क्या पुलिस इस मामले में कोई संज्ञान लेगी खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है किस तरह से सड़क पर मारपीट हो रही है खुलेआम बंदूके और रिवाल्वर हैं और न जाने कौन-कौन से हथियार हरा जा रहे हैं एक समाज के अंदर डर पैदा किया जा रहा है शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है क्या पुलिस बुक दर्शक बनी हुई है हजारीबाग (झारखंड) या देश के किसी भी हिस्से में यदि हथियारों का इस तरह खुलेआम प्रदर्शन और सड़क पर मारपीट हो रही है, तो यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। भारतीय कानून में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और डराने-धमकाने के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं पुलिस ऐसी स्थिति में मूकदर्शक नहीं रह सकती। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लेकर भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। यहाँ उन प्रमुख कानूनी धाराओं और प्रावधानों का विवरण है जिनके तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है: 1. आर्म्स एक्ट (हथियार कानून), 1959 खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करना इस कानून के तहत सबसे गंभीर अपराध है: धारा 25(1AA): अवैध हथियारों का कब्जा और प्रदर्शन। धारा 27: हथियारों का इस्तेमाल या प्रदर्शन जिससे किसी को डर महसूस हो या शांति भंग हो। इसके तहत सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। नया नियम (2019 संशोधन): सार्वजनिक स्थानों पर, धार्मिक जुलूसों या शादी-ब्याह में 'हर्ष फायरिंग' या हथियारों का प्रदर्शन करना अब दंडनीय अपराध है, भले ही हथियार लाइसेंसी क्यों न हो। 2. भारतीय न्याय संहिता (BNS) / IPC की धाराएं चूंकि भारत में अब BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) लागू हो चुकी है, तो पुलिस इन धाराओं में कार्रवाई करती है: धारा 189 (BNS) / धारा 141-143 (IPC) - गैर-कानूनी जमावड़ा: यदि 5 या उससे अधिक लोग हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। धारा 191 (BNS) / धारा 147-148 (IPC) - दंगा (Rioting): घातक हथियारों से लैस होकर सड़क पर हिंसा या मारपीट करना। धारा 196 (BNS) / धारा 153A (IPC): विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और समाज की शांति भंग करना। धारा 351 (BNS) / धारा 506 (IPC) - आपराधिक धमकी: किसी समाज या व्यक्ति के मन में डर पैदा करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना। 3. पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है? हथियारों की जब्ती: पुलिस सबसे पहले वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान कर हथियार जब्त करती है। लाइसेंस रद्द करना: यदि प्रदर्शित किए गए हथियार लाइसेंसी हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट (DM) को रिपोर्ट भेजकर उनके लाइसेंस तुरंत रद्द किए जा सकते हैं। निवारक हिरासत (Preventive Detention): शांति बनाए रखने के लिए आरोपियों को धारा 151 (CRPC/BNSS) के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको क्या करना चाहिए? ट्विटर (X) का उपयोग: इस वीडियो को झारखंड पुलिस (@jharkhandpolice) और हजारीबाग पुलिस (@HazaribagPol) को टैग करते हुए पोस्ट करें। डिजिटल साक्ष्य (वीडियो) आज के समय में कार्रवाई के लिए सबसे मजबूत आधार होते हैं। शिकायत दर्ज करें: आप स्थानीय थाने में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस घटना की सूचना दे सकते हैं। समाज में डर पैदा करना और शक्ति प्रदर्शन करना "लोक शांति के विरुद्ध अपराध" की श्रेणी में आता है, और कानून इसमें कड़ी कार्रवाई का अधिकार देता है।
