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मऊगंज में NH 135 पर सड़क हादसे का खौफनाक ‘लाइव वीडियो’ : मौत की रेस का वो आखिरी मंजर, जिसे देख कांप उठेगा हर दिल, स्टंटबाजी और चीखों के बीच ट्रेलर से टकराकर एक ही परिवार के तीन सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, कैमरे में कैद हुआ जिंदगी का आखिरी पल! रिपोर्ट — दीपक सिंह गहरवार विस्तार न्यूज़ मऊगंज मो.8965074130

2 hrs ago
user_Lavkesh singh
Lavkesh singh
Voice of people मऊगंज, रीवा, मध्य प्रदेश•
2 hrs ago

मऊगंज में NH 135 पर सड़क हादसे का खौफनाक ‘लाइव वीडियो’ : मौत की रेस का वो आखिरी मंजर, जिसे देख कांप उठेगा हर दिल, स्टंटबाजी और चीखों के बीच ट्रेलर से टकराकर एक ही परिवार के तीन सगे भाइयों की दर्दनाक मौत, कैमरे में कैद हुआ जिंदगी का आखिरी पल! रिपोर्ट — दीपक सिंह गहरवार विस्तार न्यूज़ मऊगंज मो.8965074130

More news from Rewa and nearby areas
  • उन्नाव में बिहार कोतवाली में इंस्पेक्टर का तालिबानी अंदाज... युवक को बेल्ट और लात-घूसों से पीटते वीडियो वायरल....गाली-गलौज और पिटाई के दौरान मस्ती के मूड में दिखे इंस्पेक्टर.. बिहार कोतवाली परिसर में इंस्पेक्टर राहुल सिंह द्वारा युवक को पीटने का वीडियो वायरल । इंस्पेक्टर युवक पर पहले पटा उठाते दिख रहे है बाद में थप्पड़ व लातों से मारते हुए वीडियो में ' कैद ' हुए । इंस्पेक्टर पिटाई के दौरान गाली-गलौज के बीच मस्ती के अंदाज में दिख रहे हैं। इंस्पेक्टर का पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है । इंस्पेक्टर के मुताबिक दिसंबर माह का वीडियो है , नशेबाज युवक था । नशेबाज को डराने के लिए ऐसा किया गया था- इंस्पेक्टर । बिहार कोतवाली परिसर का मामला
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    उन्नाव में बिहार कोतवाली में इंस्पेक्टर का तालिबानी अंदाज... युवक को बेल्ट और लात-घूसों से पीटते वीडियो वायरल....गाली-गलौज और पिटाई के दौरान मस्ती के मूड में दिखे इंस्पेक्टर.. बिहार कोतवाली परिसर में इंस्पेक्टर राहुल सिंह द्वारा युवक को पीटने का वीडियो वायरल । इंस्पेक्टर युवक पर पहले पटा उठाते दिख रहे है बाद में थप्पड़ व लातों से मारते हुए वीडियो में ' कैद ' हुए । इंस्पेक्टर पिटाई के दौरान गाली-गलौज के बीच मस्ती के अंदाज में दिख रहे हैं। इंस्पेक्टर का पिटाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है । इंस्पेक्टर के मुताबिक दिसंबर माह का वीडियो है , नशेबाज युवक था । नशेबाज को डराने के लिए ऐसा किया गया था- इंस्पेक्टर । बिहार कोतवाली परिसर का मामला
    user_पब्लिक मीडिया न्यूज़ चैनल
    पब्लिक मीडिया न्यूज़ चैनल
    Local News Reporter Mauganj, Rewa•
    13 hrs ago
  • विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल जिला मऊगंज द्वारा आज नासिक TCS जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में हुए लव जेहाद के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन जेहादी आतंक बाद का पुतला फूंकते हुए इनसे निपटे की भरी हुंकार समाज की बहन बेटियों एवं मातृशक्तिओ से इनके जाल से बचने का किया निवेदन केंद्रीय कानून बनाए जाने एवं इन ज़ेहादियों पर कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम सौंपा ज्ञापन। इस दौरान मौजूद रहे विश्व हिन्दू परिषद विभाग जिला अध्यक्ष श्रीमान रामकृष्ण गुप्ता,जिला मंत्री एड.रज्जन पटेल,जिला सह मंत्री एड.शिवादित्य सिन्हा,जिला संयोजक यशोवर्धन सिंह,सह संयोजक ऋषभ श्रीवास्तव, जिला सत्संग प्रमुख राजेंद्र गुप्ता,जिला गौरक्षा प्रमुख अनूप जी,मऊगंज संयोजक राजा सिंह पटेल,किशन केवट ,शिवम विश्वकर्मा,अभिषेक पटेल,के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता।
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    विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल जिला मऊगंज द्वारा आज नासिक TCS जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में हुए लव जेहाद के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन जेहादी आतंक बाद का पुतला फूंकते हुए इनसे निपटे की भरी हुंकार समाज की बहन बेटियों एवं मातृशक्तिओ से इनके जाल से बचने का किया निवेदन केंद्रीय कानून बनाए जाने एवं इन ज़ेहादियों पर कठोर कार्यवाही किए जाने हेतु कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम सौंपा ज्ञापन। इस दौरान मौजूद रहे विश्व हिन्दू परिषद विभाग जिला अध्यक्ष श्रीमान रामकृष्ण गुप्ता,जिला मंत्री एड.रज्जन पटेल,जिला सह मंत्री एड.शिवादित्य सिन्हा,जिला संयोजक यशोवर्धन सिंह,सह संयोजक ऋषभ श्रीवास्तव, जिला सत्संग प्रमुख राजेंद्र गुप्ता,जिला गौरक्षा प्रमुख अनूप जी,मऊगंज संयोजक राजा सिंह पटेल,किशन केवट ,शिवम विश्वकर्मा,अभिषेक पटेल,के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता।
