पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रेम वीर सिंह साहेब, सूरत विभाग, और पुलिस अधीक्षक श्री राजेश गढ़ीया साहेब, सूरत ग्रामीण, के निर्देशानुसार, कडोदरा GIDC पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत मारपीट के एक मामले में पिछले एक साल से फरार चल रहे एक शातिर आरोपी रोहित उर्फ भुवा को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई प्रोहिबिशन, जुआ, नारकोटिक्स और शरीर/संपत्ति संबंधी अपराधों में वांछित आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाए गए विशेष अभियान का हिस्सा है। विभागीय पुलिस अधीक्षक, कामरेज डिवीजन-कामरेज, के दिशा-निर्देशों पर पुलिस इंस्पेक्टर श्री वी.ए. देसाई के नेतृत्व में यह प्रयास किए गए। कडोदरा पोस्ट क्षेत्र में गश्त के दौरान, कांस्टेबल अलताफभाई गफूरभाई (ब.नं-599) और कांस्टेबल अर्जुनसिंह राजेंद्रसिंह (ब.नं-586) को संयुक्त रूप से एक पुख्ता सूचना मिली। उन्हें जानकारी मिली कि कडोदरा जी.आई.डी.सी. पुलिस स्टेशन के अपराध रजिस्टर नंबर-1121402325-0493/2025 में भारतीय न्याय संहिता-2023 की विभिन्न धाराओं 115(2), 118(1), 118(2), 351(3), 352, 54 के तहत पिछले एक साल से वांछित आरोपी रोहित उर्फ भुवा, अंतरोली गांव के गेट नंबर-01 के पास खड़ा है। सूचना के अनुसार, वह हल्के हरे रंग की गोल गले वाली हाफ बाजू की टी-शर्ट और कमर में काले रंग का ट्रैक पैंट पहने हुए था। इस पुख्ता जानकारी के आधार पर तत्काल उक्त स्थान पर छापा मारा गया और वांछित व्यक्ति को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपी की पहचान रोहित उर्फ रोहन उर्फ भुवा गणपतभाई वांसफोड़ा (उम्र 26 वर्ष, पेशा-मजदूरी) के रूप में हुई है। वह वर्तमान में सूड़ा आवास, अलथाण, सूरत शहर के कमरा नंबर-बी/103 में रहता है, और मूल रूप से मकान नंबर-126, उमा विहार, दस्तान, तालुका पलसाणा, जिला सूरत का निवासी है। उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कडोदरा जी.आई.डी.सी. पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पार्ट "ए" गु.र.नं.-0074/2019 (धारा 323, 324, 504, 506(2), 114) और पार्ट "ए" गु.र.नं.-105/2019 (धारा 143, 147, 148, 149, 307, 504, 506(2)) के तहत मामले दर्ज हैं। इसके अलावा, पार्ट "ए" गु.र.नं.-11214023200983/2020 में (धारा 307, 504, 506(2), 114, 279, 188 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 29) के तहत भी एक मामला है। चिखली पुलिस स्टेशन में पार्ट सी-गु.र.नं.-11822009230547/2023 (प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 116(बी), 65(ए,ई), 81, 98(2)) और पार्ट सी-गु.र.नं.-11822009230372/2023 (प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 65(ए,ई), 81, 98(2), 116(बी)) के तहत भी मामले दर्ज हैं। कडोदरा जी.आई.डी.सी. पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पार्ट “सी” गु.र.नं-11214023231014/2023 प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज है।
पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रेम वीर सिंह साहेब, सूरत विभाग, और पुलिस अधीक्षक श्री राजेश गढ़ीया साहेब, सूरत ग्रामीण, के निर्देशानुसार, कडोदरा GIDC पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत मारपीट के एक मामले में पिछले एक साल से फरार चल रहे एक शातिर आरोपी रोहित उर्फ भुवा को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई प्रोहिबिशन, जुआ, नारकोटिक्स और शरीर/संपत्ति संबंधी अपराधों में वांछित आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाए गए विशेष अभियान का हिस्सा है। विभागीय पुलिस अधीक्षक, कामरेज डिवीजन-कामरेज, के दिशा-निर्देशों पर पुलिस इंस्पेक्टर श्री वी.