क्या पुलिस इस मामले में कोई संज्ञान लेगी खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है किस तरह से सड़क पर मारपीट हो रही है खुलेआम बंदूके और रिवाल्वर हैं और न जाने कौन-कौन से हथियार हरा जा रहे हैं एक समाज के अंदर डर पैदा किया जा रहा है शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है क्या पुलिस बुक दर्शक बनी हुई है हजारीबाग (झारखंड) या देश के किसी भी हिस्से में यदि हथियारों का इस तरह खुलेआम प्रदर्शन और सड़क पर मारपीट हो रही है, तो यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है। भारतीय कानून में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने और डराने-धमकाने के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं पुलिस ऐसी स्थिति में मूकदर्शक नहीं रह सकती। आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस स्वत: संज्ञान (Suo Motu) लेकर भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। यहाँ उन प्रमुख कानूनी धाराओं और प्रावधानों का विवरण है जिनके तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है: 1. आर्म्स एक्ट (हथियार कानून), 1959 खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करना इस कानून के तहत सबसे गंभीर अपराध है: धारा 25(1AA): अवैध हथियारों का कब्जा और प्रदर्शन। धारा 27: हथियारों का इस्तेमाल या प्रदर्शन जिससे किसी को डर महसूस हो या शांति भंग हो। इसके तहत सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। नया नियम (2019 संशोधन): सार्वजनिक स्थानों पर, धार्मिक जुलूसों या शादी-ब्याह में 'हर्ष फायरिंग' या हथियारों का प्रदर्शन करना अब दंडनीय अपराध है, भले ही हथियार लाइसेंसी क्यों न हो। 2. भारतीय न्याय संहिता (BNS) / IPC की धाराएं चूंकि भारत में अब BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) लागू हो चुकी है, तो पुलिस इन धाराओं में कार्रवाई करती है: धारा 189 (BNS) / धारा 141-143 (IPC) - गैर-कानूनी जमावड़ा: यदि 5 या उससे अधिक लोग हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। धारा 191 (BNS) / धारा 147-148 (IPC) - दंगा (Rioting): घातक हथियारों से लैस होकर सड़क पर हिंसा या मारपीट करना। धारा 196 (BNS) / धारा 153A (IPC): विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और समाज की शांति भंग करना। धारा 351 (BNS) / धारा 506 (IPC) - आपराधिक धमकी: किसी समाज या व्यक्ति के मन में डर पैदा करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना। 3. पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है? हथियारों की जब्ती: पुलिस सबसे पहले वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान कर हथियार जब्त करती है। लाइसेंस रद्द करना: यदि प्रदर्शित किए गए हथियार लाइसेंसी हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट (DM) को रिपोर्ट भेजकर उनके लाइसेंस तुरंत रद्द किए जा सकते हैं। निवारक हिरासत (Preventive Detention): शांति बनाए रखने के लिए आरोपियों को धारा 151 (CRPC/BNSS) के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको क्या करना चाहिए? ट्विटर (X) का उपयोग: इस वीडियो को झारखंड पुलिस (@jharkhandpolice) और हजारीबाग पुलिस (@HazaribagPol) को टैग करते हुए पोस्ट करें। डिजिटल साक्ष्य (वीडियो) आज के समय में कार्रवाई के लिए सबसे मजबूत आधार होते हैं। शिकायत दर्ज करें: आप स्थानीय थाने में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस घटना की सूचना दे सकते हैं। समाज में डर पैदा करना और शक्ति प्रदर्शन करना "लोक शांति के विरुद्ध अपराध" की श्रेणी में आता है, और कानून इसमें कड़ी कार्रवाई का अधिकार देता है।
- नवनिधी के दाता श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव बाबा बालकदास हिंगलाज वाटिका स्थित हनुमान मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय भावसार महासभा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सचिव, मंदिर प्रमुख गणेश भावसार एवं सेवादार राजू भावसार ने बताया कि इस मौके पर पवनपुत्र श्री हनुमान जी का जन्म प्रगटोंत्सव प्रातः 5 बजे चौला श्रृंगार, प्रातः 6 बजे जन्म आरती एवं हवन के पश्चात सुंदरकांड संगीतमय आयोजन हुआ। भावसार महिला मंडल की मात्रृशाक्ति द्वारा 3 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन हुआ। इस मौके पर डिम्पल पुनित चौरसिया, रोशनी विशाल शुक्ला, सत्यम सोनी, किरण धीमान, प्रशांत सोनी, रजत सोहनी, हरीश तिन्ना आदि सहित दूर-दूर से पहुंचे श्री राम भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की।1
