पति की बेरहमी से हत्या, खून साफ कर शव सूटकेस में छिपाया… पत्नी को मिली उम्रकैद ➡️जशपुर जिले के बहुचर्चित संतोष भगत हत्याकांड में न्यायालय ने ऐतिहासिक एवं कठोर निर्णय सुनाते हुए आरोपी पत्नी मंगरीता भगत (उम्र 45 वर्ष) को अपने पति की नृशंस हत्या करने तथा साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। ➡️ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 07 नवम्बर 2025 की रात्रि थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत ग्राम भिंजपुर में घरेलू विवाद के दौरान आरोपी पत्नी ने रसोई में रखे , सील-पत्थर से पति संतोष भगत के सिर एवं कान के समीप कई प्राणघातक वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने फर्श पर फैले रक्त के धब्बों को साफ किया तथा शव को मोड़कर एक बड़े ट्रॉली सूटकेस में ठूंसकर छिपा दिया, ताकि अपराध के साक्ष्य नष्ट किए जा सकें। दिनांक 09 नवम्बर 2025 को मृतक की पुत्री एवं परिजनों द्वारा घर का ताला खोलने पर सूटकेस के भीतर शव मिलने से पूरे मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर थाना दुलदुला पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से विवेचना प्रारंभ की। प्रकरण की विवेचना के दौरान निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के अनुरूप ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य संकलित किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय अभिमत, एफएसएल रिपोर्ट, मेमोरेंडम, जप्ती एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने आरोपी के विरुद्ध अपराध को पूरी तरह सिद्ध किया। एफएसएल जांच में सूटकेस, सील-पत्थर, आरोपी के कपड़ों एवं अन्य जप्त वस्तुओं पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई। ➡️न्यायालय में अपर लोक अभियोजक श्रीमती पुष्पा सिंह ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत एवं तार्किक श्रृंखला प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया कि घटना केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई है। अभियोजन की प्रभावी पैरवी से सहमत होते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री बलराम कुमार देवांगन, कुनकुरी ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया। ➡️निर्णय में न्यायालय ने कहा कि अपने ही पति की नृशंस हत्या कर शव को सूटकेस में छिपाने का प्रयास केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाओं एवं पारिवारिक मूल्यों के क्षरण का गंभीर उदाहरण है। ऐसे जघन्य अपराध में किसी भी प्रकार की नरमी न्याय एवं समाज दोनों के हित में स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा ➡️ धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) – सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड। 🔹 धारा 238(क) भारतीय न्याय संहिता (BNS) – 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड। ➡️जशपुर पुलिस गंभीर अपराधों की निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं प्रभावी विवेचना कर दोषियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।
पति की बेरहमी से हत्या, खून साफ कर शव सूटकेस में छिपाया… पत्नी को मिली उम्रकैद ➡️जशपुर जिले के बहुचर्चित संतोष भगत हत्याकांड में न्यायालय ने ऐतिहासिक एवं कठोर निर्णय सुनाते हुए आरोपी पत्नी मंगरीता भगत (उम्र 45 वर्ष) को अपने पति की नृशंस हत्या करने तथा साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। ➡️ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 07 नवम्बर 2025 की रात्रि थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत ग्राम भिंजपुर में घरेलू विवाद के दौरान आरोपी पत्नी ने रसोई में रखे , सील-पत्थर से पति संतोष भगत के सिर एवं कान के समीप कई प्राणघातक वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने फर्श पर फैले रक्त के धब्बों को साफ किया तथा शव को मोड़कर एक बड़े ट्रॉली सूटकेस में ठूंसकर छिपा दिया, ताकि अपराध के साक्ष्य नष्ट किए जा सकें। दिनांक 09 नवम्बर 2025 को मृतक की पुत्री एवं परिजनों द्वारा घर का ताला खोलने पर सूटकेस के भीतर शव मिलने से पूरे मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर थाना दुलदुला पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से विवेचना प्रारंभ की। प्रकरण की विवेचना के दौरान निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के अनुरूप ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य संकलित किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय अभिमत, एफएसएल रिपोर्ट, मेमोरेंडम, जप्ती एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने आरोपी के विरुद्ध अपराध को पूरी तरह सिद्ध किया। एफएसएल जांच में सूटकेस, सील-पत्थर, आरोपी के कपड़ों एवं अन्य जप्त वस्तुओं पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई। ➡️न्यायालय में अपर लोक अभियोजक श्रीमती पुष्पा सिंह ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत एवं तार्किक श्रृंखला प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध किया कि घटना केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई है। अभियोजन की प्रभावी पैरवी से सहमत होते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री बलराम कुमार देवांगन, कुनकुरी ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया। ➡️निर्णय में न्यायालय ने कहा कि अपने ही पति की नृशंस हत्या कर शव को सूटकेस में छिपाने का प्रयास केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाओं एवं पारिवारिक मूल्यों के क्षरण का गंभीर उदाहरण है। ऐसे जघन्य अपराध में किसी भी प्रकार की नरमी न्याय एवं समाज दोनों के हित में स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा ➡️ धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) – सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड। 🔹 धारा 238(क) भारतीय न्याय संहिता (BNS) – 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड। ➡️जशपुर पुलिस गंभीर अपराधों की निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं प्रभावी विवेचना कर दोषियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।
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- क्रिस्टल जुबली समारोह सह लोयोला दिवस" धूमधाम से संपन्न, 'ज़ेवेरियन ऐक्मे' पत्रिका का हुआ लोकार्पण* रामप्रवेश गुप्ता *संत जेवियर्स महाविद्यालय महुआडांड़ में 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का जश्न* महुआडांड़ संत जेवियर्स महाविद्यालय (स्वायत्त), महुआडांड़ में शुक्रवार को क्रिस्टल जुबली समारोह सह लोयोला दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। संस्था की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का यह उत्सव विद्यार्थियों, शिक्षकों और अतिथियों के लिए प्रेरणादायी रहा।कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे पवित्र मिस्सा पूजा के साथ हुई। महाविद्यालय परिवार ने संस्था की निरंतर प्रगति और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना की।समारोह के मुख्य अतिथि Bishop Theodore Mascarenhas, SFX, बिशप, रोमन कैथोलिक डायोसिस ऑफ डाल्टनगंज_ थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आईक्यूएसी सदस्य मोहम्मद तनवीर, फादर अशोक नगेसिया, सिस्टर प्रिस्का और फादर बर्थोलोमियो उपस्थित थे। महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने अतिथियों का आदिवासी नृत्य, पुष्पगुच्छ और शॉल से आत्मीय स्वागत किया।प्राचार्य डॉ. फादर एम. के. जोश ने स्वागत भाषण में महाविद्यालय की उपलब्धियों और भावी योजनाओं पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों ने स्वागत नृत्य, नागपुरी लोकनृत्य, दक्षिण भारतीय नृत्य और लोयोला के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।इस अवसर पर महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका ज़ेवेरियन ऐक्मे का लोकार्पण भी किया गया। पत्रिका में संस्थान की शैक्षणिक, शोध और सांस्कृतिक उपलब्धियों को स्थान दिया गया है।मुख्य अतिथि बिशप थियोडोर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा शिक्षा केवल नौकरी का माध्यम नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया है। जीवन में अनुशासन, सेवा और नैतिक मूल्यों को अपनाकर आगे बढ़ें।उन्होंने सभी को क्रिस्टल जुबली की शुभकामनाएं दीं।आईक्यूएसी सदस्य मोहम्मद तनवीर ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नवाचार को संस्थान की पहचान बताते हुए विद्यार्थियों से समाज के प्रति उत्तरदायी बनने का आह्वान किया।कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर शशि शेखर और सुश्री सुष्मिता नाग ने किया। अंत में शालिनी बारा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। समापन पर सभी के बीच मिठाई वितरित की गई। पूरे दिन परिसर उत्साह और सौहार्द से भरा रहा।4
- सिसई के बंटी कॉम्प्लेक्स में 'M K शू सेंटर' का भव्य उद्घाटन, एक जोड़ी जूते के साथ मोजा मुफ्त सिसई मेन स्थित बंटी कॉम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर नए प्रतिष्ठान 'M K शू सेंटर' का शुभारंभ हो गया है। दुकान का विधिवत उद्घाटन जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती राशिद कलाम के द्वारा विशेष दुआ कराकर किया गया। उद्घाटन समारोह के मौके पर परिसर में भारी संख्या में स्थानीय लोग और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्रतिष्ठान के संचालक एम डी हाशिम ने बताया कि ग्राहकों के लिए कैंपस, एशियन, स्पार्क, नाइकी और लखानी जैसी सभी नामी व ब्रांडेड कंपनियों के जूता, चप्पल और सैंडल का विशाल संग्रह उपलब्ध कराया गया है। ग्राहकों के लिए एक विशेष उद्घाटन ऑफर की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि दुकान से किसी भी कंपनी का एक जोड़ी जूता खरीदने पर ग्राहकों को एक सेट मोजा बिल्कुल मुफ्त (फ्री) दिया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह को सफल बनाने में सदर सलमान अली, संजय वर्मा, मकीन अंसारी, कासिम, शाहनवाज, राजा, रब्बानी, अशरद, अफरोज अंसारी सहित कई स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही। सभी ने संचालक को नई दुकान की शुरुआत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं।2
