ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चोरी के दो अभियुक्तों को 1 वर्ष 7 माह की सजा आजमगढ़। जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है। मामला थाना मुबारकपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 324/2024 से संबंधित है। वादी अफरोज अहमद पुत्र हाजी मोहम्मद अशहद निवासी भटौरा, थाना मुबारकपुर ने 25 अगस्त 2024 को तहरीर देकर बताया था कि अभियुक्त दीपक गुप्ता पुत्र जग्गू गुप्ता निवासी काशीराम आवास, थाना कोतवाली तथा रोशन अली उर्फ राजा पुत्र मोहम्मद जुबैर निवासी काशीराम आवास, थाना कोतवाली द्वारा कॉन्वेंट स्कूल के पीछे स्थित कमरे से 5 पंखे, 1 बैटरी और 1 इनवर्टर चोरी कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने धारा 305 व 317(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। मामले की सुनवाई के बाद दिनांक 10 मार्च 2026 को माननीय सीजेएम कोर्ट, आजमगढ़ ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 1 वर्ष 7 माह के कारावास की सजा सुनाई।
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चोरी के दो अभियुक्तों को 1 वर्ष 7 माह की सजा आजमगढ़। जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है। मामला थाना मुबारकपुर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 324/2024 से संबंधित है। वादी अफरोज अहमद पुत्र हाजी मोहम्मद अशहद निवासी भटौरा, थाना मुबारकपुर ने 25 अगस्त 2024 को तहरीर देकर बताया था कि अभियुक्त दीपक गुप्ता पुत्र जग्गू गुप्ता निवासी काशीराम आवास, थाना कोतवाली तथा रोशन अली उर्फ राजा पुत्र मोहम्मद जुबैर निवासी काशीराम आवास, थाना कोतवाली द्वारा कॉन्वेंट स्कूल के पीछे स्थित कमरे से 5 पंखे, 1 बैटरी और 1 इनवर्टर चोरी कर लिया गया। इस मामले में पुलिस ने धारा 305 व 317(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान कुल पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। मामले की सुनवाई के बाद दिनांक 10 मार्च 2026 को माननीय सीजेएम कोर्ट, आजमगढ़ ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 1 वर्ष 7 माह के कारावास की सजा सुनाई।
- आज एक वीडियो सामने आई… उसे देखकर सच में हृदय द्रवित हो गया, गला रूंध सा गया। सोचिए, जिस देश में गरीब आदमी के इलाज के लिए लोग आगे नहीं आ पाते, जहाँ अस्पतालों में मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं, और मर्चरी हाउस की हालत इतनी बदतर है कि वहाँ चूहे लाशों तक को कुतर देते हैं… वहाँ विकास और संवेदनशील व्यवस्था की बातें सुनकर मन और भी विचलित हो जाता है। हम दिनभर जाति और धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन जब किसी गरीब को इलाज, दवा या इंसानियत की ज़रूरत होती है, तब बहुत कम लोग साथ खड़े दिखते हैं। कभी-कभी लगता है कि हमें सबसे पहले अपनी संवेदनाओं को बचाने की ज़रूरत है।1
- आजमगढ़ के जीयनपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोगा साव तिराहे के पास एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने ठेला लगाकर छोले बेच रहे हरेंद्र सोनकर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हरेंद्र सोनकर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ठेले को टक्कर मारती दिखाई दे रही है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया और आरोपी चालक भरत सिंह को हिरासत में लेकर स्कॉर्पियो वाहन जब्त कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।1
- आजमगढ़ जनपद के लालगंज तहसील क्षेत्र के व्यवहारा अहमदपुर गांव में सड़क निर्माण को लेकर गांव वालों द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब ग्राम प्रधान ने अपना पक्ष रखा है। प्रधान ने गांव वालों के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि “जितना कार्य कराया गया है उतना ही पैसा पास कराया गया है और उसके पूरे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। प्रधान का कहना है कि विकास कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए हैं और बिना काम के कोई भी भुगतान नहीं कराया गया है। वहीं गांव के कुछ लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया है।1
- Post by Nafe khan 👨🔧👩🔧1
- Post by RISHI RAI1
- Post by SONI DEVI1
- एसे ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच व सजा की सख्त कार्यवाही करने जरूरत है1
- Post by RISHI RAI1