व मेरे दोनों लडके अजयपाल व हल्के आ गये थे जिन्होंने बीचबचाव किया व घटना देखी हैं मारपीट करने वाले सभी लोग जाते-जाते कह रहे थे कि आज तो बच गया और कभी मिला तो जान से खत्म कर देंगे। रिपोर्ट कर अपराध क्र. 87/2021 धारा 323,324,294,506,34,147, 148, 149 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया दौराने विवेचना फरियादी राजेन्द्र सिंह यादव की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भादवि इजाफा की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302,324,323,294,506, 147,148,149 भादवि का बखूबी सिद्ध पाये जाने से चालान कता कर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मुंगावली में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अजयनील करौठिया द्वारा आरोपीगण 1. सुरेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव, उम्र 25 वर्ष, 2. नरेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव उम्र 24 साल 3. धर्मेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव उम्र 20 साल 4. विजयपाल पुत्र वृखभान सिंह यादव, उम्र 27 साल 5. अजयपाल पुत्र वृखभान सिंह यादव, उम्र 31 साल निवासीगण ग्राम हरपुरा थाना पिपरई जिला अशोकनगर को धारा 302/149, 148 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए दिनांक 01-08-2025 को आजीवन कारावास एवं कुल 6000-6000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
मुंगावली न्यायालय में हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा अशोकनगर। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अजयनील करौठिया द्वारा थाना पिपरई के अप. क्र. 87/2021 के आरोपीगण 1. सुरेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव, उम्र 25 वर्ष, 2. नरेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव उम्र 24 साल 3. धर्मेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव उम्र 20 साल 4. विजयपाल पुत्र वृखभान सिंह यादव, उम्र 27 साल 5. अजयपाल पुत्र वृखभान सिंह यादव, उम्र 31 साल निवासीगण ग्राम हूरपुरा थाना पिपरई जिला अशोकनगर को धारा 302/149, 148 भादवि का अपराध सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 6000-6000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण में पैरवी पी.एस. राजपूत (अपर लोक अभियोजक) द्वारा की गई। उक्त प्रकरण के अभियोजन कार्य में
प्र.आर. 572 नासिर खांन द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। प्रकरण इस प्रकार है। दिनांक-27.03.2021 को फरियादी राजेन्द्र सिंह यादव पुत्र रामलाल यादव उम्र 50 साल निवासी पटपुरा पिपरई ने घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल पिपरई में जुबानी रिपोर्ट किया कि आज दिनांक 27-03-2021 के बरीब 12-00 बजे की बात है कि मैं लाल पैट्रोल पंप (एसआर) अशोकनगर रोड पिपरई के पास बैठा था उसी समय सुरेन्द्र यादव, नरेन्द्र यादव, धर्मेन्द्र यादव, सुन्दर यादव, अजयपाल यादव, विजयपाल यादव एवं विक्रम यादव निवासीगण पिपरई द्वारा लाठी, लुहांगी, कुल्हाडी हाथ में लेकर एक राय होकर आये और पुरानी रंजिश व जमीनी विवाद पर से मुझे देखकर मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया सोई आरोपीगण द्वारा कुल्हाडी, लाठी एवं लुहांगी
से मारपीट करने लगे तो मैं चिल्लाया तो मेरी पत्नि गुड्डी बाई बचाने आई तो विक्रम ने उसकी भी लाठियों से मारपीट की जिससे उसके भी काफी चोट आई, मौके पर रामपाल यादव एवं आकाश यादव व मेरे दोनों लडके अजयपाल व हल्के आ गये थे जिन्होंने बीचबचाव किया व घटना देखी हैं मारपीट करने वाले सभी लोग जाते-जाते कह रहे थे कि आज तो बच गया और कभी मिला तो जान से खत्म कर देंगे। रिपोर्ट कर अपराध क्र. 87/2021 धारा 323,324,294,506,34,147, 148, 149 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया दौराने विवेचना फरियादी राजेन्द्र सिंह यादव की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भादवि इजाफा की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध
धारा 302,324,323,294,506, 147,148,149 भादवि का बखूबी सिद्ध पाये जाने से चालान कता कर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मुंगावली में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री अजयनील करौठिया द्वारा आरोपीगण 1. सुरेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव, उम्र 25 वर्ष, 2. नरेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव उम्र 24 साल 3. धर्मेन्द्र पुत्र विक्रम सिंह यादव उम्र 20 साल 4. विजयपाल पुत्र वृखभान सिंह यादव, उम्र 27 साल 5. अजयपाल पुत्र वृखभान सिंह यादव, उम्र 31 साल निवासीगण ग्राम हरपुरा थाना पिपरई जिला अशोकनगर को धारा 302/149, 148 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए दिनांक 01-08-2025 को आजीवन कारावास एवं कुल 6000-6000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
- KajalKolar, Bhopal👏on 2 August
- राघौगढ़ में महिला की मौत पर बवाल: इलाज में लापरवाही के आरोप, पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह का धरना1
- Post by User10231
- Post by Patrakar Guddu Kirar Bidisha Network 102
- उत्तर प्रदेश: सकलडीहा थाने के दरोगा का अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज और धमकी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश के सकलडीहा थाने में तैनात एक दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुलेआम गाली-गलौज करते और एक व्यक्ति को अमानवीय धमकी देते नजर आ रहे हैं। “हजार जूते मारकर जूतों की माला पहनाऊंगा” जैसे शब्द पुलिस की गरिमा और कानून की मर्यादा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या कानून के रखवाले अपनी मर्यादा भूल चुके हैं? क्या गरीब और कमजोर लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार जायज़ है? क्या पुलिस को गाली देना और अपमानित करना ही सिखाया जाता है? संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में उच्च अधिकारी संज्ञान लेकर निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे या फिर यह मामला भी दबा दिया जाएगा। जनता जवाब चाहती है। #Hashtags #UttarPradesh #Sakaldiha #PoliceBrutality #UPPolice #PoliceMisconduct #ViralVideo #JusticeForCommonMan #HumanRights #RuleOfLaw #Accountability #LawAndOrder #PublicVoice #BreakTheSilence #UPNews1
- Post by राजेश पाटीदार1
- *जिले में रेत माफिया राज, हथियारों की छांव में रोजाना 300 घनमीटर अवैध उत्खनन रॉयल्टी कहीं और, रेत कहीं और से-* https://bhaskarkarondsandesh.com/news.php?id=bhopal-madhya-pradesh-1-593682 *प्रशासनिक संरक्षण में फल-फूल रहा कारोबार -*2
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- Post by User10231
- चार पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर छात्र ने लगाई फांसी झांसी के थाना बड़ागांव कस्बे में रहने वाले अस्मित अहिरवार 12वीं का छात्र था, उसके पिता मजदूर हैं और बड़ा भाई एक क्लीनिक पर काम करता है, अस्मित जिम में पार्ट टाइम काम भी करता था कल देर रात वह जिम में पहुंचा और वहीं शराब का सेवन किया, साथ ही चार पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखकर जिम के अंदर ही अपने मफलर से फांसी लगा ली,जिससे उसकी मौत हो गई यह सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई इसकी सूचना पुलिस को दी गई, इस घटना के बाद परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है,मौके पर पहुंची थाना बड़ागांव पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है,3