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भीलवाड़ा के खातन खेड़ी गांव में चंबल विभाग की टीम ने अवैध पानी चोरी पर बड़ी कार्रवाई की। सुबह-सुबह घरों में चल रही 13 अवैध पानी की मोटरें जब्त की गईं और तीन-चार कनेक्शन भी काटे गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में पकड़े जाने पर मोटर जब्त होने के साथ ₹1100 का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
Rajendra Dhanopiya
भीलवाड़ा के खातन खेड़ी गांव में चंबल विभाग की टीम ने अवैध पानी चोरी पर बड़ी कार्रवाई की। सुबह-सुबह घरों में चल रही 13 अवैध पानी की मोटरें जब्त की गईं और तीन-चार कनेक्शन भी काटे गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भविष्य में पकड़े जाने पर मोटर जब्त होने के साथ ₹1100 का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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- भीलवाड़ा के बनेड़ा में 'अपना संस्थान' पिछले 317 हफ्तों से तालाबों और कुओं जैसे जल स्रोतों की सफाई कर रहा है। भीषण गर्मी को देखते हुए, संस्था ने ग्रामीणों की मदद से चार केंद्रों पर पशु-पक्षियों के लिए वॉटर पॉन्ड बनवाकर पानी भरवाया। यह पुनीत कार्य हर मौसम में निरंतर जारी रहेगा, ताकि जंगली जानवर और पशु अपनी प्यास बुझा सकें।4
- के रास्ते पर खड़े-खड़े हैं रोड बहुत फूट रहा है परेशानी ह1
- राजस्थान में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में अपराध दर को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ बनाना है।1
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- सुनो कितना दर्द था, कितने दिन में मिला सफ़ल ईलाज आयुष हॉस्पिटल आकाशवाणी चौराहा गांधी नगर चितौड़गढ़1
- माता-पिता, भाई, बहन या रिश्तेदार — अगर कोई इंसान किसी बालिग व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी, जबरदस्ती या अमानवीय व्यवहार करता है, तो उसे सिर्फ “परिवार का मामला” कहकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सम्मान और संस्कार का मतलब संरक्षण होता है, डर और हिंसा नहीं। किसी की इच्छा कुचलकर, उसे पीटकर या मानसिक रूप से तोड़कर कभी अच्छा भविष्य नहीं बनाया जा सकता। समाज को यह समझना होगा कि रिश्तों की मर्यादा वहीं तक है जहां तक इंसानियत और कानून की सीमा बनी रहे। और जो भी माता-पिता, भाई-बहन या परिजन बालिग बच्चों पर जबरदस्ती और दबाव बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी बेगुनाह की जिंदगी झूठी शान की भेंट ना चढ़े। ✍️ प्रताप दास1
- राजस्थान के गृह विभाग ने मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पूरे प्रदेश में केवल जिला कलेक्टर, SDM, ACM और तहसीलदार सहित चार अधिकारी ही इन्हें जारी कर सकेंगे। यह कदम प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।1