    user_Adv.Rajjan Patel
    Adv.Rajjan Patel
    Civil law attorney मऊगंज, रीवा, मध्य प्रदेश•
    18 hrs ago
  • थाने में वीडियो-फोटो बनाना अपराध नहीं, नागरिक का अधिकार है: गुजरात हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान न्याय की वह तस्वीर उभरी, जो पूरे देश में पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की मिसाल बन गई है। माननीय जस्टिस निरजर एस. देसाई की अदालत में जब पुलिस पक्ष की महिला अधिवक्ता ने तर्क दिया कि थाने के अंदर आम नागरिक वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो न्यायाधीश ने सख्त स्वर में पूछा – “बताइए, किस कानून की धारा के तहत वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है?” यह सवाल केवल एक वकील से नहीं, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र से था। मामला हिरासत में यातना से जुड़ा था। पुलिस ने अपने बचाव में कहा कि शिकायतकर्ता लोग घटना की वीडियो बना रहे थे। जस्टिस देसाई ने इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि अगर पुलिस अपना कानूनी काम कर रही है तो वीडियो से उसे क्या आपत्ति हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के 80 प्रतिशत CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, फिर नागरिकों को रिकॉर्डिंग करने से कैसे रोका जा सकता है। जब सरकारी वकील ने बार-बार CCTV का हवाला दिया, तो कोर्ट ने साफ कहा कि यह तर्क तभी दिया जा सकता है जब 100 प्रतिशत CCTV कार्यरत हों। लेकिन हकीकत यह है कि 80 प्रतिशत कैमरे खराब पड़े हैं। भरी अदालत में न्यायाधीश ने स्पष्ट घोषणा की कि थाने में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना कोई अपराध नहीं है। कोई भी पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी आम नागरिक को सबूत के रूप में वीडियो बनाने या फोटो खींचने से नहीं रोक सकता। थाना सार्वजनिक स्थान है। यह बयान न केवल उस मामले में निर्णायक साबित हुआ, बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत संदेश बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस क्लिप को देखकर लाखों नागरिकों ने न्यायाधीश की तार्किक और साहसिक बहस की सराहना की। यह फैसला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पुलिस जवाबदेही मजबूत होगी और हिरासत में मारपीट या दुरुपयोग के खिलाफ ठोस सबूत आसानी से तैयार किए जा सकेंगे। साथ ही नागरिकों के अधिकारों को भी मजबूती मिली है। थाना किसी प्रतिबंधित स्थान की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए Official Secrets Act भी यहां लागू नहीं होता। थाने या किसी सरकारी कार्यालय में शांतिपूर्वक, बिना ड्यूटी में बाधा डाले रिकॉर्डिंग करना कानूनी है। लेकिन हमेशा सावधानी बरतें – शांत रहें, आक्रामक न हों और यदि जरूरी हो तो दूसरे व्यक्ति की मदद लें। यह सुनवाई सिर्फ एक मुकदमे की नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण की बड़ी जीत है। जस्टिस निरजर एस. देसाई ने एक बार फिर साबित किया कि अदालत आम आदमी की आवाज और संवैधानिक मूल्यों की रक्षक है। जागरूक रहिए। सजग रहिए। जब हर नागरिक अपने अधिकारों को जानता और इस्तेमाल करता है, तभी लोकतंत्र सही मायने में मजबूत होता है। ~ साभार: @NCIBHQ
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    थाने में वीडियो-फोटो बनाना अपराध नहीं, नागरिक का अधिकार है: गुजरात हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान न्याय की वह तस्वीर उभरी, जो पूरे देश में पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की मिसाल बन गई है।
माननीय जस्टिस निरजर एस. देसाई की अदालत में जब पुलिस पक्ष की महिला अधिवक्ता ने तर्क दिया कि थाने के अंदर आम नागरिक वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो न्यायाधीश ने सख्त स्वर में पूछा – “बताइए, किस कानून की धारा के तहत वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है?”
