जिला न्यायालय के आदेश पर नगर निगम पाली का कार्यालय सील, आयुक्त का वाहन कुर्क सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा ने करवाए कुर्की के आदेश मनोज शर्मा, वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली। जिला न्यायालय पाली के एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत नगर निगम पाली के कार्यालय को सील कर दिया गया तथा आयुक्त का वाहन कुर्क कर न्यायालय की अभिरक्षा में लिया गया। यह कार्यवाही न्यायालय के आदेश की अवहेलना के चलते की गई। प्रकरण के अनुसार, परिवादी विनोद तेजी पुत्र गोपाल, निवासी 615 अशरफो रज़ा कॉलोनी, सोजत रोड, नया गांव पाली ने अपने भूखंड संख्या 615 का पट्टा जारी कराने हेतु नगर परिषद पाली में आवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन लंबे समय तक पट्टा जारी नहीं होने पर परिवादी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा, पाली के माध्यम से जिला न्यायालय पाली में वाद संख्या 45/2022 (विनोद बनाम नगर परिषद पाली) प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के पश्चात विद्वान जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 06 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम को एक माह के भीतर परिवादी के पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा आदेश की पालना नहीं की गई। आदेश की अवहेलना पर परिवादी विनोद तेजी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा और ज्योति के माध्यम से न्यायालय में इजराय (Execution) पेश कर नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने का निवेदन किया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से नगर निगम कार्यालय की कुर्सियां, टेबल, एसी तथा आयुक्त के वाहन को कुर्क करने के आदेश जारी किए। न्यायालय के आदेश पर सेल अमीन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए नगर निगम कार्यालय को सील किया तथा आयुक्त का वाहन कुर्क कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जिसे न्यायालय की अभिरक्षा में रखा गया है। यह कार्यवाही प्रशासनिक लापरवाही पर न्यायालय की सख्ती का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है।
जिला न्यायालय के आदेश पर नगर निगम पाली का कार्यालय सील, आयुक्त का वाहन कुर्क सीनियर एडवोकेट अशोक अरोड़ा ने करवाए कुर्की के आदेश मनोज शर्मा, वॉइस ऑफ मारवाड़ पाली। जिला न्यायालय पाली के एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत नगर निगम पाली के कार्यालय को सील कर दिया गया तथा आयुक्त का वाहन कुर्क कर न्यायालय की अभिरक्षा में लिया गया। यह कार्यवाही न्यायालय के आदेश की अवहेलना के चलते की गई। प्रकरण के अनुसार, परिवादी विनोद तेजी पुत्र गोपाल, निवासी 615 अशरफो रज़ा कॉलोनी, सोजत रोड, नया गांव पाली ने अपने भूखंड संख्या 615 का पट्टा जारी कराने हेतु नगर परिषद पाली में आवेदन प्रस्तुत किया था। लेकिन लंबे समय तक पट्टा जारी नहीं होने पर परिवादी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा, पाली के माध्यम से जिला न्यायालय पाली में वाद संख्या 45/2022 (विनोद बनाम नगर परिषद पाली) प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के पश्चात विद्वान जिला न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने दिनांक 06 सितंबर 2025 को निर्णय पारित करते हुए नगर निगम को एक माह के भीतर परिवादी के पक्ष में पट्टा जारी करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा आदेश की पालना नहीं की गई। आदेश की अवहेलना पर परिवादी विनोद तेजी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अरोड़ा और ज्योति के माध्यम से न्यायालय में इजराय (Execution) पेश कर नगर निगम की संपत्ति कुर्क करने का निवेदन किया। इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से नगर निगम कार्यालय की कुर्सियां, टेबल, एसी तथा आयुक्त के वाहन को कुर्क करने के आदेश जारी किए। न्यायालय के आदेश पर सेल अमीन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए नगर निगम कार्यालय को सील किया तथा आयुक्त का वाहन कुर्क कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जिसे न्यायालय की अभिरक्षा में रखा गया है। यह कार्यवाही प्रशासनिक लापरवाही पर न्यायालय की सख्ती का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है।