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अध्यक्ष प्रत्याशी तारा खातून के पक्ष समाजसेवी फिरोज खान ने चलाया जनसंपर्क अभियान अध्यक्ष प्रत्याशी तारा खातून के समर्थन में समाजसेवी फिरोज खान ने सभी 20 वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके अलावा जगह - जगह नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया। फिरोज खान ने आम लोगो से अध्यक्ष प्रत्याशी तारा खातून के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की।
पब्लिक न्यूज
अध्यक्ष प्रत्याशी तारा खातून के पक्ष समाजसेवी फिरोज खान ने चलाया जनसंपर्क अभियान अध्यक्ष प्रत्याशी तारा खातून के समर्थन में समाजसेवी फिरोज खान ने सभी 20 वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इसके अलावा जगह - जगह नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया। फिरोज खान ने आम लोगो से अध्यक्ष प्रत्याशी तारा खातून के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की।
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- भारत में दहेज लेना या देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) के तहत एक गंभीर कानूनी अपराध है। इस कानून की धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेने या देने पर कम से कम 5 साल की कैद और ₹15,000 या दहेज की रकम (जो भी अधिक हो) का जुर्माना हो सकता है। S3WaaS +2 दहेज से संबंधित प्रमुख कानून और सजा: दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (धारा 3): दहेज लेने/देने पर न्यूनतम 5 साल की सजा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (धारा 4): दहेज की मांग करने पर 6 महीने से 2 साल तक की जेल और ₹10,000 तक का जुर्माना। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A: शादी के बाद दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर 3 साल तक की कैद। IPC की धारा 304-B: विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत (दहेज मृत्यु) पर कम से कम 7 साल से आजीवन कारावास। Vikaspedia +2 दहेज का लेन-देन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों पक्षों द्वारा किया जा सकता है, जो कानूनन दंडनीय है।1
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