टीकमगढ़ जिले में नवीन नलकूप (बोर) का खनन रहेगा प्रतिबंधित -- कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय टीकमगढ़ 31 मार्च कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विवेक श्रोत्रिय ने आगामी वर्षाकाल आरंभ होने की कालावधि 15 जुलाई 2026 तक के लिये टीकमगढ़ जिले के संपूर्ण क्षेत्र एवं परिसीमा को मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति टीकमगढ़ जिले की भौगोलिक सीमा के अंदर सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बगैर किसी भी प्रयोजन के लिये नवीन नलकूप खनन नहीं करेगा। अधिनियम के प्रावधान लागू होने की तिथि से कोई भी व्यक्ति पेयजल स्त्रोत तथा समस्त नदी, नालों, तालाबों, बाबड़ियों आदि जल-स्त्रोतों का उपयोग सिंचाई, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक प्रयोजन हेतु (जिसमें जिलांतर्गत संचालित समस्त निजी वाहन धुलाई सेंटर भी शामिल है) सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर पेयजल का दुरूपयोग नहीं करेगा एवं उपलब्ध पेयजल स्त्रोत/हैण्डपंप/नलकूप आदि के 150 मीटर की परिधि में निजी उद्देश्यों के लिये हैण्डपंप अथवा ट्यूबबैल खनन नहीं करेगा। इस दौरान शासकीय विभागों द्वारा लोक हित में पेजयल हेतु नलकूपों का खनन छोड़कर, सभी प्रकार के नलकूपों के खनन प्रतिबंधित रहेंगे। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लिखित अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियों में व आपात्कालिक स्थिति की दशा में क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पेयजल हेतु निजी नलकूप खनन की अनुमति दे सकेंगे। इसके लिये क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अधीन पारित आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अधिनियम की धारा के तहत दण्डनीय होगा, जो दो वर्ष तक के कारावास से या 2 हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। यह आदेश 15 जुलाई 2026 अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक संपूर्ण टीकमगढ़ जिले में प्रभावशील होगा।
टीकमगढ़ जिले में नवीन नलकूप (बोर) का खनन रहेगा प्रतिबंधित -- कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय टीकमगढ़ 31 मार्च कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विवेक श्रोत्रिय ने आगामी वर्षाकाल आरंभ होने की कालावधि 15 जुलाई 2026 तक के लिये टीकमगढ़ जिले के संपूर्ण क्षेत्र एवं परिसीमा को मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति टीकमगढ़ जिले की भौगोलिक सीमा के अंदर सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बगैर किसी भी प्रयोजन के लिये नवीन नलकूप खनन नहीं करेगा। अधिनियम के प्रावधान लागू होने की तिथि से कोई भी व्यक्ति पेयजल स्त्रोत तथा समस्त नदी, नालों, तालाबों, बाबड़ियों आदि जल-स्त्रोतों का उपयोग सिंचाई, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक प्रयोजन हेतु (जिसमें जिलांतर्गत संचालित समस्त निजी वाहन धुलाई सेंटर भी शामिल है) सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर पेयजल का दुरूपयोग नहीं करेगा एवं उपलब्ध पेयजल स्त्रोत/हैण्डपंप/नलकूप आदि के 150 मीटर की परिधि में निजी उद्देश्यों के लिये हैण्डपंप अथवा ट्यूबबैल खनन नहीं करेगा। इस दौरान शासकीय विभागों द्वारा लोक हित में पेजयल हेतु नलकूपों का खनन छोड़कर, सभी प्रकार के नलकूपों के खनन प्रतिबंधित रहेंगे। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लिखित अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियों में व आपात्कालिक स्थिति की दशा में क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पेयजल हेतु निजी नलकूप खनन की अनुमति दे सकेंगे। इसके लिये क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अधीन पारित आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अधिनियम की धारा के तहत दण्डनीय होगा, जो दो वर्ष तक के कारावास से या 2 हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। यह आदेश 15 जुलाई 2026 अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक संपूर्ण टीकमगढ़ जिले में प्रभावशील होगा।
- 👉 धारा 352 के तहत मारपीट और धमकी का मामला सामने आया टीकमगढ़ जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्रामककार्वाहा में एक मामला सामने आया है। बंदूअहिरवार (उम्र 65 वर्ष), पिता हनुआ अहिरवार के साथ मारपीट और धमकी देने की घटना हुई। 👉 आरोप है कि सुरेश वाल्मीकि के द्वारा मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। 📌 इस घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की एनसीआर धारा 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 👉 घटना के समय आसपास के लोग भी मौजूद रहे, जिससे मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। ⚖️ पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। 🛑 अपडेट के लिए बने रहें – मध्य प्रदेश एक्सप्रेस लाइव Vivek Shrotriya Jansampark Madhya Pradesh SP Tikamgarh Collector Tikamgarh CM Madhya Pradesh PRO Tikamgarh Rajak Samaj Tikamgarh Dharmendrashigh Lodhi Sanju Choudhary1
- Post by Jamil khan1
- Post by Rajendra kushwaha jee1
- *तेज आंधी और ओलों से बमनौरा में हाहाकार, यातायात पूरी तरह ठप* *बमनौरा में 2 घंटे का तूफानी कहर, हर तरफ तबाही का मंजर* मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की घुवारा तहसील अंतर्गत ग्राम बमनौरा में मौसम ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया। करीब 2 घंटे तक चली तेज आंधी और तूफान ने पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मचा दी। तेज हवाओं के चलते कई पेड़ और पौधे जड़ से उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान आसमान से लगभग 100 ग्राम वजन के बड़े-बड़े ओले गिरने लगे, जिसने ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना दिया। खेतों में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वहीं हल्की-हल्की बारिश ने मौसम को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। अचानक बदले इस मौसम ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया, लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। प्रशासन से राहत और नुकसान के आंकलन की उम्मीद की जा रही है।1
- महरौनी, ललितपुर महरौनी तहसील के ग्राम छायन में एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जब पड़ोसी जिले टीकमगढ़ से आए करीब 21 आरोपियों ने गांव में धावा बोल दिया। आरोपियों ने एक घर में घुसकर जमकर मारपीट की, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। घटना के दौरान ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए एकजुट होकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन स्थिति का फायदा उठाकर कई आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तेजी से कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 15 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इस घटना के बाद गांव में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। पत्रकार रामजी तिवारी मड़ावरा1
- Post by राम सिंह यादव जिला ब्यूरो चीफ टीकमगढ़1
- श्री बजनी बाबा धाम खडोवरा माता के विसर्जन #viralvideo #videochallenge @Jaybajnibabakhadowara subscribe/share करें1
- टीकमगढ़ में ग्राम पहाड़ी तिलवारन में बंशकार समाज, अहिरवार समाज, वाल्मीकि समाज के बाल नहीं काटे जाने एवं दलित बस्तियों से शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर भीम सेना ने पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ को ज्ञापन सौंपा…1