बिना नोटिस खाता फ्रीज करना अनुचित,न्यायालय ने दिए तत्काल संचालन के निर्देश कभी-कभी प्रशासनिक कार्रवाई की जल्दबाजी आम नागरिकों के अधिकारों पर भारी पड़ जाती है, लेकिन न्यायपालिका ऐसे मामलों में संतुलन कायम करने का काम करती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया, जहां माननीय न्यायालय ने एक कर्मचारी को बड़ी राहत प्रदान की। प्रकरण के अनुसार, संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से एक राशि प्राप्त हुई थी, जिसे उसने तत्परता दिखाते हुए तत्काल वापस कर दिया। इसके बावजूद जांच एजेंसी ने बिना किसी पूर्व सूचना के उसका बैंक खाता फ्रीज कर दिया, जिससे उसे अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस कार्रवाई के विरुद्ध कर्मचारी ने न्यायालय की शरण ली, मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि बिना ठोस आधार और उचित प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति के बैंक खाते को फ्रीज करना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश देते हुए जांच एजेंसी को कहा कि वे अनावश्यक रूप से खाते को होल्ड न रखें और तत्काल प्रभाव से खाते का संचालन बहाल किया जाए। साथ ही, विवादित राशि को नियमानुसार जमा कराने के लिए याचिकाकर्ता को तीन माह की समयावधि प्रदान की गई है।न्यायालय के इस निर्णय को न केवल पीड़ित पक्ष के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह प्रशासनिक कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत भी माना जा रहा है।
बिना नोटिस खाता फ्रीज करना अनुचित,न्यायालय ने दिए तत्काल संचालन के निर्देश कभी-कभी प्रशासनिक कार्रवाई की जल्दबाजी आम नागरिकों के अधिकारों पर भारी पड़ जाती है, लेकिन न्यायपालिका ऐसे मामलों में संतुलन कायम करने का काम करती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया, जहां माननीय न्यायालय ने एक कर्मचारी को बड़ी राहत प्रदान की। प्रकरण के अनुसार, संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से एक राशि प्राप्त हुई थी, जिसे उसने तत्परता दिखाते हुए तत्काल वापस कर दिया। इसके बावजूद जांच एजेंसी ने बिना किसी पूर्व सूचना के उसका बैंक खाता फ्रीज कर दिया, जिससे उसे अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस कार्रवाई के विरुद्ध कर्मचारी ने न्यायालय की शरण ली, मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि बिना ठोस आधार और उचित प्रक्रिया का पालन किए किसी व्यक्ति के बैंक खाते को फ्रीज करना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश देते हुए जांच एजेंसी को कहा कि वे अनावश्यक रूप से खाते को होल्ड न रखें और तत्काल प्रभाव से खाते का संचालन बहाल किया जाए। साथ ही, विवादित राशि को नियमानुसार जमा कराने के लिए याचिकाकर्ता को तीन माह की समयावधि प्रदान की गई है।न्यायालय के इस निर्णय को न केवल पीड़ित पक्ष के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि यह प्रशासनिक कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत भी माना जा रहा है।
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- *इंदौर में किराया मांगने पर ई-रिक्शा चालक पर हमला, चाकू से धमकी देने का आरोप* इंदौर। शहर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक अनोखा और गंभीर मामला सामने आया है। यहां ई-रिक्शा चालक द्वारा किराया मांगने पर सवारी और उसके परिजनों द्वारा चालक पर हमला किए जाने का आरोप लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ई-रिक्शा चालक पवन बैरागी अपनी सवारी को गंतव्य तक छोड़ने के बाद जब किराया मांगने लगा, तभी सवारी और उसके माता-पिता ने कथित रूप से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने चाकू निकालकर चालक को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद घायल चालक ने थाना सदर बाजार पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है,,,,, इंदौर से संवाददाता कमलेश मौर्य की रिपोर्ट1
- हिंदूवादी बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का एक विडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है जिसमें वह पश्चिम बंगाल में मछली खाते हुए नज़र आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर कभी मंच से मास मच्छी की दुकानें बंद करने और सनातन धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ़ ख़ुद मछली खाते नज़र आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं 👇1
- महू पीतमपुर मार्ग स्थित चिनार कॉलोनी में बम विस्फोट की घटना हुई इसमें दो व्यक्ति घायल हो गए ज्ञात रहे कि यह कॉलोनी सेना की फायरिंग रेंज के पास है । आज सुबह सेवा की फायरिंग रेंज का एक बम कॉलोनी की सड़क पर आ कर गिरा जिससे वहां से निकल रहे दो व्यक्ति घायल हो गए।3
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- प्रेस नोट दिनांक – 22.04.26 थाना-नागौद जिला सतना ( म.प्र ) नागौद पुलिस को मिली बडी सफलता नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महो0 एवं पुलिस उप महानिरीक्षक महो0 रीवा जोन रीवा के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक महोदय , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महो0 सतना एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नागौद के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी निरी. अशोक पाण्डेय के नेतृत्व में निम्नानुसार कार्यवाही की गई – - दिनांक 30.03.26 को फरियादी उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 30/03/26 को सुबह करीबन 11.00 बजे छोटी बहन घर से बिना बताये कही चली गई थी, जो काफी देर तक घर वापस नही आई, तब मोबाईल में फोन लगाये जो बंद बता रहा था तब पता तलाश आस पडौस गांव मोहल्ला व नात रिश्तेदारी में कही कोई पता नही चला, मुझे शक है कि मेरे नाबालिक बहन को कोई व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना अप्रह्ता एवं अग्यात आरोपी की पता तलाश की गई जो दौरान पता तलाश संदेही का लोकेशन गुरूग्राम हरियाणा में होने से अप्रह्ता एवं संदेही को दस्ताय किया गया संदेही आरोपी पवन ढीमर पिता दिनेश ढीमर उम्र 22 वर्ष निवासी अटरा थाना नागौद द्वारा नाबालिक लड़की की बहला फुसलाकर भगा ले जाना तथा दुष्कर्म करने से आरोपी के विरूद्ध दुष्कर्म की धारा एवं पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया । गिरफ्तारआरोपी - पवन ढीमर पिता दिनेश ढीमर उम्र 22 वर्ष निवासी अटरा थाना नागौद म प्र सराहनी भूमिका – निरीक्षक अशोक पाण्डेय ,उनिरी राजेन्द्र वर्मा ,उनिरी अजीत वर्मा (सायवर सेल प्रभारी ) प्रआर 160 रामकिशोर प्रजापति ,प्रआर 611 संतोष सिंह1
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