मोबाइल झपटने के मामलें में दोषी को 5 वर्ष की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना नूंह। जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 के एक मोबाइल झपटमारी मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला सदर थाना पुन्हाना क्षेत्र से संबंधित है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार 8 सितंबर को सजा के आदेश पारित किए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 13 मई 2022 को दल्लाबास निवासी इरशाद दल्लाबास चौक पर खड़े होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर भागने लगा। इरशाद ने उसका पीछा कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सलीम पुत्र जाकिर निवासी गांव फुसैता, थाना बिछोर, जिला नूंह बताया। पीड़ित ने अपना मोबाइल फोन भी आरोपी से वापस ले लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ सदर थाना पुन्हाना में केस दर्ज किया गया । जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ, जिस संबंध में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराएं जोड़कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया । मामलें की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सलीम को लूट तथा शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत दोषी करार दिया । अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन छीना था और उसके पास अवैध हथियार भी था। ऐसे अपराधों में अत्यधिक नरमी समाज में गलत संदेश दे सकती है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।
मोबाइल झपटने के मामलें में दोषी को 5 वर्ष की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना नूंह। जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 के एक मोबाइल झपटमारी मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला सदर थाना पुन्हाना क्षेत्र से संबंधित है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार 8 सितंबर को सजा के आदेश पारित किए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 13 मई 2022 को दल्लाबास निवासी इरशाद दल्लाबास चौक पर खड़े होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर भागने लगा। इरशाद ने उसका पीछा कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सलीम पुत्र जाकिर निवासी गांव फुसैता, थाना बिछोर, जिला नूंह बताया। पीड़ित ने अपना मोबाइल फोन भी आरोपी से वापस ले लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ सदर थाना पुन्हाना में केस दर्ज किया गया । जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ, जिस संबंध में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराएं जोड़कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया । मामलें की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सलीम को लूट तथा शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत दोषी करार दिया । अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन छीना था और उसके पास अवैध हथियार भी था। ऐसे अपराधों में अत्यधिक नरमी समाज में गलत संदेश दे सकती है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।
- होडल में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विधायक श्री हरेंद्र सिंह की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। #Haryana #DIPRHaryana1
- पलवल में यूजीसी बैक रोल का धरना तो हुआ। लेकिन भीड़ कम रही। जो भीड़ आई वह केवल केवल पृथला विधान सभा के पूर्व विधायक श्री नयन पाल जी को सुनने पहुंचे। पूर्व विधायक नयनपाल रावत एक इकलौता नेता है जो बीजेपी पार्टी को लेकर आए उनका मंच से यह कहना है । एक पूर्व विधायक जो मुश्किल से जीवन में एक बार जीते क्या वो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को ला सकते हैं ,नयन पाल रावत जी को बीजेपी पार्टी के लिए ऐसे शब्द बोलने से पहले अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए था । उससे भी बड़ी बात यह रही गरीबों के राशन के लिए भी टिप्पणी करने में भी नहीं सोचा। एक नेता को अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीबों के बारे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भारत रत्न डॉ B R Ambedkar ji के लिए बोल गए कि वह सविधान निर्माता नहीं थे। ऐसे में नयनपाल जी को यह भी नाम खोल देना चाहिए था कि फिर निर्माता कौन था। जो नयन पाल रावत जी एक सविधान के नियमानुसार ही विधायक बने। उस संविधान निर्माता के बारे में मंच के माध्यम से गलत संदेश दे रहे हैं। #गुड्डू पंडित ने धरने से पहले कहा कि धरने में कसम खाएंगे कि जो धरने में हमारे साथ नहीं होंगे तो हम उनको सहयोग चुनाव में नहीं करेंगे। तो अब उनके पास इकलौते नेता नयन पाल रावत ही होेंगे। उन्होंने यूजीसी का खुल कर विरोध किया है।2
- फंलेंडी के सरकारी स्कूल तक नहीं पहुचा पक्का रास्ता ! नूह, मेवात से मोहम्मद आजाद !1
- फ्लैंडी गांव में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए नहीं है रास्ता नहर पार करके जान जोखिम में डाल कर जाना पड़ता है स्कूल1
