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अनियंत्रित चार पहिया पेड़ से टकराई वाहन हुआ छतीग्रस्त, कोई नहीं हुआ हताहत अजयगढ़ के खंदिया मंदिर के पास की है घटना
Anil gupta
अनियंत्रित चार पहिया पेड़ से टकराई वाहन हुआ छतीग्रस्त, कोई नहीं हुआ हताहत अजयगढ़ के खंदिया मंदिर के पास की है घटना
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- Post by Rajesh Kumar prajapati rajesh1
- अनियंत्रित चार पहिया पेड़ से टकराई वाहन हुआ छतीग्रस्त, कोई नहीं हुआ हताहत अजयगढ़ के खंदिया मंदिर के पास की है घटना3
- अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने चांदी की कीमत तय की जाती है पर हमारे देश की सरकार ही तय करती है कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे देश की अहमियत क्या है।। पर नाकाम मोदी सरकार किसानों की आय दुगुनी नहीं कर पाई रोजगार नहीं दे पाई मंहगाई नियंत्रण नहीं कर पाई।। दुनिया के देश अपने किसानों को सब्सिडी देते है हमारे यहां की सरकार विद्युत विभाग द्वारा प्रकरण देती है समय से खाद्य नहीं दे पाती है।।1
- NH-39 पर जाम का झाम, तीन घंटे तक थमे रहे पहिए किसी की छूटी ट्रेन, तो कोई सामान लेकर निकला पैदल1
- सिमरिया सुबह से भीषण ठंड की वजह से लोगों का बुरा हाल लोगों घरों में रहने को मजबूर। लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त लगातार तापमान गिरा। आज का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।1
- *कमिश्नर ने पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी एवं सहायक यंत्री को किया निलंबित* *एसआईआर कार्य में लापरवाही एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थिति पर हुई कार्रवाई* ------------- कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अंतर्गत नो मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी कार्य में लापरवाही बरतने तथा प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी अजयगढ़ डॉ. अजय सचान एवं सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग अजयगढ़ अभिषेक धर द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पन्ना निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। संभाग कमिश्नर ने उक्त अधिकारियों का कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का द्योतक पाए जाने तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियमों के उल्लंघन पर निलंबन की कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में दोनों अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर एसआईआर का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था। नियुक्त अतिरिक्त एईआरओ द्वारा आईडी नहीं बनवाई गई और न ही लॉगिन किया गया। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार ने तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर निर्वाचन दायित्वों में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा था। संभागायुक्त ने जिला कलेक्टर के प्रस्ताव के अवलोकन और परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीयकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर निलंबन की कार्यवाही की है।1
- भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहिन संध्या शुक्ला जी के ओजस्वी उद्बोधन1
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