साढ़े 11 साल पूर्व पति के घायल होने की झूठी सूचना देकर दलित महिला को साथ ले जाकर विद्यालय में किए गए सामुहिक दुष्कर्म का मामला एससी/एसटी एक्ट: तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा * 60- 60 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी * अर्थदंड की धनराशि में से 90 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी - साढ़े 11 साल पूर्व पति के घायल होने की झूठी सूचना देकर दलित महिला को साथ ले जाकर विद्यालय में किए गए सामुहिक दुष्कर्म का मामला सोनभद्र। साढ़े 11 साल पूर्व पति के घायल होने की झूठी सूचना देकर दलित महिला को साथ ले जाकर विद्यालय में सामुहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई। उनके ऊपर 60-60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 90 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित महिला (पीड़िता) ने एसीजेएम कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। विपक्षीगण नंदलाल, कांग्रेस व एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना कराए जाने की मांग की थी। अवगत कराया था कि उसके पति शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी नंदलाल व कांग्रेस के साथ एक माह पूर्व काम के सिलसिले में गए थे। घटना 22 जुलाई 2014 की है। उसके घर पर नंदलाल, कांग्रेस व एक अन्य व्यक्ति मैजिक गाड़ी से आए और कहा कि उसके पति दुर्घटना में घायल हो गए हैं उन्हें करमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ पैसे का प्रबंध करके साथ चलने को कहा तो उनकी बातों पर विश्वास करके घर में रखा 8 हजार रुपये लेकर चल दी। वे लोग उसे लेकर एक विद्यालय में चले गए। जब उसने कहा कि यहां क्यों लाए हो तो जाति सूचक शब्दों से गाली देने लगे और अकेला पाकर जबरन बारी बारी से तीनों ने उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म किया। कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर वहीं अकेले छोड़कर चले गए। इसकी सूचना तत्काल करमा थाने में दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर तीनों के विरूद्ध 5 सितंबर 2014 को दुष्कर्म, लूट, एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया। सीओ द्वारा मामले की विवेचना की गई और पर्याप्त सबूत मिलने पर नंदलाल, कांग्रेस व विनय सिंह के विरुद्ध कोर्ट में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 6 गवाहों के बयान तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों नंदलाल, कांग्रेस तथा विनय सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। इनके ऊपर 60- 60 हजार रूपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर तीनों को 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 90 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सी शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।
साढ़े 11 साल पूर्व पति के घायल होने की झूठी सूचना देकर दलित महिला को साथ ले जाकर विद्यालय में किए गए सामुहिक दुष्कर्म का मामला एससी/एसटी एक्ट: तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा * 60- 60 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी * अर्थदंड की धनराशि में से 90 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी - साढ़े 11 साल पूर्व पति के घायल होने की झूठी सूचना देकर दलित महिला को साथ ले जाकर विद्यालय में किए गए सामुहिक दुष्कर्म का मामला सोनभद्र। साढ़े 11 साल पूर्व पति के घायल होने की झूठी सूचना देकर दलित महिला को साथ ले जाकर विद्यालय में सामुहिक दुष्कर्म किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र आबिद शमीम की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए तीन दोषियों को एससी/एसटी एक्ट में दोषसिद्ध पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई। उनके ऊपर 60-60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 90 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक करमा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित महिला (पीड़िता) ने एसीजेएम कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत दिए प्रार्थना पत्र में अवगत कराया था कि वह अनुसूचित जाति की महिला है। विपक्षीगण नंदलाल, कांग्रेस व एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना कराए जाने की मांग की थी। अवगत कराया था कि उसके पति शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी नंदलाल व कांग्रेस के साथ एक माह पूर्व काम के सिलसिले में गए थे। घटना 22 जुलाई 2014 की है। उसके घर पर नंदलाल, कांग्रेस व एक अन्य व्यक्ति मैजिक गाड़ी से आए और कहा कि उसके पति दुर्घटना में घायल हो गए हैं उन्हें करमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ पैसे का प्रबंध करके साथ चलने को कहा तो उनकी बातों पर विश्वास करके घर में रखा 8 हजार रुपये लेकर चल दी। वे लोग उसे लेकर एक विद्यालय में चले गए। जब उसने कहा कि यहां क्यों लाए हो