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kya shikaha vibhag duara scholarship ka bjt nhi hai kya ki janbujkar pareshan kar kar rhe hai fees ki bharne ke liye to date btate hai scholarship nhi aayi to Koch bhi nahi 2025 ki scholarship nhi aa rhi hai students pareshan ho Raha hai shikayat cm help line par bhi kiye lekin kuch bhi nahi hua hai
Ghanshyam bamniya
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- बुरहानपुर किसान ने बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। जर्जर बिजली का तार टूटने से किसान की लाखों रुपए की फसल हुई जलकर राख। बुरहानपुर जिले के ग्राम बख्खारी मै बिजली का तार टूटने से किसान की 5 एकड़ मै मक्के की फसल मै लगी भीषण आग, फसल के साथ सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले महंगे ड्रिप सिस्टम और पाइप भी जलकर नष्ट हो गए, मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का भरसक प्रयास किया और दमकल विभाग को सूचित किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सफल जलकर राख हो गई। वही इस आगजनी की घटना का जिम्मेदार किसान ने बिजली विभाग को बताया है। किसान के अनुसार बिजली विभाग को जर्जर तार होने की शिकायत दे दी थी, फिर भी काफी समय होने के बाद भी तार नहीं बदला गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, किसान ने कहा मेने कर्ज लेकर और जमा पूंजी से फसल उगाई थी, अब किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।1
- MP Board Pattern Change: खत्म हुआ सप्लीमेंट्री एग्जाम, अब पास और फेल दोनों दे सकेंगे दूसरी परीक्षा..... . . . #MPBoard #EducationUpdate #ExamPatternChange #BoardExams #SecondChanceExam #StudentRelief #EducationSystem #MPNews1
- शिवसेना जिला प्रमुख गणेश भावसार ने बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जबलपुर में एमपी संख्या 137/2026 (श्रीमती मीना वर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य) दिनांक: 26-03-2026 श्री साकेत अग्रवाल - याचिकाकर्ता के अधिवक्ता। श्री नवीन आहूजा - प्रतिवादी संख्या 1/राज्य के सरकारी अधिवक्ता। श्री जुबिन प्रसाद - प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता। प्रतिवादी/नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि जिस भूमि पर खाद्य क्षेत्र के लिए अस्थायी दुकानें बनाई जानी हैं, वह नवचंडी मेला क्षेत्र की सीमा दीवार के बाहर है। हालाँकि, इस न्यायालय के इस विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में कि क्या 16 एकड़ भूमि, जिसे नवचंडी मेले के लिए अलग रखा गया था और नगर निगम के आम सभा के दिनांक 31.01.1996 के प्रस्ताव के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अलग रखा गया है, प्रतिवादी/नगर निगम के विद्वान वकील इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। खंडवा नगर निगम के आयुक्त से अनुरोध है कि वे एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करें जिसमें यह बताया जाए कि जिस भूमि पर खाद्य क्षेत्र प्रस्तावित है, वह 16 एकड़ भूमि का हिस्सा है या उससे बाहर है। यह हलफनामा सीमा दीवार के मामले में आवश्यक नहीं है, बल्कि खाद्य क्षेत्र के स्थान के मामले में आवश्यक है कि क्या यह 16 एकड़ भूमि क्षेत्र के भीतर है या उससे बाहर है।1
- Post by ललित दुबे ( पत्रकार )1
- Post by (स्टार मध्य प्रदेश समाचार)1
- Post by Masood Javed Qadri1
- Post by Arjun Ray1
- Opinion Poll 2026: बंगाल में चौथी बार बनेगी ममता सरकार? हो गया साफ! ......1