- खंडवा वड़ोदरा हाईवे पर 3 महीने से टूटी पुलिय खंडवा- खंडवा बड़ोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदगांव घोटिया फाटा के पास पिछले 3 महीने से एक 60 साल पुरानी पुलिया टूट गई है 16 दिसंबर को एक 55 टन के कंटेनर के दबाव से यह पुलिया धंस गई थी जिसके बाद जर्जर डायवर्जन पर 10 बड़े हादसे हो चुके है1
- Post by Masood Javed Qadri1
- नासिक के 'कैप्टन' और ज्योतिषी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे, जानें स्वयंभू भगवान अशोक खरात की कहां कितनी प्रॉपर्टी ? क्या ज्योतिषी बदनाम हुई? देश विदेश के जाने माने ज्योतिषाचार्य- डॉ.जीएस ढिल्लों, डॉ.पुनीत भोला और डॉ पुष्पलता जायसवाल से जानिए राजपथ न्यूज़ पर....1
- बुरहानपुर। जिले के नेपानगर क्षेत्र में एक सनसनीखेज लूट की वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डाभिया-साईंखेड़ा मार्ग पर बीच सड़क पर गाड़ी रुकवाकर 5 अज्ञात बदमाशों ने सराफा व्यापारी रमेश ठाकुर को निशाना बनाते हुए चाकू की नोक पर लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सराफा व्यापारी रमेश ठाकुर अपने काम से लौट रहे थे, तभी सुनसान मार्ग पर बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और चाकू अड़ाकर जान से मारने की धमकी दी। डरे-सहमे व्यापारी से बदमाशों ने करीब 7 लाख रुपए से अधिक कीमत के सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद नेपानगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है, वहीं संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पीड़ित रमेश ठाकुर ने बताया कि बदमाश पूरी तरह से तैयार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देकर तेजी से भाग निकले। उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद करने की मांग की है। इस घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। यह घटना जिले में बढ़ते अपराधों को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन गई है।1
- Post by Danish Raza Khan1
- महामहिम राज्यपाल का खरगोन प्रवास रक्षा अस्पताल में सिकल सेल यूनिट का लोकार्पण स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में होंगे शामिल खरगोन 03 अप्रैल 2026। मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल शनिवार, 04 अप्रैल 2026 को खरगोन जिले के प्रवास पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार वे दोपहर 1.45 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा खरगोन आगमन करेंगे। आगमन के पश्चात महामहिम राज्यपाल श्री पटेल दोपहर 1.50 बजे कार द्वारा सनावद रोड स्थित रक्षा अस्पताल के लिए प्रस्थान करेंगे तथा दोपहर 2.00 बजे रक्षा अस्पताल पहुँचेंगे। यहाँ वे दोपहर 2.00 बजे से 3.40 बजे तक सिकल सेल यूनिट का लोकार्पण करेंगे एवं सिकल सेल जागरूकता कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम उपरांत महामहिम राज्यपाल श्री पटेल दोपहर 3.40 बजे हेलिपैड, खरगोन से मांडव के लिए प्रस्थान करेंगे। महामहिम राज्यपाल श्री पटेल के इस प्रवास को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं।1
- इसी तरह नवनिधी के दाता श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव बाबा बालकदास हिंगलाज वाटिका स्थित हनुमान मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह जानकारी देते हुए अंतर्राष्ट्रीय भावसार महासभा मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सचिव, मंदिर प्रमुख गणेश भावसार एवं सेवादार राजू भावसार ने बताया कि इस मौके पर पवनपुत्र श्री हनुमान जी का जन्म प्रगटोंत्सव प्रातः 5 बजे चौला श्रृंगार, प्रातः 6 बजे जन्म आरती एवं हवन के पश्चात सुंदरकांड संगीतमय आयोजन हुआ। भावसार महिला मंडल की मात्रृशाक्ति द्वारा 3 बजे से संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन हुआ। इस मौके पर डिम्पल पुनित चौरसिया, रोशनी विशाल शुक्ला, सत्यम सोनी, किरण धीमान, प्रशांत सोनी, रजत सोहनी, हरीश तिन्ना आदि सहित दूर-दूर से पहुंचे श्री राम भक्तों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की।1