गैस एजेंसी संचालक को उपभोक्ता से डेढ़ रुपए ज्यादा लेना पड़ा मंहगा, उपभोक्ता ने 7 साल लड़ी लड़ाई, उपभोक्ता फोरम ने पक्ष में सुनाया फैसला आज के समय में डेढ़ रुपये की कीमत शायद मामूली लगे, लेकिन सागर जिले के बीना नगर के रहने वाले चक्रेश जैन ने डेढ़ रुपये के लिए गैस एजेंसी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया और 7 साल तक लड़ाई लड़ी, अंततः न्याय मिला और उपभोक्ता फोरम ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया इसके बाद चक्रेश का कहना है कि “यह सिर्फ डेढ़ रुपये की बात नहीं थी, यह हमारे अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई थी। शुक्रवार शाम 6:00 मिली जानकारी के मुताबिक चक्रेश ने विजयश्री गैस एजेंसी से 14 नवंबर 2017 को गैस सिलेंडर बुक किया था, जब 15 नवंबर को हॉकर सिलेंडर लेकर पहुंचा, तो उसने सिलेंडर की तय राशि 753 रुपए 50 पैसे की बजाए, 755 रुपए ले लिए, जब उपभोक्ता ने डेढ़ रुपए वापस करने के लिए कहा, तो हॉकर ने कहा कि उसके पास खुल्ले रुपए नहीं हैं और इसके लिए मालिक से बात करने के लिए कहा, उपभोक्ता ने रुपए देकर हॉकर से रसीद पर 755 रुपए लेने के दस्तखत करा लिए और इसी आधार पर उपभोक्ता ने विजय श्री गैस एजेंसी के संचालक विजय हुरकट के खिलाफ केस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग सागर में लगा दिया था।सात साल तक चले इस केस में आयोग अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा व सदस्य अनुभा वर्मा ने साक्ष्यों के आधार पर इसे सेवा में कमी मानते हुए गैस एजेंसी संचालक को आदेश दिया है कि वह दो माह के अंदर 1 रुपए 50 पैसे का 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दो माह के अंदर भुगतान करें। इसके अलावा सेवा में कमी, व्यवसायिक कदाचरण, मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 2000 रुपए व आवेदक के केस में खर्च हुए, दो हजार रुपए का भुगतान दो माह के अंदर करने का आदेश दिया है
गैस एजेंसी संचालक को उपभोक्ता से डेढ़ रुपए ज्यादा लेना पड़ा मंहगा, उपभोक्ता ने 7 साल लड़ी लड़ाई, उपभोक्ता फोरम ने पक्ष में सुनाया फैसला आज के समय में डेढ़ रुपये की कीमत शायद मामूली लगे, लेकिन सागर जिले के बीना नगर के रहने वाले चक्रेश जैन ने डेढ़ रुपये के लिए गैस एजेंसी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया और 7 साल तक लड़ाई लड़ी, अंततः न्याय मिला और उपभोक्ता फोरम ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया इसके बाद चक्रेश का कहना है कि “यह सिर्फ डेढ़ रुपये की बात नहीं थी, यह हमारे अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई थी। शुक्रवार शाम 6:00 मिली जानकारी के मुताबिक चक्रेश ने विजयश्री गैस एजेंसी से 14 नवंबर 2017 को गैस सिलेंडर बुक किया था, जब 15 नवंबर को हॉकर सिलेंडर लेकर पहुंचा, तो उसने सिलेंडर की तय राशि 753 रुपए 50 पैसे की बजाए, 755 रुपए ले लिए, जब उपभोक्ता ने डेढ़ रुपए वापस करने के लिए कहा, तो हॉकर ने कहा कि उसके पास खुल्ले रुपए नहीं हैं और इसके लिए मालिक से बात करने के लिए कहा, उपभोक्ता ने रुपए देकर हॉकर से रसीद पर 755 रुपए लेने के दस्तखत करा लिए और इसी आधार पर उपभोक्ता ने विजय श्री गैस एजेंसी के संचालक विजय हुरकट के खिलाफ केस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग सागर में लगा दिया था।सात साल तक चले इस केस में आयोग अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा व सदस्य अनुभा वर्मा ने साक्ष्यों के आधार पर इसे सेवा में कमी मानते हुए गैस एजेंसी संचालक को आदेश दिया है कि वह दो माह के अंदर 1 रुपए 50 पैसे का 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दो माह के अंदर भुगतान करें। इसके अलावा सेवा में कमी, व्यवसायिक कदाचरण, मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 2000 रुपए व आवेदक के केस में खर्च हुए, दो हजार रुपए का भुगतान दो माह के अंदर करने का आदेश दिया है
- म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर महेश कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में दिनांक 10.01.2025 एवं 11.01.2025 को नालसा (मानसिक बीमार और बौद्धिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के लिये कानूनी सेवाएॅं) योजना, 2024 अंतर्गत गठित इकाई का दो दिवसीय प्र्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर महेश कुमार शर्मा द्वारा उपरोक्त दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में उपस्थित सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह प्राशिक्षण उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा उन्हें इस प्राशिक्षण का लाभ लेकर उक्त योजना अंतर्गत मानसिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश सिंह राणा द्वारा मानसिक बीमारी और बौद्धिक निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के हितार्थ विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुये मानसिक स्वास्थ्य स्थापना, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड इत्यादि स्थानों पर लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से उपरोक्त व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु विधिक प्रावधानों से अवगत कराया। उक्त 02 दिवसीय प्रशिक्षण में अकबर शेख प्रथम जिला न्यायाधीश सागर, के.पी.सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्टेेट सागर,अंकित श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर, डी.एस. यादव संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एव कल्याण विभाग सागर, आदित्य दुबे, मनोचिकित्सक, जिला अस्पताल, सागर एवं प्रवीण श्रीवास्तव, विशेष शिक्षक (मानसिक निर्योग्य व्यक्तियों हेतु) सागर द्वारा उपरोक्त मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न कानूनी प्रावधानों व केन्द्र व राज्य द्वारा संचालित जन हितार्थ योजनाओं पर प्रकाश डाला। जिला विधिक सहायता अधिकारी योगेश बंसल द्वारा मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता व सलाह संबंधी विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान की।4
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