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मुजफ्फरनगर: अपहरण कर हत्या के मामले में 3 को फांसी, 1 को 7 साल की सजा मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे/एफटीसी-03 न्यायालय ने अपहरण कर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के मामले में तीन आरोपियों को मृत्युदंड व अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाले एक अन्य आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में साक्ष्य संकलन और मजबूत पैरवी के कारण आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई गई। मुजफ्फरनगर: अपहरण कर हत्या के मामले में 3 को फांसी, 1 को 7 साल की सजा मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे/एफटीसी-03 न्यायालय ने अपहरण कर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के मामले में तीन आरोपियों को मृत्युदंड व अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाले एक अन्य आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में साक्ष्य संकलन और मजबूत पैरवी के कारण आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई गई।

2 hrs ago
user_Shafeek Rajput Jila sangathan
Shafeek Rajput Jila sangathan
मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•
2 hrs ago

मुजफ्फरनगर: अपहरण कर हत्या के मामले में 3 को फांसी, 1 को 7 साल की सजा मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे/एफटीसी-03 न्यायालय ने अपहरण कर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के मामले में तीन आरोपियों को मृत्युदंड व अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाले एक अन्य आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में साक्ष्य संकलन और मजबूत पैरवी के कारण आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई गई। मुजफ्फरनगर: अपहरण कर हत्या के मामले में 3 को फांसी, 1 को 7 साल की सजा मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे/एफटीसी-03 न्यायालय ने अपहरण कर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के मामले में तीन आरोपियों को मृत्युदंड व अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाले एक अन्य आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में साक्ष्य संकलन और मजबूत पैरवी के कारण आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई गई।

