हरियाणा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जिनमें नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी-2026, और दयालु-1 योजना में संशोधन शामिल हैं। इसके साथ ही, एनसीआर जिलों में वाहनों को बदलने तथा 'नया सफर योजना' के तहत नए इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर में छूट का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। नई ट्रांसफर नीतियों के अंतर्गत, कर्मचारियों की ट्रांसफर के लिए रैंकिंग 120 अंकों वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से निर्धारित की जाएगी। वहीं, दयालु-1 योजना में किए गए संशोधनों से पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक सरल व सुगम होगी, जिसके तहत क्लेम प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है। मोटर वाहन कर से जुड़ी राहतों में, एनसीआर जिलों में BS-4 या उससे पुराने मानकों वाले ट्रकों और बसों को बदलने पर कर छूट मिलेगी। 'नया सफर योजना' के तहत, नए BS-6 या उससे उच्च मानकों वाले इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी। इसी प्रकार, पुराने अथवा इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी। यह मोटर वाहन कर छूट दोनों ही मामलों में 10 वर्षों की अवधि तक मान्य रहेगी, और योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के पंजीकरण पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पूर्णतः माफ किया जाएगा।
हरियाणा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जिनमें नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी-2026, और दयालु-1 योजना में संशोधन शामिल हैं। इसके साथ ही, एनसीआर जिलों में वाहनों को बदलने तथा 'नया सफर योजना' के तहत नए इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर में छूट का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। नई ट्रांसफर नीतियों के अंतर्गत, कर्मचारियों की ट्रांसफर के लिए रैंकिंग 120 अंकों वाले कंपोजिट स्कोरिंग फ्रेमवर्क से निर्धारित की जाएगी। वहीं, दयालु-1 योजना में किए गए संशोधनों से पात्र परिवारों को सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक सरल व सुगम होगी, जिसके तहत क्लेम प्रस्तुत करने की समय-सीमा को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है। मोटर वाहन कर से जुड़ी राहतों में, एनसीआर जिलों में BS-4 या उससे पुराने मानकों वाले ट्रकों और बसों को बदलने पर कर छूट मिलेगी। 'नया सफर योजना' के तहत, नए BS-6 या उससे उच्च मानकों वाले इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट दी जाएगी। इसी प्रकार, पुराने अथवा इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी ट्रक एवं बसों की खरीद पर 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट प्रदान की जाएगी। यह मोटर वाहन कर छूट दोनों ही मामलों में 10 वर्षों की अवधि तक मान्य रहेगी, और योजना के तहत खरीदे गए नए वाहनों के पंजीकरण पर रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पूर्णतः माफ किया जाएगा।
- मनीषा के पिता संजय कुमार ने भिवानी के उपायुक्त (DC) से मुलाकात की। इस मुलाकात के उपरांत उन्होंने एक बयान जारी किया है।1
- यह संदेश मनुष्य के अस्तित्व और उसकी पहचान पर केंद्रित है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति के गुण और अवगुण ही उसे परिभाषित करते हैं। इसके साथ ही, यह "जय श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे" के जयघोष के साथ एक भक्तिमय भावना व्यक्त करता है।1
- भिवानी जिले के कैरू स्थित एक पेट्रोल पंप पर स्कार्पियो सवार कुछ लोग तेल डलवाकर बिना भुगतान किए फरार हो गए। इस घटना के बाद पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्कार्पियो सवारों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया।1
- #श्री रविदास सेवा आश्रम चरखी दादरी की जमीन कब्जाने वाली संस्थाओं और कब्जा करवाने वाली संस्थाओं के सामने धरना देंगे #भूपेंदर दिसोदिया पंचायत समिति सदस्य चरखी दादरी थमनेल बनाए #श्री रविदास सेवा आश्रम चरखी दादरी की जमीन कब्जाने वाली संस्थाओं और कब्जा करवाने वाली संस्थाओं के सामने धरना देंगे #भूपेंदर दिसोदिया पंचायत समिति सदस्य चरखी दादरी थमनेल बनाए1
- जेवीवीएनएल उपखंड राजाखेड़ा के कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने बताया कि मंगलवार, 23 जून 2026 को राजाखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह व्यवधान 132 केवी जीएसएस दिघी से निकलने वाली 33 केवी मरैना लाइन के शटडाउन के कारण होगा। उन्होंने जानकारी दी कि 33/11 केवी जीएसएस नायला, नादोली और बसई से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडरों की विद्युत आपूर्ति सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बाधित रहेगी। इसी अवधि में, 33/11 केवी जीएसएस बिचोला से निकलने वाले 11 केवी फीडर समौना, बिचोला और देवखेड़ा बिचोला की विद्युत आपूर्ति सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाधित रहेगी। जेवीवीएनएल के अनुसार, इस निर्धारित अवधि में जीएसएस पर मेंटीनेंस का कार्य किया जाएगा।1
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी मंदीप कौर ने घोषणा की है कि संपत्ति पंजीकरण का काम अब पूरी तरह से पेपरलेस होगा। इस नई व्यवस्था के तहत, संपत्ति के पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से केवल फोटोग्राफ खिंचवाने हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जबकि अन्य सभी प्रक्रियाएं कागजी कार्रवाई के बिना पूरी की जा सकेंगी।1
- लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से 15 से ज्यादा बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस भयावह घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इस त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है।1