नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना चाईबासा, 01 अगस्त 2026: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। मंझारी थाना कांड संख्या-20/2022, दिनांक 21 मार्च 2022 के तहत दर्ज मामले में अभियुक्त रामलाल बिरूवा उर्फ रामलाल मुण्डा (पिता स्व. गुरुचरण बिरूवा उर्फ गुरुचरण मुण्डा), निवासी खेडियाघर टोला सोड़ासाई, थाना मंझारी, जिला पश्चिमी सिंहभूम पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का आरोप था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 376(2)(i) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर मामले का विचारण विशेष पोक्सो केस संख्या-18/2022 के रूप में किया गया। मामले की सुनवाई के उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने 01 अगस्त 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) तथा 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना का दंड भी दिया गया। न्यायालय के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध जघन्य अपराधों के मामलों में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना चाईबासा, 01 अगस्त 2026: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। मंझारी थाना कांड संख्या-20/2022, दिनांक 21 मार्च 2022 के तहत दर्ज मामले में अभियुक्त रामलाल बिरूवा उर्फ रामलाल मुण्डा (पिता स्व. गुरुचरण बिरूवा उर्फ गुरुचरण मुण्डा), निवासी खेडियाघर टोला सोड़ासाई, थाना मंझारी, जिला पश्चिमी सिंहभूम पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का आरोप था। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 376(2)(i) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर मामले का विचारण विशेष पोक्सो केस संख्या-18/2022 के रूप में किया गया। मामले की सुनवाई के उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने 01 अगस्त 2026 को अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) तथा 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत तीन वर्ष के कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माना का दंड भी दिया गया। न्यायालय के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध जघन्य अपराधों के मामलों में न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
- JPSC/JSSC भर्ती घोटाले के विरोध में भाजयुमो का आक्रोश मार्च, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन चाईबासा: भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो), पश्चिमी सिंहभूम के नेतृत्व में शनिवार को झारखंड में JPSC, JSSC, उत्पाद सिपाही सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती घोटालों के विरोध में जिला मुख्यालय चाईबासा में आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च की शुरुआत गीता पेट्रोल पंप, कॉलेज मोड़ से हुई, जहां से कार्यकर्ता और छात्र समर्थक नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। इसके बाद राज्यपाल के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया।1
- सोच के देखो लोग बीमारी से मार रहे हैं बच्चे खासकर इस के बारे मे जगह के शुरू न्यूज़ लोकल ऐप में शिकायत कर रहे हैं हो सकता है कि कोई इन लोगों पर ध्यान नहीं देता होगा इसी कारण यह लोग इस तरह कर रहे हैं लेकिन इन लोगों का कोई मजबूरी नहीं समझ रहा है बड़े तो बड़े खासकर बच्चे मर रहे हैं इस जगह पर क्या इस जगह पर सुविधा नहीं मिलेगी हॉस्पिटल या मेडिकल का ऐसे में तो इन लोगों का भरोसा ही उड़ जाएगा किसी पर से भी और यही नहीं जो शिकायत कर रहे हैं उनका भी सरकार और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए जय हिंद1
- रवि गुप्ता की रिपोर्ट शुरू ऐप न्यूज़ चैनल जेपीएससी सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन सरायकेला-खरसावां में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जेपीएससी सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में शनिवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा युवाओं के साथ न्याय करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के उपरांत भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जेपीएससी सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस अवसर पर भाजपा नगर कमेटी, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी एवं जिला कमेटी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेगी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार से भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने की मांग करते हुए युवाओं को समयबद्ध न्याय दिलाने की अपील की। रवि गुप्ता शुरू ऐप न्यूज़ चैनल4
- Goilkera ke gamhariya Panchayat ka kara gaon se paral chok tak nikla huwa sadak hai Reporter sukram champia Goilkera ke gamhariya Panchayat ka kara gaon se paral chok tak nikla sadak itna kara hai mat boliye sarkar kya kar raha kya pata reportar Sukram champia1
- आभार कार्यक्रम, मंत्री दीपक बिरुवा और जिला के विधायक हुए शामिल। लाभुकों को 226 करोड़ की परिसम्पत्तियों का किया गया वितरण। चाईबासा के कोल्हान विश्वविद्यालय सभागार में आज जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में झारखंड सरकार भू-राजस्व और परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा के साथ जिला के सभी विधायक शामिल हुए। मौके पर सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को 226 करोड़ की परिसम्पत्तियों का वितरण किया गया। जिसमें मईया सम्मान योजना और पेंशन योजनाओं का डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन ट्रांसफर, आवास योजना, छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में परिसर में लगाए गए कई स्टॉलों का मंत्री और विधायकों ने निरीक्षण किया। Byte - दीपक बिरुवा, भू-राजस्व और परिवहन मंत्री, झारखंड सरकार1
- घर से सोने की आभूषणों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार घर से सोने की आभूषणों की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार चक्रधरपुर पुलिस ने पुराना बस्ती के एक घर में सोने की चेन, अंगूठी समेत अन्य सामानों की चोरी की घटना का सफल उद्भेदन करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किए आभूषण बरामद किए हैं। गिरफ्तार दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार, 30 जून 2026 को चक्रधरपुर पुराना बस्ती निवासी बासुदेव प्रधानI ने अपने घर में चोरी होने की लिखित शिकायत चक्रधरपुर थाना में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 73/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया। वादी ने बताया था कि अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर सोने की चेन, अंगूठी समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी के निर्देशन में थाना प्रभारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। टीम ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन, गुप्त सूचना संग्रह और तकनीकी जांच के आधार पर संदिग्धों की पहचान की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने साकेत रजक (25 वर्ष), निवासी पुराना बस्ती तथा मंगरा मुण्डा (24 वर्ष), निवासी कुम्भाटोली, चक्रधरपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। आरोपियों ने कुछ दिन पूर्व दर्ज चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 72/2026 में भी अपनी भूमिका स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए सामानों में सोने जैसा गले का चैन तथा सोने जैसी दो टूटी हुई चूड़ियां बरामद की हैं। आपको बता दे की आरोपियों ने सोना बेच बाइक भी ख़रीदा था l पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी साकेत रजक के विरुद्ध पूर्व में भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं, जबकि मंगरा मुण्डा का भी आपराधिक इतिहास रहा है। छापामारी दल में एएसपी सह एसडीपीओ डॉ. सैयद मुस्तफा हाशमी, चक्रधरपुर थाना प्रभारी अवधेश कुमार, राम प्रताप सिंह, सुनील कुमार पाण्डेय, बिरबल चौबे एवं दिलीप कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।1