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बजरंग दल का इससे बड़ा कोई पाखंड नहीं हो सकता जब रामलला के मन्दिर में करोड़ों रुपयों की चंदा चोरी की गयी तब इनकी भावनायें आहत नहीं हुयी, जब बजरंगबली के हाथ में भाजपा का झंडा पकड़ाकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रथ के सामने नचाया तब इनकी भावनायें आहत नहीं हुयी, जब मोदी जी ने बजरंगबली की आकृति वाली पतंग उड़ाई तब इनकी भावनायें आहत नहीं हुयी किन्तु जब संसद के बाहर चंदा चोरी का नाट्य रूपांतरण कर चंदा चोरी को देश की जनता के सामने उजागर किया तो इनकी भावनायें आहत हो राजी हैं इससे बड़ा बहरूपियापन और पाखंड क्या होगा!
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बजरंग दल का इससे बड़ा कोई पाखंड नहीं हो सकता जब रामलला के मन्दिर में करोड़ों रुपयों की चंदा चोरी की गयी तब इनकी भावनायें आहत नहीं हुयी, जब बजरंगबली के हाथ में भाजपा का झंडा पकड़ाकर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रथ के सामने नचाया तब इनकी भावनायें आहत नहीं हुयी, जब मोदी जी ने बजरंगबली की आकृति वाली पतंग उड़ाई तब इनकी भावनायें आहत नहीं हुयी किन्तु जब संसद के बाहर चंदा चोरी का नाट्य रूपांतरण कर चंदा चोरी को देश की जनता के सामने उजागर किया तो इनकी भावनायें आहत हो राजी हैं इससे बड़ा बहरूपियापन और पाखंड क्या होगा!
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- 🚨 BREAKING NEWS "बजरंग दल का इससे बड़ा पाखंड नहीं" — विपक्ष का बड़ा हमला संसद परिसर में हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद बजरंग दल पर विपक्ष ने तीखा निशाना साधा। बयान में आरोप लगाया गया कि राम मंदिर चंदा मामले पर संगठन की भावनाएं आहत नहीं हुईं, लेकिन संसद के बाहर हुए नाट्य रूपांतरण के बाद विरोध किया जा रहा है। इस बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाज़ी तेज हो गई है। मामले पर अलग-अलग पक्ष अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए। #Breaking #Politics #Parliament #BajrangDal #RahulGandhi #SABNewsTak1
- *भोपाल: रिहायशी इलाकों की दुकानों पर नगर निगम की सख्ती* भोपाल नगर निगम ने रिहायशी कॉलोनियों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पहले चरण में अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़िया कला की 429 दुकानों, कार्यालयों, बैंकों और शोरूमों को नोटिस जारी किए गए। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत हो रही है। शहर भर में अब तक 1500 से ज़्यादा नोटिस जारी हो चुके हैं, अकेले गुरुवार को 589 नए नोटिस दिए गए। अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर के 19 भवन मालिकों को 24 घंटे में दुकानें बंद न करने पर सीलिंग की चेतावनी भी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर की रिहायशी बस्तियों में करीब 30 हजार दुकानों पर सीलिंग का खतरा है। व्यापारियों का कहना है कि वर्षों से टैक्स वसूलने के बाद अब इन दुकानों को अवैध बताना अन्यायपूर्ण है। साथ ही कई नोटिसों में तारीख और अफसर का नाम न होने से उनकी कानूनी वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला अदालत तक पहुंच गया है — अरेरा अलर्ट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचने की कोशिश की है, वहीं भोपाल हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर है। अब यह विवाद सिर्फ दुकानदारों और निगम तक सीमित न रहकर रहवासी संगठनों और अदालतों तक फैल चुका है। गुलिस्तां टाइम्स डिजिटल भोपाल (म.प्र.)1
- *भोपाल: रिहायशी इलाकों की दुकानों पर नगर निगम की सख्ती* भोपाल नगर निगम ने रिहायशी कॉलोनियों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पहले चरण में अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़िया कला की 429 दुकानों, कार्यालयों, बैंकों और शोरूमों को नोटिस जारी किए गए। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत हो रही है। शहर भर में अब तक 1500 से ज़्यादा नोटिस जारी हो चुके हैं, अकेले गुरुवार को 589 नए नोटिस दिए गए। अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर के 19 भवन मालिकों को 24 घंटे में दुकानें बंद न करने पर सीलिंग की चेतावनी भी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर की रिहायशी बस्तियों में करीब 30 हजार दुकानों पर सीलिंग का खतरा है। व्यापारियों का कहना है कि वर्षों से टैक्स वसूलने के बाद अब इन दुकानों को अवैध बताना अन्यायपूर्ण है। साथ ही कई नोटिसों में तारीख और अफसर का नाम न होने से उनकी कानूनी वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला अदालत तक पहुंच गया है — अरेरा अलर्ट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचने की कोशिश की है, वहीं भोपाल हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर है। अब यह विवाद सिर्फ दुकानदारों और निगम तक सीमित न रहकर रहवासी संगठनों और अदालतों तक फैल चुका है। गुलिस्तां टाइम्स डिजिटल भोपाल (म.प्र.) *भोपाल: रिहायशी इलाकों की दुकानों पर नगर निगम की सख्ती* भोपाल नगर निगम ने रिहायशी कॉलोनियों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। पहले चरण में अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर और बावड़िया कला की 429 दुकानों, कार्यालयों, बैंकों और शोरूमों को नोटिस जारी किए गए। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत हो रही है। शहर भर में अब तक 1500 से ज़्यादा नोटिस जारी हो चुके हैं, अकेले गुरुवार को 589 नए नोटिस दिए गए। अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर के 19 भवन मालिकों को 24 घंटे में दुकानें बंद न करने पर सीलिंग की चेतावनी भी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर की रिहायशी बस्तियों में करीब 30 हजार दुकानों पर सीलिंग का खतरा है। व्यापारियों का कहना है कि वर्षों से टैक्स वसूलने के बाद अब इन दुकानों को अवैध बताना अन्यायपूर्ण है। साथ ही कई नोटिसों में तारीख और अफसर का नाम न होने से उनकी कानूनी वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला अदालत तक पहुंच गया है — अरेरा अलर्ट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खींचने की कोशिश की है, वहीं भोपाल हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर है। अब यह विवाद सिर्फ दुकानदारों और निगम तक सीमित न रहकर रहवासी संगठनों और अदालतों तक फैल चुका है। गुलिस्तां टाइम्स डिजिटल भोपाल (म.प्र.)1
- राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ VHP-बजरंग दल का जोरदार विरोध राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ VHP-बजरंग दल का जोरदार विरोध1
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