यह सवाल केवल एक वकील से नहीं, बल्कि पूरे पुलिस तंत्र से था। मामला हिरासत में यातना से जुड़ा था। पुलिस ने अपने बचाव में कहा कि शिकायतकर्ता लोग घटना की वीडियो बना रहे थे। जस्टिस देसाई ने इस दलील को पूरी तरह खारिज करते हुए तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि अगर पुलिस अपना कानूनी काम कर रही है तो वीडियो से उसे क्या आपत्ति हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के 80 प्रतिशत CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, फिर नागरिकों को रिकॉर्डिंग करने से कैसे रोका जा सकता है।
जब सरकारी वकील ने बार-बार CCTV का हवाला दिया, तो कोर्ट ने साफ कहा कि यह तर्क तभी दिया जा सकता है जब 100 प्रतिशत CCTV कार्यरत हों। लेकिन हकीकत यह है कि 80 प्रतिशत कैमरे खराब पड़े हैं।
भरी अदालत में न्यायाधीश ने स्पष्ट घोषणा की कि थाने में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना कोई अपराध नहीं है। कोई भी पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मचारी आम नागरिक को सबूत के रूप में वीडियो बनाने या फोटो खींचने से नहीं रोक सकता। थाना सार्वजनिक स्थान है।
यह बयान न केवल उस मामले में निर्णायक साबित हुआ, बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत संदेश बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस क्लिप को देखकर लाखों नागरिकों ने न्यायाधीश की तार्किक और साहसिक बहस की सराहना की।
यह फैसला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पुलिस जवाबदेही मजबूत होगी और हिरासत में मारपीट या दुरुपयोग के खिलाफ ठोस सबूत आसानी से तैयार किए जा सकेंगे। साथ ही नागरिकों के अधिकारों को भी मजबूती मिली है। थाना किसी प्रतिबंधित स्थान की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए Official Secrets Act भी यहां लागू नहीं होता।
थाने या किसी सरकारी कार्यालय में शांतिपूर्वक, बिना ड्यूटी में बाधा डाले रिकॉर्डिंग करना कानूनी है। लेकिन हमेशा सावधानी बरतें – शांत रहें, आक्रामक न हों और यदि जरूरी हो तो दूसरे व्यक्ति की मदद लें।
यह सुनवाई सिर्फ एक मुकदमे की नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण की बड़ी जीत है। जस्टिस निरजर एस. देसाई ने एक बार फिर साबित किया कि अदालत आम आदमी की आवाज और संवैधानिक मूल्यों की रक्षक है।
जागरूक रहिए। सजग रहिए। जब हर नागरिक अपने अधिकारों को जानता और इस्तेमाल करता है, तभी लोकतंत्र सही मायने में मजबूत होता है।
~ साभार: @NCIBHQ
    user_शेखर तिवारी
    शेखर तिवारी
    Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•
    1 hr ago
  • महंगी फीस और किताबों को देखते हुए ट्रस्ट संचालक जय मां दुर्गा के नेतृत्व में पंकज तिवारी समाजसेवी ने गरीब बच्चों को किताब कॉपी पेन देने का कार्य किया बच्चों में उत्साह दिखाई दिया उनका कहना है हम बड़े बनाकर के अधिकारी बनेंगे
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    महंगी फीस और किताबों को देखते हुए 
ट्रस्ट संचालक जय मां दुर्गा के नेतृत्व में पंकज तिवारी समाजसेवी ने गरीब बच्चों को किताब कॉपी पेन देने का कार्य किया बच्चों में उत्साह दिखाई दिया उनका कहना है हम बड़े बनाकर के अधिकारी बनेंगे
    user_Rahul Mishra Ak News
    Rahul Mishra Ak News
    Photographer मेजा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
    4 hrs ago
  • Post by Manish Krishna Mishra Sidhi ji
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    Post by Manish Krishna Mishra Sidhi ji
