गैंगस्टर एक्ट में दोषी करारः सचिन को 2 साल की जेल, 5 हजार रुपये जुर्माना बागपत न्यायालय ने गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में आरोपी सचिन को दोषी करार दिया है। उसे दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद आया है। अभियुक्त सचिन, पुत्र महेंद्र, निवासी आवास विकास कॉलोनी, कस्बा एवं थाना बड़ौत, जनपद बागपत के खिलाफ थाना बड़ौत मे गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति मे उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकारी अधिवक्ता एडवोकेट इंदरपाल ने बताया कि न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर यह निर्णय सुनाया है। पुलिस अधिकारियों ने इसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और मजबूत अभियोजन का परिणाम बताया। अधिकारियों का कहना है कि जनपद में अपराध और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
गैंगस्टर एक्ट में दोषी करारः सचिन को 2 साल की जेल, 5 हजार रुपये जुर्माना बागपत न्यायालय ने गैंगस्टर अधिनियम के एक मामले में आरोपी सचिन को दोषी करार दिया है। उसे दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद आया है। अभियुक्त सचिन, पुत्र महेंद्र, निवासी आवास विकास कॉलोनी, कस्बा एवं थाना बड़ौत, जनपद बागपत के खिलाफ थाना बड़ौत मे गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति मे उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकारी अधिवक्ता एडवोकेट इंदरपाल ने बताया कि न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर यह निर्णय सुनाया है। पुलिस अधिकारियों ने इसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और मजबूत अभियोजन का परिणाम बताया। अधिकारियों का कहना है कि जनपद में अपराध और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
- दिल्ली: सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा, "राम मंदिर चंदा चढ़ावा पूरे राष्ट्र का सवाल है, दिल्ली: सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा, "राम मंदिर चंदा चढ़ावा पूरे राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है...इस विषय पर पूरा राष्ट्र एक साथ है...अफसोस है कि एक महीने से ज्यादा हो गया है और सरकार कुछ नहीं कर रही है...इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी..."1
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- आप सभी को #_जगत_न्यूज़_24 परिवार की तरफ से अगस्त माह के पहले शनिवार की हार्दिक शुभकामनाएं।1
- राजधानी लखनऊ के थाना गोसाईगंज क्षेत्रांतर्गत दो पक्षों के मध्य हुयी मारपीट की घटना में घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के संबंध में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो0 मुस्ताक द्वारा दी गई बाइट!!1
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- शामली(गढ़ीपुख्ता)। गढ़ीपुख्ता पुलिस ने अवैध तमंचा व दो कारतूस के साथ आरोपी को दबोचा। शामली जनपद में पुलिस अधीक्षक एन.पी. सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग अभियान के तहत थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुर्सलीन पुत्र खुर्शीद, निवासी ग्राम पलठेड़ी, थाना गढ़ीपुख्ता, जनपद शामली के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा तथा दो जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए।पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना गढ़ीपुख्ता में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया के साथ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।1