तो जाति सूचक शब्दों से गाली देने लगे और अकेला पाकर जबरन बारी बारी से तीनों ने उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म किया। कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर वहीं अकेले छोड़कर चले गए। इसकी सूचना तत्काल करमा थाने में दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर तीनों के विरूद्ध 5 सितंबर 2014 को दुष्कर्म, लूट, एससी/एसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया। सीओ द्वारा मामले की विवेचना की गई और पर्याप्त सबूत मिलने पर नंदलाल, कांग्रेस व विनय सिंह के विरुद्ध कोर्ट में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 6 गवाहों के बयान तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर तीन दोषियों नंदलाल, कांग्रेस तथा विनय सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। इनके ऊपर 60- 60 हजार रूपये अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर तीनों को 6- 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 90 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सी शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।
- Post by Buro chief Sonbhadra Kameshwar Buro Chief1
- Post by बमबम दुबे1
- जनपद सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महिला से संबंधित मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत चोपन पुलिस ने गंगादयाल यादव नामक अभियुक्त को मारकुंडी गुरमा मोड़ से गिरफ्तार किया। आरोपी काफी समय से पुलिस को वांछित था। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्रा सहित चोपन थाने की पुलिस टीम शामिल रही।1
- *प्रेस नोट* *जनपद – सोनभद्र* *दिनांक – 11.03.2026* *चोपन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, महिला से संबंधित मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार–* श्रीमान पुलिस अधीक्षक सोनभद्र *श्री अभिषेक वर्मा* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर मिश्रा के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक चोपन के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चोपन पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना चोपन पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 91/2026 धारा 64(2)F, 109(1), 152(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता (BNS)* से संबंधित वांछित अभियुक्त *गंगादयाल यादव पुत्र स्व० शिवपूजन निवासी ग्राम सड़की थाना अधौरा जनपद कैमूर (भभुआ) बिहार, हाल पता रामगढ़ थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 56 वर्ष* को दिनांक *10.03.2026* को समय करीब *20:40 बजे मारकुंडी गुरमा मोड़ थाना चोपन जनपद सोनभद्र* से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। *अभियोग का विवरण –* मु0अ0सं0 91/2026 धारा 64(2)F, 109(1), 152(2), 351(3) BNS, थाना चोपन जनपद सोनभद्र। *गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –* गंगादयाल यादव पुत्र स्व० शिवपूजन निवासी ग्राम सड़की थाना अधौरा जनपद कैमूर (भभुआ) बिहार, हाल पता रामगढ़ थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र, उम्र करीब 56 वर्ष। *गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान –* दिनांक 10.03.2026 को समय 20:40 बजे, मारकुंडी गुरमा मोड़ थाना चोपन जनपद सोनभद्र। *गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –* 1. प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्रा, थाना चोपन जनपद सोनभद्र 2. हे0का0 सन्तोष यादव, थाना चोपन जनपद सोनभद्र 3. हे0का0 विरेन्द्र कुमार सरोज, थाना चोपन जनपद सोनभद्र2
- Post by @PappuKumar-ky6qb you tube my channel1
- Post by पत्रकार अमान खान (ब्यूरो चीफ)1
- जनपद सोनभद्र घोरावल तहसील के ग्राम सभा भैसवार भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का धरना प्रदर्शन 296 दिन पूर्ण हो चुका है यह धरना सोनभद्र जिला अध्यक्ष बिरजू कुशवाहा के नेतृत्व में चल रहा है भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जनपद सोनभद्र तहसील के तहसील अध्यक्ष राम केवल मौर्य ने बताया कि बहुत जल्द ही ग्राम सभा विसुन्धरी में अपना प्रदर्शन जारी करेंगे क्योंकि ग्राम सभा में विसुन्धरी चकबंदी प्रक्रिया दिनांक 31/0 5/80 को जारी हो गई अभिलेख के अनुसार ग्राम के धारा 9 का प्रकाशन दिनांक 16 /10/85 को तथा धारा 20 जोत चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन का दिनांक 12/03/86 को हुआ धारा 20 के प्रकाशन के बाद कोई भी कार्रवाई पुस्तक में अंकित नहीं है ग्राम में धारा 23 का प्रकाशन मार्च 1986 में किया गया है दिनांक 30/0 3/88 द्वारा या आख्या दी गई कि ग्राम विसुन्धरी की चकबंदी निरस्त कर दी गई नए सिरे से चकबंदी कराई जाए जिन कर्मचारियों द्वारा खतौनी में जल शाजी किया गया है उसके पूर्व में जांच कर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को दंडित किया जाए।3
- Post by बमबम दुबे1