हाईकोर्ट ने बरसाना देहात प्रधान के अधिकार किये बहाल प्रधान की याचिका पर डबल बेंच ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला नगर पंचायत बरसाना में विलीन कर दी गई थी बरसाना देहात ग्राम पंचायत बरसाना। नगर पंचायत बरसाना में विलीन हो चुकी है गाजीपुर ग्राम पंचायत को हाईकोर्ट के आदेश पर बहाल कर दिया गया। कोर्ट का आदेश आ जाने से जहाँ बरसाना नगर पंचायत में खलबली मच गई है, वहीं बरसाना देहात ग्राम पंचायत के प्रधान सहित सदस्यों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई है। योगी सरकार द्वारा नगर पंचायत बरसाना में शामिल किए गए 11 गांवों में से एक ग्राम पंचायत बरसाना देहात के अधिकार को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद अन्य ग्राम प्रधानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ आई है। फिलहाल प्रशासन द्वारा ग्राम प्रधान को उनके अधिकार अभी नहीं सौंपे गये है। इस मामले में जिले के आलाधिकारी असमंजस की स्थिति में नजर आ रहें है। 13 अक्तूबर 2022 को योगी सरकार ने अधिसूचना जारी कर बरसाना नगर पंचायत का सीमा विस्तार किया था। जिसमें 11 गांवों को शामिल किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से बरसाना देहात, गाजीपुर, संकेत, आजनोख, श्रीनगर, करहला, चिकसोली, मानपुर, डभाला, खोर, ऊंचागांव को शामिल किया गया। वहीं ग्राम पंचायत बरसाना देहात की प्रधान बीना देवी सहित अन्य प्रधानों ने उक्त अधिसूचना के खिलाफ आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उक्त गांवों को नगर पंचायत में शामिल कर लिया। जिसके बाद उक्त अधिसूचना के खिलाफ प्रधान बीना देवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसमें बिना देवी ने तर्क दिया है कि उनकी ग्राम पंचायत में 80 प्रतिशत लोग गरीब है। धार्मिक क्षेत्र में भी बरसाना देहात की खुद की पहचान है। वहीं सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच के न्यायधीश अंजनी कुमार मिश्र और जयंत बनर्जी ने ग्राम पंचायत बरसाना देहात के अधिकार को बाहर करने के आदेश शासन को दिए है। जिसके बाद उक्त आदेश की प्रति लेकर प्रधान बीना देवी उनके पति राजू शर्मा ने जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी से मुलाकात की और आदेश की एक प्रति भी सौंपी। इसके साथ उन्होंने जिलाधिकारी से भी मुलाकात की। प्रधान प्रतिनिधि दीपू पंडित ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर पंचायत राज अधिकारी ने उनके अधिकार फिलहाल मौखिक रूप से बहाल कर दिए है। दस दिन के अंदर पूरे अधिकार का लिखित आदेश जारी कर दिया जायेगा । वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राम पंचायत बरसाना देहात के अधिकार बहाल होने के चलते अन्य ग्राम प्रधानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर है। उन्हें भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि जल्द उनके भी अधिकार बहाल हो सकते है। वर्जन -- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त हो गई है। कई विभागों से जुड़ा मामला है, न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए विधिक राय ली जा रही है और शासन के निर्देशानुसार उचित कार्रवाई की जायेगी ----- किरण चौधरी, जिला पंचायत राज अधिकारी मथुरा
हाईकोर्ट ने बरसाना देहात प्रधान के अधिकार किये बहाल प्रधान की याचिका पर डबल बेंच ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला नगर पंचायत बरसाना में विलीन कर दी गई थी बरसाना देहात ग्राम पंचायत बरसाना। नगर पंचायत बरसाना में विलीन हो चुकी है गाजीपुर ग्राम पंचायत को हाईकोर्ट के आदेश पर बहाल कर दिया गया। कोर्ट का आदेश आ जाने से जहाँ बरसाना नगर पंचायत में खलबली मच गई है, वहीं बरसाना देहात ग्राम पंचायत के प्रधान सहित सदस्यों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई है। योगी सरकार द्वारा नगर पंचायत बरसाना में शामिल किए गए 11 गांवों में से एक ग्राम पंचायत बरसाना देहात के अधिकार को हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद अन्य ग्राम प्रधानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ आई है। फिलहाल प्रशासन द्वारा ग्राम प्रधान को उनके अधिकार अभी नहीं सौंपे गये है। इस मामले में जिले के आलाधिकारी असमंजस की स्थिति में नजर आ रहें है। 13 अक्तूबर 2022 को योगी सरकार ने अधिसूचना जारी कर बरसाना नगर पंचायत का सीमा विस्तार किया था। जिसमें 11 गांवों को शामिल किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से बरसाना देहात, गाजीपुर, संकेत, आजनोख, श्रीनगर, करहला, चिकसोली, मानपुर, डभाला, खोर, ऊंचागांव को शामिल किया गया। वहीं ग्राम पंचायत बरसाना देहात की प्रधान बीना देवी सहित अन्य प्रधानों ने उक्त अधिसूचना के खिलाफ आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उक्त गांवों को नगर पंचायत में शामिल कर लिया। जिसके बाद उक्त अधिसूचना के खिलाफ प्रधान बीना देवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसमें बिना देवी ने तर्क दिया है कि उनकी ग्राम पंचायत में 80 प्रतिशत लोग गरीब है। धार्मिक क्षेत्र में भी बरसाना देहात की खुद की पहचान है। वहीं सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच के न्यायधीश अंजनी कुमार मिश्र और जयंत बनर्जी ने ग्राम पंचायत बरसाना देहात के अधिकार को बाहर करने के आदेश शासन को दिए है। जिसके बाद उक्त आदेश की प्रति लेकर प्रधान बीना देवी उनके पति राजू शर्मा ने जिला पंचायत राज अधिकारी किरण चौधरी से मुलाकात की और आदेश की एक प्रति भी सौंपी। इसके साथ उन्होंने जिलाधिकारी से भी मुलाकात की। प्रधान प्रतिनिधि दीपू पंडित ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर पंचायत राज अधिकारी ने उनके अधिकार फिलहाल मौखिक रूप से बहाल कर दिए है। दस दिन के अंदर पूरे अधिकार का लिखित आदेश जारी कर दिया जायेगा । वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राम पंचायत बरसाना देहात के अधिकार बहाल होने के चलते अन्य ग्राम प्रधानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर है। उन्हें भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि जल्द उनके भी अधिकार बहाल हो सकते है। वर्जन -- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त हो गई है। कई विभागों से जुड़ा मामला है, न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए विधिक राय ली जा रही है और शासन के निर्देशानुसार उचित कार्रवाई की जायेगी ----- किरण चौधरी, जिला पंचायत राज अधिकारी मथुरा
- Post by मथुरा से लक्ष्मण सिंह पत्रकार1
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