- पेपर लीक मामले पर फूटा छात्रों का गुस्सा, झारखंड की सड़कों पर जोरदार आंदोलन.? #reels #delhi #jharkhand #viral #ranchi #HemantSoren #police #school #teacher #paper #new1
- छत्तीसगढ़ तलाईपाली कोल माईनस पोर्जेक्ट पचपटेल का काम चल रहा है N P C ka hai1
- 🚨 *दो चोर व चोरी का माल खरीदने वाला बर्तन व्यवसायी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने सुलझाया दो चोरी का मामला* 🚨 *आरोपियों ने सुभाष नगर के सूने मकान और भवानी शंकर षडंगी कॉलोनी के निर्माणाधीन मकान में किये थे चोरी* 🚨 *आरोपियों से चोरी गैस सिलेंडर, चांदी का पायल, तांबा तार व वारदात में प्रयुक्त बाइक जब्त* *30 जुलाई, रायगढ़*। एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर कोतवाली थाना टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा कर दो आरोपियों तथा चोरी का सामान खरीदने वाले एक व्यवसायी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। गिरफ्तार आरोपियों में एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे एवं निशानदेही पर चोरी के गैस सिलेंडर, चांदी का पायल, निर्माणाधीन मकान से चोरी किए गए तांबा तार तथा चोरी में प्रयुक्त टीवीएस मोटरसाइकिल बरामद की है। *पहला मामला* सुभाष नगर निवासी अभिमन्यु सागर की रिपोर्ट से जुड़ा है। प्रार्थी 9 जुलाई को अपने परिवार सहित गांव गया था। 11 जुलाई को लौटने पर घर का ताला टूटा मिला तथा दो एचपी गैस सिलेंडर, सोने का हार, चांदी के पायल, किराना व दुकान का सामान सहित करीब 90 हजार रुपये की चोरी होना पाया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 372/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। *दूसरा मामला* भवानी शंकर षडंगी कॉलोनी फेस-1 स्थित निर्माणाधीन मकान का है, जहां 15 जुलाई को लगभग 90 हजार रुपये कीमत के कॉपर केबल, विद्युत पैनल, बोर्ड एवं अन्य बिजली सामग्री चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान बीती रात मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के संदेही विवेक सारथी अपने नाबालिग साथी के साथ टीवीएस मोटरसाइकिल क्रमांक CG-13 M-6010 से कोतरारोड ओवरब्रिज के पास घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने दोनों चोरी की वारदातें स्वीकार कर लीं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सुभाष नगर के सूने मकान का ताला लोहे की रॉड से तोड़कर दो गैस सिलेंडर, चांदी का पायल और किराना सामान चोरी किया था। चोरी किया गया किराना सामान स्वयं उपयोग कर लिया गया, जबकि गैस सिलेंडर को श्याम टॉकीज रोड स्थित अल्का स्टील में बेच दिया गया। वहीं निर्माणाधीन मकान से चोरी किए गए कॉपर केबल का प्लास्टिक जलाकर लगभग चार किलोग्राम तांबा निकालकर उसी दुकान संचालक को 2,400 रुपये में बेच दिया गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी का गैस सिलेंडर, जला हुआ तांबा तार, विधि से संघर्षरत बालक के कब्जे से एक जोड़ी चांदी का पायल तथा विवेक सारथी से चोरी में प्रयुक्त टीवीएस मोटरसाइकिल जब्त की। पूछताछ में अल्का स्टील के संचालक संजय कुमार नानकानी ने चोरी का गैस सिलेंडर एवं तांबा तार खरीदना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रकरण में धारा 317(2),3(5) BNS बढ़ाया गया, विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड तथा दोनों आरोपियों को सक्षम न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है । पूरे मामले की सफल विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक विजय एक्का, उप निरीक्षक ऐनु देवांगन, प्रशिक्षु उप निरीक्षक हर्ष चन्द्राकर, एएसआई कोसो जगत, प्रधान आरक्षक हेमंत चन्द्रा, आरक्षक कमलेश यादव एवं आरक्षक कोमल तिवारी की सराहनीय भूमिका रही। कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई से दो लंबित चोरी के मामलों का सफल खुलासा हुआ है तथा चोरी के माल की खरीद-फरोख्त करने वालों के विरुद्ध भी सख्त संदेश गया है। 👉🏻 *एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का संदेश* *"चोरी करने वालों के साथ-साथ चोरी का सामान खरीदने वालों पर भी रायगढ़ पुलिस समान रूप से कठोर कार्रवाई कर रही है। चोरी के माल की खरीद-फरोख्त अपराध को बढ़ावा देती है, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।"* *गिरफ्तार आरोपी* - 1. विवेके सारथी पिता राकेश सारथी 27 साल निवासी बापूनगर रायगढ़ बाना कोतवाली जिला रायगढ़ 2. संजय कुमार नानकानी पिता स्व. मुरलीधर नानकानी उम्र 50 साल निवासी कच्ची खोली सिन्धी कालोनी चकचर नगर थाना चक्रधर नगर जिला रायगढ़ 3. एक विधि से संघर्षरत बालक ।4