ए. देसाई के नेतृत्व में यह प्रयास किए गए। कडोदरा पोस्ट क्षेत्र में गश्त के दौरान, कांस्टेबल अलताफभाई गफूरभाई (ब.नं-599) और कांस्टेबल अर्जुनसिंह राजेंद्रसिंह (ब.नं-586) को संयुक्त रूप से एक पुख्ता सूचना मिली। उन्हें जानकारी मिली कि कडोदरा जी.आई.डी.सी. पुलिस स्टेशन के अपराध रजिस्टर नंबर-1121402325-0493/2025 में भारतीय न्याय संहिता-2023 की विभिन्न धाराओं 115(2), 118(1), 118(2), 351(3), 352, 54 के तहत पिछले एक साल से वांछित आरोपी रोहित उर्फ भुवा, अंतरोली गांव के गेट नंबर-01 के पास खड़ा है। सूचना के अनुसार, वह हल्के हरे रंग की गोल गले वाली हाफ बाजू की टी-शर्ट और कमर में काले रंग का ट्रैक पैंट पहने हुए था। इस
पुख्ता जानकारी के आधार पर तत्काल उक्त स्थान पर छापा मारा गया और वांछित व्यक्ति को पकड़कर कानूनी कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपी की पहचान रोहित उर्फ रोहन उर्फ भुवा गणपतभाई वांसफोड़ा (उम्र 26 वर्ष, पेशा-मजदूरी) के रूप में हुई है। वह वर्तमान में सूड़ा आवास, अलथाण, सूरत शहर के कमरा नंबर-बी/103 में रहता है, और मूल रूप से मकान नंबर-126, उमा विहार, दस्तान, तालुका पलसाणा, जिला सूरत का निवासी है। उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कडोदरा जी.आई.डी.सी. पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पार्ट "ए" गु.र.नं.-0074/2019 (धारा 323, 324, 504, 506(2), 114) और पार्ट "ए" गु.र.नं.-105/2019 (धारा 143, 147, 148, 149, 307, 504, 506(2)) के तहत मामले दर्ज हैं। इसके अलावा, पार्ट "ए" गु.र.नं.-11214023200983/2020 में (धारा 307, 504, 506(2), 114, 279, 188 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 29) के तहत भी एक मामला है। चिखली पुलिस स्टेशन में पार्ट सी-गु.र.नं.-11822009230547/2023 (प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 116(बी), 65(ए,ई), 81, 98(2)) और पार्ट सी-गु.र.नं.-11822009230372/2023 (प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 65(ए,ई), 81, 98(2), 116(बी)) के तहत भी मामले दर्ज हैं। कडोदरा जी.आई.डी.सी. पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पार्ट “सी” गु.र.नं-11214023231014/2023 प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एक और मामला दर्ज है।
- Post by Raju Yadav1
- प्रयागराज में सामने आए एक हत्या के मामले में जेल भेजे गए प्रधान पति को गाँव के लोगों ने निर्दोष बताया है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि प्रधान पति बेकसूर हैं और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। वहीं, गाँव वालों ने हिमांशु यादव को इस मामले में कड़ी से कड़ी सज़ा देने की पुरजोर मांग की है।1
- नीट परीक्षा के आयोजन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की घोर लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक अभ्यर्थी ने दिन में 11 बजे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट किया था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसे वापस लौटा दिया। पोर्टल पर दोबारा जाँच करने पर यह पता चला कि केवल एक घंटे के भीतर ही परीक्षा केंद्र बदल दिया गया था। इसी बड़ी लापरवाही के कारण उस अभ्यर्थी की नीट की परीक्षा छूट गई।1
- प्रयागराज के झूंसी थाना क्षेत्र में शास्त्री पुल के पास एक तेंदुआ देखा गया है। यह तेंदुआ झूंसी क्षेत्र में शास्त्री पुल के समीप दिखा, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई।1