- नूंह के दो स्कूलों में वाटर कूलर वितरित, विद्यार्थियों को मिलेगा स्वच्छ व ठंडा पेयजल विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विधायक नूंह एवं उप सीएलपी लीडर चौधरी आफताब अहमद के निर्देश पर M3M Foundation के सहयोग से गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूंह में वाटर कूलर वितरित किए गए। इस पहल से दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों को स्वच्छ और ठंडा पेयजल उपलब्ध होगा, जिससे गर्मी के मौसम में उन्हें राहत मिलेगी। विधायक की ओर से कहा गया कि बेहतर शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और जनसेवा के ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।1
- मोबाइल झपटने के मामलें में दोषी को 5 वर्ष की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना नूंह। जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 के एक मोबाइल झपटमारी मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला सदर थाना पुन्हाना क्षेत्र से संबंधित है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार 8 सितंबर को सजा के आदेश पारित किए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 13 मई 2022 को दल्लाबास निवासी इरशाद दल्लाबास चौक पर खड़े होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर भागने लगा। इरशाद ने उसका पीछा कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सलीम पुत्र जाकिर निवासी गांव फुसैता, थाना बिछोर, जिला नूंह बताया। पीड़ित ने अपना मोबाइल फोन भी आरोपी से वापस ले लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ सदर थाना पुन्हाना में केस दर्ज किया गया । जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ, जिस संबंध में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराएं जोड़कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया । मामलें की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सलीम को लूट तथा शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत दोषी करार दिया । अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन छीना था और उसके पास अवैध हथियार भी था। ऐसे अपराधों में अत्यधिक नरमी समाज में गलत संदेश दे सकती है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। मोबाइल झपटने के मामलें में दोषी को 5 वर्ष की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना नूंह। जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 के एक मोबाइल झपटमारी मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला सदर थाना पुन्हाना क्षेत्र से संबंधित है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार 8 सितंबर को सजा के आदेश पारित किए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 13 मई 2022 को दल्लाबास निवासी इरशाद दल्लाबास चौक पर खड़े होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर भागने लगा। इरशाद ने उसका पीछा कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सलीम पुत्र जाकिर निवासी गांव फुसैता, थाना बिछोर, जिला नूंह बताया। पीड़ित ने अपना मोबाइल फोन भी आरोपी से वापस ले लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ सदर थाना पुन्हाना में केस दर्ज किया गया । जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ, जिस संबंध में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराएं जोड़कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया । मामलें की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सलीम को लूट तथा शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत दोषी करार दिया । अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन छीना था और उसके पास अवैध हथियार भी था। ऐसे अपराधों में अत्यधिक नरमी समाज में गलत संदेश दे सकती है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।1
- यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 लाख 91 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओ को मानदेय बढ़ाए जाने की अपील किया है पहले जो मानदेय ₹3,000 हजार रुपए प्रतिमाह मिलता था, उसे ₹8,000 हजार रुपए प्रतिमाह बढ़ाया गया था अब फिर हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको बढ़ाकर ₹12,000 हजार रुपए प्रतिमाह करने जा रहे हैं और सहायिकाओं को पहले 1,500सौ रुपए प्रतिमाह मिलता था फिर 3,000 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया था अभी फिलहाल में योगी आदित्यनाथ ने 6,000 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने की घोषणा किया है और आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को व सहायिकाओं को 5 लाख रुपए कैसलेश मेडिकल का दवा हरेक साल फ्री में करवाने की घोषणा किया है।1
- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा स्थित डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल का उद्घाटन भी किया। #Haryana #DIPRHaryana #HaryanaCM #NayabSinghSaini1