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  • social media all apps shuru local public News Network aplod kare bhaiya ji namskar parnaam 🇮🇳🙏 Jai hind Jai Bharat follow like comment share Kare 7045735846
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    user_Sonu Kumar
    Sonu Kumar
    Local News Reporter मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•
    17 hrs ago
  • *दण्डित किये गये आरोपीगण-* *1.* सिंगोल अल्वी पुत्र मुन्तकी अली को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 11 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड *2.* सोनू उर्फ रिजवान पुत्र अजहर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड *3.* शालू उर्फ अरबाज पुत्र मशकूर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड *4.* दिनेश पुत्र कमलसिंह को धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड *प्रकरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा की बाईट-*
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    *दण्डित किये गये आरोपीगण-*
*1.* सिंगोल अल्वी पुत्र मुन्तकी अली को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 11 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड
*2.* सोनू उर्फ रिजवान पुत्र अजहर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड
*3.* शालू उर्फ अरबाज पुत्र मशकूर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में  मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड
*4.* दिनेश पुत्र कमलसिंह को धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड 
*प्रकरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा की बाईट-*
    user_Sachin Kumar
    Sachin Kumar
    पत्रकार मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•
    17 hrs ago
  • मुज़फ्फरनगर में सदर तहसील परिसर में चल रहे भाकियू (अराजनैतिक) के धरने के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब धरने पर बैठे कुलसवीर पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए। आरोप लगते ही मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ लोगों ने कुलसवीर पर चरथावल क्षेत्र में गेस प्लांट पर मिट्टी भराई में आरोप लगाया कि उन्होंने खनन मामले को लेकर आर्थिक लेन-देन किया है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई, जो धीरे-धीरे विवाद का रूप लेती चली गई। धरना स्थल पर मौजूद अन्य पदाधिकारियों और वरिष्ठ लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ।फिलहाल, इस घटना के बाद धरना स्थल पर माहौल तनावपूर्ण बना रहा, हालांकि किसी तरह की आधिकारिक शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है।
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    मुज़फ्फरनगर में सदर तहसील परिसर में चल रहे भाकियू (अराजनैतिक) के धरने के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब धरने पर बैठे कुलसवीर पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए। आरोप लगते ही मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ लोगों ने कुलसवीर पर चरथावल क्षेत्र में गेस प्लांट पर मिट्टी भराई में आरोप लगाया कि उन्होंने खनन मामले को लेकर आर्थिक लेन-देन किया है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई, जो धीरे-धीरे विवाद का रूप लेती चली गई।
धरना स्थल पर मौजूद अन्य पदाधिकारियों और वरिष्ठ लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ।फिलहाल, इस घटना के बाद धरना स्थल पर माहौल तनावपूर्ण बना रहा, हालांकि किसी तरह की आधिकारिक शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है।
    user_Satish Kaushik
    Satish Kaushik
    Local News Reporter मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•
    18 hrs ago
  • मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में की गयी प्रभावी व सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 06.04.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 द्वारा अपहरण कर हत्या करने तथा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को दबाने वाले 03 आरोपियों को मृत्युदण्ड व अर्थदण्ड तथा साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाले 01 आरोपी को 07 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। *दण्डित किये गये आरोपीगण-* *1.* सिंगोल अल्वी पुत्र मुन्तकी अली को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 11 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड *2.* सोनू उर्फ रिजवान पुत्र अजहर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड *3.* शालू उर्फ अरबाज पुत्र मशकूर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड *4.* दिनेश पुत्र कमलसिंह को धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड प्रकरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा की बाईट-
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    मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में की गयी प्रभावी व सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 06.04.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 द्वारा अपहरण कर हत्या करने तथा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को दबाने वाले 03 आरोपियों को मृत्युदण्ड व अर्थदण्ड तथा साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाले 01 आरोपी को 07 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
*दण्डित किये गये आरोपीगण-*
*1.* सिंगोल अल्वी पुत्र मुन्तकी अली को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 11 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड
*2.* सोनू उर्फ रिजवान पुत्र अजहर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड
*3.* शालू उर्फ अरबाज पुत्र मशकूर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में  मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड
*4.* दिनेश पुत्र कमलसिंह को धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड प्रकरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा की बाईट-
    user_Khindnews
    Khindnews
    मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•
    18 hrs ago
  • मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में की गयी प्रभावी व सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 06.04.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 द्वारा अपहरण कर हत्या करने तथा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को दबाने वाले 03 आरोपियों को मृत्युदण्ड व अर्थदण्ड तथा साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाले 01 आरोपी को 07 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। 1.* सिंगोल अल्वी पुत्र मुन्तकी अली को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 11 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड *2.* सोनू उर्फ रिजवान पुत्र अजहर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड *3.* शालू उर्फ अरबाज पुत्र मशकूर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड *4.* दिनेश पुत्र कमलसिंह को धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड प्रकरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा की बाईट-
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    मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय में की गयी प्रभावी व सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 06.04.2026 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 द्वारा अपहरण कर हत्या करने तथा साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को दबाने वाले 03 आरोपियों को मृत्युदण्ड व अर्थदण्ड तथा साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने वाले 01 आरोपी को 07 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
1.* सिंगोल अल्वी पुत्र मुन्तकी अली को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 11 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड
*2.* सोनू उर्फ रिजवान पुत्र अजहर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड
*3.* शालू उर्फ अरबाज पुत्र मशकूर खान को धारा 302/34,364,201 व 120 बी भादवि में  मृत्युदण्ड व 02 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड
*4.* दिनेश पुत्र कमलसिंह को धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड प्रकरण के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार वर्मा की बाईट-
    user_Khulasha news
    Khulasha news
    मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•
    18 hrs ago
  • जब आप कमल का बटन दबाते हैं तो गरीबों को पक्का आवास मिल जाता है।
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    जब आप कमल का बटन दबाते हैं तो गरीबों को पक्का आवास मिल जाता है।
    user_M News National digital
    M News National digital
    Local News Reporter मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•
    18 hrs ago
  • मुजफ्फरनगर। जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसान नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में गाँव कुटेसरा से किसानों ने जनपद मुख्यालय की ओर पैदल कूच शुरू किया। यह निर्णय गाँव में आयोजित एक बड़ी पंचायत में लिया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक किसान शामिल हुए। किसानों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था किसान विरोधी है और इसके लागू होने से बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। किसानों के कूच की सूचना मिलते ही चरथावल प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण दहिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। देर रात तक किसानों का पैदल मार्च जारी रहा। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे।
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    मुजफ्फरनगर। जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसान नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में गाँव कुटेसरा से किसानों ने जनपद मुख्यालय की ओर पैदल कूच शुरू किया।
यह निर्णय गाँव में आयोजित एक बड़ी पंचायत में लिया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक किसान शामिल हुए। किसानों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था किसान विरोधी है और इसके लागू होने से बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा।
किसानों के कूच की सूचना मिलते ही चरथावल प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण दहिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। देर रात तक किसानों का पैदल मार्च जारी रहा।
किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे।
    user_Aslam Tyagi
    Aslam Tyagi
    Local News Reporter मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•
    18 hrs ago
  • "भाजपा की साजिश कामयाब नहीं होगी, बंगाल में फोर्स भी लगा दी, अधिकारी भी पोस्ट कर दिए उसके बावजूद भी बंगाल की जनता आदरणीय ममता जी को जिता रही है।"
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    "भाजपा की साजिश कामयाब नहीं होगी, बंगाल में फोर्स भी लगा दी, अधिकारी भी पोस्ट कर दिए उसके बावजूद भी बंगाल की जनता आदरणीय ममता जी को जिता रही है।"
    user_M News National digital
    M News National digital
    Local News Reporter मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•
    18 hrs ago
  • मुज़फ्फरनगर में सदर तहसील परिसर में चल रहे भाकियू (अराजनैतिक) के धरने के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब धरने पर बैठे कुलसवीर पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए। आरोप लगते ही मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ लोगों ने कुलसवीर पर चरथावल क्षेत्र में गेस प्लांट पर मिट्टी भराई में आरोप लगाया कि उन्होंने खनन मामले को लेकर आर्थिक लेन-देन किया है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई, जो धीरे-धीरे विवाद का रूप लेती चली गई। धरना स्थल पर मौजूद अन्य पदाधिकारियों और वरिष्ठ लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ।फिलहाल, इस घटना के बाद धरना स्थल पर माहौल तनावपूर्ण बना रहा, हालांकि किसी तरह की आधिकारिक शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है।
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    मुज़फ्फरनगर में सदर तहसील परिसर में चल रहे भाकियू (अराजनैतिक) के धरने के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब धरने पर बैठे कुलसवीर पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए। आरोप लगते ही मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ लोगों ने कुलसवीर पर चरथावल क्षेत्र में गेस प्लांट पर मिट्टी भराई में आरोप लगाया कि उन्होंने खनन मामले को लेकर आर्थिक लेन-देन किया है। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई, जो धीरे-धीरे विवाद का रूप लेती चली गई।
धरना स्थल पर मौजूद अन्य पदाधिकारियों और वरिष्ठ लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ।फिलहाल, इस घटना के बाद धरना स्थल पर माहौल तनावपूर्ण बना रहा, हालांकि किसी तरह की आधिकारिक शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है।
    user_Ankit Kumar
    Ankit Kumar
    पत्रकार मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•
    18 hrs ago
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