देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोरमा कोन्हौली निवासी मीरा देवी ने ग्राम न्यायालय चौरी-चौरा में अपने पति के खिलाफ एक वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने प्रताड़ना, घर से निकालने और भरण-पोषण न देने जैसे आरोप लगाए थे। इस मामले में न्यायालय ने आदेश दिया कि मीरा देवी को उनके वैवाहिक घर में रहने दिया जाए। न्यायालय के इसी आदेश का पालन करते हुए जब मीरा देवी अपनी ससुराल पहुँचीं, तो उनके ससुर गोकुलचन्द्र यादव ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया। सूचना मिलने पर रुद्रपुर पुलिस मौके पर पहुँची और गोकुलचन्द्र यादव को न्यायालय के आदेश के बारे में जानकारी दी। आरोप है कि इस दौरान गोकुलचन्द्र यादव ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस को आवश्यक बल प्रयोग कर न्यायालय के आदेश का पालन कराना पड़ा और मीरा देवी को उनके घर में प्रवेश दिलाया गया। पुलिस के अनुसार, मीरा देवी को घर में प्रवेश मिलने के बाद भी गोकुलचन्द्र यादव ने उन्हें मारपीट की धमकी दी। मीरा देवी की तहरीर के आधार पर, रुद्रपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351 और 352(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर सतेन्द्र राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन कराया गया है और प्राप्त शिकायत के आधार पर मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई जारी है।
देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कोरमा कोन्हौली निवासी मीरा देवी ने ग्राम न्यायालय चौरी-चौरा में अपने पति के खिलाफ एक वाद दायर किया था, जिसमें उन्होंने प्रताड़ना, घर से निकालने और भरण-पोषण न देने जैसे आरोप लगाए थे। इस मामले में न्यायालय ने आदेश दिया कि मीरा देवी को उनके वैवाहिक घर में रहने दिया जाए। न्यायालय के इसी आदेश का पालन करते हुए जब मीरा देवी अपनी ससुराल पहुँचीं, तो उनके ससुर गोकुलचन्द्र यादव ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया। सूचना मिलने पर रुद्रपुर पुलिस मौके पर पहुँची और गोकुलचन्द्र यादव को न्यायालय के आदेश के बारे में जानकारी दी। आरोप है कि इस दौरान गोकुलचन्द्र यादव ने पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस को आवश्यक बल प्रयोग कर न्यायालय के आदेश का पालन कराना पड़ा और मीरा देवी को उनके घर में प्रवेश दिलाया गया। पुलिस के अनुसार, मीरा देवी को घर में प्रवेश मिलने के बाद भी गोकुलचन्द्र यादव ने उन्हें मारपीट की धमकी दी। मीरा देवी की तहरीर के आधार पर, रुद्रपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351 और 352(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर सतेन्द्र राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन कराया गया है और प्राप्त शिकायत के आधार पर मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई जारी है।
- कुशीनगर में रुक-रुक हो रही बरसात किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इस अनुकूल मौसम के चलते अब तक 70% खेतों में रोपाई का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है।1
- देवरिया जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मदनपुर थाना पुलिस ने एक चोरी के मामले का सफल खुलासा किया है। इस कार्रवाई में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का एक मोटर पंप बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) आनन्द कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर सतेन्द्र राय के पर्यवेक्षण में मदनपुर पुलिस ने 6 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बहसुआ के बगीचे के पास से अनिकेत यादव और कृष्णा यादव उर्फ बड़े को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अनिकेत यादव पुत्र जितेन्द्र यादव तथा कृष्णा यादव उर्फ बड़े पुत्र भगवान यादव, दोनों निवासी ग्राम बहसुआ, थाना मदनपुर, जनपद देवरिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, 5 जुलाई की रात थाना मदनपुर क्षेत्र के ग्राम कोल्हुआ निवासी अनुराग पाण्डेय के खेत से सिंचाई में इस्तेमाल होने वाला मोटर पंप चोरी हो गया था। पीड़ित की तहरीर के आधार पर 6 जुलाई को थाना मदनपुर में मुकदमा संख्या 70/26, धारा 303(2) एवं 317(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पूछताछ और जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर चोरी गया मोटर पंप बरामद कर लिया। इस कार्रवाई के साथ ही थाना मदनपुर में दर्ज चोरी के इस मामले का सफल अनावरण हो गया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक राघवेन्द्र सिंह, उपनिरीक्षक अवधेश राम, कांस्टेबल अविनाश कुमार, आरक्षी दिनकर, आरक्षी अभिषेक यादव, आरक्षी मुकेश रावत तथा महिला आरक्षी सुनीता रावत सहित पुलिस टीम शामिल रही।2
- देवरिया की रजनी पाण्डेय को भाजपा प्रदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यह स्वागत उनके इस नए पद पर चुने जाने के उपलक्ष्य में किया गया।1
- देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर हुई एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन महिलाओं सहित कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया एक चाकू, एक लोहे का पाइप और दो डंडे भी बरामद किए हैं। इस मामले में आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है और सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर के निर्देश पर, अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) आनंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी के पर्यवेक्षण में, रामपुर कारखाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बरईपुर खास से विशुनपुर चिरकिहवा जाने वाले मार्ग पर स्थित पुलिया के पास से सभी आरोपियों को दबोचा। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 3 जुलाई 2026 को हुई थी, जब रास्ते के विवाद में हुई मारपीट के दौरान राजू विश्वकर्मा उर्फ चंदन को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी प्रीति शर्मा की तहरीर पर रामपुर कारखाना थाने में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, और विवेचना शुरू की गई थी। जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 190 और 4/25 आर्म्स एक्ट की धाराओं को भी बढ़ाया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अनुज कुमार सिंह, हितेश सिंह उर्फ आर्यन सिंह उर्फ भोलू सिंह, प्रेम सिंह उर्फ प्रदीप सिंह, गिरिजेश सिंह, गोरख सिंह, रानी देवी, दुर्गावती और सुभावती देवी उर्फ प्रभा देवी शामिल हैं। ये सभी आरोपी नौतन हथियागढ़, थाना रामपुर कारखाना के निवासी हैं। थानाध्यक्ष अश्वनी कुमार प्रधान के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, और पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है तथा साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।4