    user_Manish Krishna Mishra Sidhi ji
    Manish Krishna Mishra Sidhi ji
    Artist रामपुर नैकिन, सीधी, मध्य प्रदेश•
    8 hrs ago
  • Post by दैनिक राष्ट्रीय जगत न्यूज संपा
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    Post by दैनिक राष्ट्रीय जगत न्यूज संपा
    user_दैनिक राष्ट्रीय जगत न्यूज संपा
    दैनिक राष्ट्रीय जगत न्यूज संपा
    मेजा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•
    9 hrs ago
  • Post by Bablu Namdev
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    Post by Bablu Namdev
    user_Bablu Namdev
    Bablu Namdev
    Photographer मऊगंज, रीवा, मध्य प्रदेश•
    12 hrs ago
  • #आगरा- पुलिस हिरासत में मौत के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला… 2018 के सिकंदरा थाना कांड में दरोगा अनुज सिरोही को 10 साल और पड़ोसी अंशुल प्रताप को 7 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने जांच में लापरवाही मानते हुए अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि राजू गुप्ता की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी, जिस पर बेरहमी से पिटाई के आरोप लगे थे। न्याय की दिशा में बड़ा कदम
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    #आगरा- पुलिस हिरासत में मौत के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला… 2018 के सिकंदरा थाना कांड में दरोगा अनुज सिरोही को 10 साल और पड़ोसी अंशुल प्रताप को 7 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने जांच में लापरवाही मानते हुए अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि राजू गुप्ता की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी, जिस पर बेरहमी से पिटाई के आरोप लगे थे। न्याय की दिशा में बड़ा कदम
    user_पब्लिक मीडिया न्यूज़ चैनल
    पब्लिक मीडिया न्यूज़ चैनल
    Local News Reporter Mauganj, Rewa•
    14 hrs ago
  • *🚩 भव्य शोभा यात्रा निमंत्रण 🚩* परशुराम सेवा संघ, रीवा द्वारा आयोजित भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ""*कार्यक्रम विवरण:*"" दिनांक: 19 अप्रैल समय: अपराह्न 3:00 बजे एकत्रीकरण स्थल: विवेकानंद पार्क, रीवा गंतव्य: पीली कोठी शिव मंदिर *🔱 विशेष आकर्षण:* भव्य रथ और झांकियां शंखनाद और मंगल गान धर्म ध्वजा के साथ पैदल यात्रा आप सभी जिले वासियों से करबद्ध प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और धर्म लाभ प्राप्त करें। ""निवेदक:"" पंडित सुधीर पांडेय जी एवं समस्त परशुराम सेवा संघ, रीवा धर्मो रक्षति रक्षितः
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    *🚩 भव्य शोभा यात्रा निमंत्रण 🚩*
परशुराम सेवा संघ, रीवा द्वारा आयोजित भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
""*कार्यक्रम विवरण:*""
दिनांक: 19 अप्रैल
समय: अपराह्न 3:00 बजे
एकत्रीकरण स्थल: विवेकानंद पार्क, रीवा
गंतव्य: पीली कोठी शिव मंदिर
*🔱 विशेष आकर्षण:*
भव्य रथ और झांकियां
शंखनाद और मंगल गान
धर्म ध्वजा के साथ पैदल यात्रा
आप सभी जिले वासियों से करबद्ध प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं और धर्म लाभ प्राप्त करें।
""निवेदक:""
पंडित सुधीर पांडेय जी
एवं समस्त परशुराम सेवा संघ, रीवा
धर्मो रक्षति रक्षितः
    user_शेखर तिवारी
    शेखर तिवारी
    Journalist गुढ़, रीवा, मध्य प्रदेश•
    1 hr ago
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