- प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में अमन कुमार (24) और सानिया बानो (23) ने पुलिस थाने में छह घंटे चली पंचायत के बाद हनुमान मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली। दाऊदपुर गांव के रहने वाले अमन और सानिया का करीब चार साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वे शादी करना चाहते थे, लेकिन अलग-अलग धर्मों से होने के कारण उनके परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। सानिया ने हाईस्कूल तक पढ़ाई की है और घर पर रहती हैं, जबकि अमन ने 12वीं तक पढ़ाई कर अपने पिता के काम में हाथ बंटाते हैं। उनके घरों के बीच की दूरी लगभग 300 मीटर है। जब दोनों ने अपने परिवारों को शादी के फैसले के बारे में बताया, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। अमन के पिता नन्हेंलाल गौतम और उनके परिवार वाले समझाने पर मान गए, लेकिन सानिया के पिता खुर्शीद आलम शादी के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। इसके बावजूद, अमन और सानिया ने शनिवार को मंदिर में शादी करने का फैसला किया। लड़की के पिता को इसकी जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों परिवारों को थाने बुलाया। थाने में छह घंटे तक चली पंचायत के बाद, दोनों परिवार आखिरकार शादी के लिए राजी हो गए। परिवारों की सहमति के उपरांत, अमन ने हनुमान मंदिर में सानिया की मांग में सिंदूर भरा और उनके साथ सात फेरे लिए। इस दौरान दोनों के पिता ने भी आपस में गले मिलकर इस रिश्ते को स्वीकार किया। अमन अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं।1
- प्रयागराज के मेजा स्थित नेवढ़िया में शनिवार को एसआरआरवी पब्लिक स्कूल का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि एडीएम प्रशासन उपमा पांडेय ने मिलकर सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन के बाद फीता काटकर विद्यालय का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर उपस्थित सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। समारोह को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने दृढ़तापूर्वक कहा कि इस विद्यालय के बच्चे केवल प्रदेश और देश का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में नाम रोशन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा प्रदेश यह जानेगा कि प्रयागराज में एसआरआरवी पब्लिक स्कूल है, जिसके बच्चे उस मुकाम तक पहुँचेंगे कि भारत का कोना-कोना इस स्कूल का नाम याद रखेगा। न्यायमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है और बच्चे ही देश का भविष्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि देश से गरीबी को मिटाना है, तो बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि “पढ़ेंगे बच्चे तो बढ़ेंगे बच्चे”। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुति के साथ-साथ विद्यालय के सौंदर्यीकरण, साफ-सफाई और अनुशासन की भी जमकर सराहना की। कार्यक्रम का सफल संचालन हरिप्रसाद पांडेय और शशि द्विवेदी उर्फ बबुआन ने किया, जबकि स्कूल के संचालक लल्ला सिंह ने सभी उपस्थित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन भी समारोह स्थल पर मुस्तैद रहा। इस अवसर पर डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी, हंडिया एसडीएम न्यायिक सुरेंद्र प्रताप यादव, भाजपा नेता राजू शुक्ला, सुशील मिश्रा, नित्यानंद उपाध्याय, पप्पू उपाध्याय, नाथू गुप्ता, मुकेश उपाध्याय, श्रीकांत यादव, गज्जू रॉय, स्कूल की प्रिंसिपल रुही परवीन, प्रीति सिंह, दिनेश सिंह, संतोष कुशवाहा, मनोज पटेल, मनोज कुमार यादव, साक्षी सिंह, क्षमा मिश्रा, आश्वि शर्मा, नीलम पटेल, सुनंदा पटेल, पिंकी गुप्ता, सुशीला पाल, सोनाक्षी मिश्रा, सुरेंद्र त्रिवेदी सहित तमाम अभिभावकगण उपस्थित रहे।3
