हरियाणा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों और नियमों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम, 2026 शामिल हैं, जिसके तहत नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक तय किए गए हैं और रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 और हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों के बाद, स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को अब नगर पालिका या नगर निगम से अलग व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कैबिनेट ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन अध्यादेश, 2026 को भी स्वीकृति दी है। नए प्रावधानों के अनुसार, हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को उन पात्र आवेदकों को शामलात देह भूमि बेचने की अनुमति देने का अधिकार होगा, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी भूमि पर अपने मकान बनाए हैं। एक अन्य निर्णय में, हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में संशोधन के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को मजबूत करना है, जिसके तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 करने का निर्णय लिया गया है।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण अध्यादेशों और नियमों को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम, 2026 शामिल हैं, जिसके तहत नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक तय किए गए हैं और रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 और हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों के बाद, स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को अब नगर पालिका या नगर निगम से अलग व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। कैबिनेट ने हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन अध्यादेश, 2026 को भी स्वीकृति दी है। नए प्रावधानों के अनुसार, हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक को उन पात्र आवेदकों को शामलात देह भूमि बेचने की अनुमति देने का अधिकार होगा, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी भूमि पर अपने मकान बनाए हैं। एक अन्य निर्णय में, हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में संशोधन के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को मजबूत करना है, जिसके तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 करने का निर्णय लिया गया है।
- मनीषा के पिता संजय कुमार ने भिवानी के उपायुक्त (DC) से मुलाकात की। इस मुलाकात के उपरांत उन्होंने एक बयान जारी किया है।1
- यह संदेश मनुष्य के अस्तित्व और उसकी पहचान पर केंद्रित है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति के गुण और अवगुण ही उसे परिभाषित करते हैं। इसके साथ ही, यह "जय श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे" के जयघोष के साथ एक भक्तिमय भावना व्यक्त करता है।1
- भिवानी जिले के कैरू स्थित एक पेट्रोल पंप पर स्कार्पियो सवार कुछ लोग तेल डलवाकर बिना भुगतान किए फरार हो गए। इस घटना के बाद पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्कार्पियो सवारों का पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया।1
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- दर्शकों को हरियाणा की आज की 50 प्रमुख खबरें देखने के लिए आमंत्रित किया गया है, और उनसे आगे भी जुड़े रहने का आग्रह किया गया है।1
- जेवीवीएनएल उपखंड राजाखेड़ा के कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने बताया कि मंगलवार, 23 जून 2026 को राजाखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह व्यवधान 132 केवी जीएसएस दिघी से निकलने वाली 33 केवी मरैना लाइन के शटडाउन के कारण होगा। उन्होंने जानकारी दी कि 33/11 केवी जीएसएस नायला, नादोली और बसई से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडरों की विद्युत आपूर्ति सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बाधित रहेगी। इसी अवधि में, 33/11 केवी जीएसएस बिचोला से निकलने वाले 11 केवी फीडर समौना, बिचोला और देवखेड़ा बिचोला की विद्युत आपूर्ति सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाधित रहेगी। जेवीवीएनएल के अनुसार, इस निर्धारित अवधि में जीएसएस पर मेंटीनेंस का कार्य किया जाएगा।1
- लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से 15 से ज्यादा बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस भयावह घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इस त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है।1