मनोरंजन जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें गीतकार, संगीतकार और गायक मनोज सोनवानी अपने नए धमाकेदार गीत "पार्टी है भाई की" के साथ दर्शकों और संगीत प्रेमियों के बीच आने की तैयारी में हैं। इस गीत को पूरी तरह से पार्टी, उत्साह और जश्न के रंगों से सराबोर बताया जा रहा है, जिसमें शानदार बीट्स, जोशीले बोल और जबरदस्त संगीत का तड़का लगाया गया है। यह गाना युवाओं को झूमने पर मजबूर करने के लिए तैयार है और शादी, बर्थडे, दोस्तों की महफिल या किसी भी सेलिब्रेशन में माहौल को और भी रंगीन बनाने की क्षमता रखता है। "पार्टी है भाई की" में मस्ती, दोस्ती और जश्न का ऐसा संगम है जो हर उम्र के श्रोताओं को पसंद आने की उम्मीद है। संगीत प्रेमियों के बीच इस गाने को लेकर अभी से उत्सुकता देखी जा रही है। मनोज सोनवानी का यह गीत, जिसे "साल का सबसे धमाकेदार पार्टी सॉन्ग" और "नया डांस एंथम" बताया जा रहा है, बहुत जल्द रिलीज़ होगा और धमाल मचाने के लिए तैयार है।
मनोरंजन जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें गीतकार, संगीतकार और गायक मनोज सोनवानी अपने नए धमाकेदार गीत "पार्टी है भाई की" के साथ दर्शकों और संगीत प्रेमियों के बीच आने की तैयारी में हैं। इस गीत को पूरी तरह से पार्टी, उत्साह और जश्न के रंगों से सराबोर बताया जा रहा है, जिसमें शानदार बीट्स, जोशीले बोल और जबरदस्त संगीत का तड़का लगाया गया है। यह गाना युवाओं को झूमने पर मजबूर करने के लिए तैयार है और शादी, बर्थडे, दोस्तों की महफिल या किसी भी सेलिब्रेशन में माहौल को और भी रंगीन बनाने की क्षमता रखता है। "पार्टी है भाई की" में मस्ती, दोस्ती और जश्न का ऐसा संगम है जो हर उम्र के श्रोताओं को पसंद आने की उम्मीद है। संगीत प्रेमियों के बीच इस गाने को लेकर अभी से उत्सुकता देखी जा रही है। मनोज सोनवानी का यह गीत, जिसे "साल का सबसे धमाकेदार पार्टी सॉन्ग" और "नया डांस एंथम" बताया जा रहा है, बहुत जल्द रिलीज़ होगा और धमाल मचाने के लिए तैयार है।
- रायगढ़ पुलिस द्वारा महिला एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों पर संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिले में एक विशेष 'अभियान संवेदना' चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत, महिला संबंधी शिकायतों और लैंगिक अपराधों के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर त्वरित वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में, महिला थाना रायगढ़ पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के आरोप में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पहले मामले में, एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के पिता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई कि ढिमरापुर निवासी आरोपी विकास नामदेव (25 वर्ष) का उनके परिवार में आना-जाना था। आरोपी और उसके परिजनों ने बालिका के बालिग होने पर उससे विवाह करने की बात कही थी, जिसके बाद आरोपी का घर आना-जाना बढ़ गया और वह बालिका को अपने घर भी ले जाता था। शिकायत के अनुसार, मार्च 2024 में विकास नामदेव ने नाबालिग को अपने घर ले जाकर शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और लगातार विवाह का आश्वासन देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी ने नाबालिग की अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए थे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे अपने प्रभाव में रखता था। पीड़िता द्वारा परिवार को घटना की जानकारी दिए जाने पर महिला थाना में अपराध क्रमांक 55/2026 के तहत धारा 65(1) बीएनएस, 4, 6 पॉक्सो एक्ट में अपराध दर्ज किया गया। महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विकास नामदेव को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसका मोबाइल फोन जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। दूसरे मामले में, चक्रधरनगर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपनी 15 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, 2 जून 2026 की रात को परिवार के सभी सदस्य भोजन करके सो गए थे। देर रात जब महिला की नींद खुली तो उसकी पुत्री बिस्तर पर नहीं मिली। परिजनों द्वारा आसपास तलाश करने पर बालिका नहीं मिली। अगले दिन सुबह बालिका अभिनेश चौहान के घर मिली। बालिका से पूछताछ करने पर उसने बताया कि 2 जून 2026 की रात करीब 11:30 बजे अभिनेश चौहान जबरदस्ती उसे अपने घर ले गया और अपने कमरे में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए तथा परिवार वालों को मारने की धमकी भी दी। परिवार में सलाह करने के बाद, 5 जून को नाबालिग लड़की की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए वे महिला थाना आए। महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त द्वारा आरोपी पर अपराध क्रमांक 56/2026 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल आरोपी अभिनेश चौहान (26 साल) को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।3
- शक्ति जिले के भद्री चौक में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रेलर की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद, आक्रोशित ग्रामीणों ने तत्काल विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम कर दिया।1
- छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है, जहाँ 21 लाख रुपये की लागत से एक सड़क का निर्माण किया गया है। हालांकि, इस सड़क निर्माण में एक बड़ी खामी यह है कि इसके साथ बनाई जाने वाली नाली गायब है।1
- कोरबा जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विशेष जांच अभियान चलाया गया है।1
- छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक घटना सामने आई है जहाँ रिश्तेदारों को समझाने पहुंचे कुछ लोगों के ऊपर रिवाल्वर से फायरिंग की गई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।1
- कोरबा जिले में मल्हार पुलिस ने छेड़खानी के एक आरोपी मकान मालिक को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर एक नाबालिग मजदूर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप है, जिसे वह पुणे ले जाने की जिद कर रहा था। पीड़िता ने पुलिस को दिए लिखित आवेदन में बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ रोजी-मजदूरी के लिए आरोपी के मकान पर जाती थी। शिकायत के अनुसार, दिनांक 15 मई, 2026 को आरोपी ने नाबालिग बच्ची को पुणे घूमने का झांसा दिया और उसके हाथ-बाह पकड़कर उसे किस किया। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर तत्काल अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी को तलब कर पूछताछ की गई, जिसने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी लड़की को पुणे भगाने की फिराक में था। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इस पूरी कार्रवाई में रहीमस्तूरी चौकी मल्हार पुलिस के उप निरीक्षक अवधेश सिंह, प्रधान आरक्षक मनोज और आरक्षक श्यामलाल सोनवानी ने विशेष योगदान दिया। पुलिस ने बताया है कि आरोपी पूर्व में भी छेड़छाड़ की ऐसी ही कार्रवाई में शामिल रह चुका है।1
- कोरबा जिले में सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर इन निर्माणों में बड़ी अनियमितताओं या किसी 'बड़े खेल' की आशंका जताई जा रही है, जिससे सड़क की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।1
- आवास योजना की राशि को लेकर हुए एक विवाद के चलते भाई की हत्या का मामला सामने आया है। इस जघन्य अपराध में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।1
- जिलेभर में कुल 26 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई है।1