प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार मनीष कुमार ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी (लेखा), सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) मुख्य परीक्षा दिनांक 03 सितंबर 2025 को प्रातः 9:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक तथा अपरान्ह 2:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक एवं दिनांक 04 सितंबर 2025 को प्रातः 9:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक एकल परीक्षा केंद्र परीक्षा भवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में आयोजित किया जाना है। उक्त केंद्र में परीक्षा को नकल विहीन, पारदर्शिता, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस -पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू की जाती है। मनीष कुमार प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार मनीष कुमार ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी (लेखा), सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) मुख्य परीक्षा दिनांक 03 सितंबर 2025 को प्रातः 9:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक तथा अपरान्ह 2:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक एवं दिनांक 04 सितंबर 2025 को प्रातः 9:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक एकल परीक्षा केंद्र परीक्षा भवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में आयोजित किया जाना है। उक्त केंद्र में परीक्षा को नकल विहीन, पारदर्शिता, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस -पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू की जाती है। मनीष कुमार प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 (पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निषेधाज्ञा पारित की जाती है। उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा। परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
- एक और नए बाबा जी1
- गणित की दुनिया में 0 से अनंत तक की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर संख्या के बाद एक और बड़ी संख्या मौजूद होती है। यही कारण है कि गणित में “आख़िरी नंबर” जैसा कोई सिद्धांत नहीं है। संख्या रेखा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। यह अवधारणा हमें सिखाती है कि संख्याएँ बिना किसी सीमा के बढ़ती और घटती रह सकती हैं। #Infinity #MindBlowingFacts #MathFacts #DidYouKnow #KnowledgeReels #ExploreMore1
- Apna Gao Shyamiwala1
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- DSP के साथ करोड़पति व्यापारी का इलू इलू वायरल चेकबाउंस ने ख़त्म किया पंचवर्षीय इश्कनामा छत्तीसगढ़ की DSP और व्यापारी के प्यार का चिट्ठा चर्चा में मैडम की ख़ूबसूरती पर लुटा दिए करोड़ों1
- श्री राम चरित मानस1
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