- सूरत ग्रामीण जिला एल.सी.बी. ने चोरी के कोपर के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर ₹3,60,700/- मूल्य के मुद्देमाल के साथ दो चोरी के मामलों को सुलझाया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रेम वीर सिंह, सूरत विभाग, सूरत, और पुलिस अधीक्षक श्री राजेश गढ़िया साहेब, सूरत ग्रामीण, के दिशानिर्देशों के तहत की गई, जिनका उद्देश्य आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर प्लांट और बिजली लाइनों से केबल और एल्यूमीनियम के तार की चोरी को रोकना और ऐसे मामलों को सुलझाना था। इस दिशा में, एल.सी.बी. सूरत ग्रामीण के पुलिस इंस्पेक्टर एन.जी. पांचाणी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग टीमें बनाईं। इन टीमों ने चोरी वाले स्थानों का दौरा किया, अलग-अलग जगहों के निजी सी.सी.टी.वी. फुटेज की जांच की, संदिग्ध व्यक्तियों पर तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर गहन कार्य किया। वे सोलर प्लांट से केबल चोरी के मामलों को सुलझाने और ऐसी चोरियों को रोकने के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाकर गहन निगरानी और गश्त कर रहे थे। इसी क्रम में, पुलिस इंस्पेक्टर एन.जी. पांचाणी और पुलिस सब इंस्पेक्टर जे.एल. पटेल के नेतृत्व में एल.सी.बी. टीम पालुद और कोसंबा पुलिस स्टेशन के ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त पर थी, जहां सोलर प्लांट से केबल चोरी की घटनाएं हुई थीं। इसी दौरान ए.एस.आई. मुकेशभाई जयदेवभाई, अ.हे.को. नरेशभाई हीराभाई और अ.हे.को. अशोकभाई केवाभाई को एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के अनुसार, कनु उर्फ कन्हैया वसावा अपने साथियों के साथ सोलर प्लांट के केबल चुराकर, उन्हें जलाकर कोपर/तांबा अलग करता है और चोरी किए गए कोपर के जत्थे को अपनी इको कार नंबर GJ-19-AA-4697 में भरकर मोसाली से वेलाछागाम, हथोड़ा होते हुए मोटी नरोली गांव के पाटिया के पास ने.हा. नंबर 48 से कामरेज की ओर जाने वाला है। इस जानकारी के आधार पर, एल.सी.बी. टीम ने मोटी नरोली गांव में वालेसा पाटिया पर नाकेबंदी की। नाकेबंदी के दौरान, उक्त इको कार नंबर GJ-19-AA-4697 को रोका गया और उसकी जांच की गई, जिसमें तीन व्यक्ति मिले और उनकी कार से कोपर तार का जत्था बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि कनु उर्फ कन्हैया वसावा और बिलाल अकबर मंसूर अपने साथियों के साथ सूरत जिले के दूरदराज के इलाकों में स्थित सोलर प्लांट या मिलों से केबल तार चुराते हैं और उसमें से कोपर निकालकर बेच देते हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान (1) कनु उर्फ कन्हैया शांतुभाई वसावा (उम्र 30, पेशा मजदूरी, निवासी शाहगाम, मस्जिद फलिया, ता. मांगरोल, जि. सूरत), (2) अजय ठाकोरभाई वसावा (उम्र 29, पेशा ड्राइविंग, निवासी शाहगाम, नवपरा फलिया, ता. मांगरोल, जि. सूरत), और (3) बिलाल अकबर मंसूर (उम्र 29, पेशा ड्राइविंग, निवासी मांगरोल गांव, खानदान फलिया, ता. मांगरोल, जि. सूरत) के रूप में हुई। उनकी कार से कुल 180 किलोग्राम कोपर, जिसकी कीमत ₹1,44,000/- है, जब्त किया गया। कुल जब्त मुद्देमाल की कीमत ₹3,60,700/- है। इस कार्रवाई से सूरत ग्रामीण जिले के पालुद और कोसंबा पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में दर्ज कोपर चोरी के कुल दो मामलों का खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों और मुद्देमाल को आगे की कार्रवाई के लिए पालुद पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।4