उमरिया जिला न्यायालय में माननीय न्यायधीशों एवं अधिवक्ताओं की मौजूदगी में स्थानांतरण के दौरान माननीय अपर सत्र न्यायाधीश का विदाई समारोह परम्पराओं का निर्वाहन करते हुये,कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ ने शालश्रीफल एवं पुष्प गुच्छ देकर,उनका स्वागत किया गया,वहीँ-जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने कहा कि,उमरिया जिला न्यायालय से माननीय तृतीय अपरसत्र न्यायाधीश राम सहारे राज जी का स्थानांतरण धार के लिए हुआ है,माननीय न्यायाधीश राम सहारे राज जी की न्याय प्रणाली बहुत ही अच्छी और सराहनीय रही, उनका ब्योहार अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के प्रति बहुत ही अच्छा था,हम सभी अधिवक्ता गण उन्हें शुभकामनाएं देते हुये, ईश्वर से यही प्रार्थना करते है कि, वो जहाँ भी जाये तो अपनी न्याय का पताका फैलाते रहें,वो हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें,हम सभी अधिवक्ताओं की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं-जिला न्यायालय में आयोजित विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रिय प्रदर्शन शर्मा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरुण प्रताप सिंह,न्यायाधीश अहमद रजा, न्यायाधीश दीपक अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट वीणा खलको, पल्लवी सिंह, आशीष धुर्वे, सरफराज खान विधिक सेवा के सचिव मोहन डाबर सहित समस्त अधिवक्ता गण मौजूद रहे।
उमरिया जिला न्यायालय में माननीय न्यायधीशों एवं अधिवक्ताओं की मौजूदगी में स्थानांतरण के दौरान माननीय अपर सत्र न्यायाधीश का विदाई समारोह परम्पराओं का निर्वाहन करते हुये,कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस दौरान जिला अधिवक्ता संघ ने शालश्रीफल एवं पुष्प गुच्छ देकर,उनका स्वागत किया गया,वहीँ-जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने कहा कि,उमरिया जिला न्यायालय से माननीय तृतीय अपरसत्र न्यायाधीश राम सहारे राज जी का स्थानांतरण धार के लिए हुआ है,माननीय न्यायाधीश राम सहारे राज जी की न्याय प्रणाली बहुत ही अच्छी और सराहनीय रही, उनका ब्योहार अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों के प्रति बहुत ही अच्छा था,हम सभी अधिवक्ता गण उन्हें शुभकामनाएं देते हुये, ईश्वर से यही प्रार्थना करते है कि, वो जहाँ भी जाये तो अपनी न्याय का पताका फैलाते रहें,वो हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें,हम सभी अधिवक्ताओं की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं-जिला न्यायालय में आयोजित विदाई सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रिय प्रदर्शन शर्मा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरुण प्रताप सिंह,न्यायाधीश अहमद रजा, न्यायाधीश दीपक अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट वीणा खलको, पल्लवी सिंह, आशीष धुर्वे, सरफराज खान विधिक सेवा के सचिव मोहन डाबर सहित समस्त अधिवक्ता गण मौजूद रहे।
- आकाशवाणी रीवा से सुनिए चौपाल गणेश भाई और अवध भाई के साथ, सुनिए लोकगीत और अपनी बघेली को सपोर्ट कीजिए1
- Post by Bolti Divare1
- Post by Prime 24 News1
- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक कथित भूमि घोटाले के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नामजद 06 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकल पीठ द्वारा दिनांक 06 अप्रैल 2026 को पारित किया गया।1
- उज्जैन के पास बड़नगर के पास झालरिया गांव में 3 साल का मासूम बच्चा खुले बोरवेल में गिरा *बच्चा करीब 70 से 80 गहराई में फंसा हुआ है* *मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद* *रेस्क्यू जारी है बच्चे को निकालने में*1
- Post by उमेश पाठक सेमरिया रीवा1
- ✍️*रीवा ब्यरो चीफ रिप्पू पाण्डेय ✍️ रायपुर कर्चुलियान में आवास योजना राशि गड़बड़ी, हितग्राही को 1.20 लाख लौटाने का नोटिस* *पीएम आवास योजना में त्रुटि: गलत खाते में पहुंचे पैसे वापस न करने पर एफआईआर की चेतावनी* रायपुर कर्चुलियान। रायपुर कर्चुलियान जनपद पंचायत कार्यालय से आवास योजना से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में एक हितग्राही को 1,20,000 की राशि वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तकनीकी त्रुटि के चलते यह राशि गलत खाते में स्थानांतरित हो गई थी। नोटिस में उल्लेख है कि श्रीमती दीपक साकेत, पत्नी श्री राजा साकेत, ग्राम पंचायत रायपुर कर्चुलियान के खाते में यह राशि चली गई, जबकि योजना की पात्रता सूची में उनका नाम शामिल नहीं था। खाता संख्या में गलती होने के कारण भुगतान हो गया, जिसे संबंधित हितग्राही द्वारा आहरित भी कर लिया गया। जनपद पंचायत प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित महिला को निर्देशित किया है कि वह तीन दिनों के भीतर पूरी राशि जनपद पंचायत के निर्धारित बैंक खाते में जमा करें। इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रायपुर कर्चुलियान शाखा का खाता क्रमांक और आईएफएससी कोड भी नोटिस में स्पष्ट रूप से दिया गया है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं हितग्राही की होगी। इस मामले की प्रतिलिपि तत्कालीन सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक को भी भेजी गई है, ताकि वे आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर सकें। जनपद पंचायत प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता या त्रुटि को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।1
- Post by Bolti Divare1
- सचिन ने बताया कि उनके विरोधी यह कह रहे हैं आकर पंचायत में काम देख ले ऐसा कुछ नहीं है1