आज जिले के रमना थाना अंतर्गत DLO, गढ़वा के आदेशानुसार थाना प्रभारी रमना(पु0अ0नि0 आकाश कुमार) के नेतृत्व में थाना के अन्य सशस्त्र बलों के साथ स्थानीय पत्रकार की उपस्थिति में रमना के होलसेल बाजार में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम(कोटपा) के तहत छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी के क्रम में 09 दुकानों में छापामारी की गई, जिसमें कोटपा कानून के उल्लंघन में 03 दुकानों से 1800 रुपया का राजस्व वसूला गया तथा 06 दुकानदारों को चेतावनी दी गई। इस दौरान थाना प्रभारी, रमना के द्वारा झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही दुकानदारों एवं उपस्थित लोगों को बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा-04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू थूकने पर ₹1000 तक जुर्माना लग सकता है। वहीं धारा-04 के अनुसार हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित है और उल्लंघन पर ₹1,00,000 तक जुर्माना और अधिकतम 03 साल की सजा हो सकती है। धारा 06 के अनुसार अब 21 वर्ष से कम उम्र वालों को तंबाकू उत्पाद बेचना या बेचवाना गैरकानूनी है, जिसमें ₹1000 तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही थाना प्रभारी, रमना के द्वारा बताया गया कि भविष्य में भी इस तरह की छापामारी की जायेगी ताकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके तथा कोटपा कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। #JharkhandPolice #igpalamu #digpalamu #dcgarhwa आज जिले के रमना थाना अंतर्गत DLO, गढ़वा के आदेशानुसार थाना प्रभारी रमना(पु0अ0नि0 आकाश कुमार) के नेतृत्व में थाना के अन्य सशस्त्र बलों के साथ स्थानीय पत्रकार की उपस्थिति में रमना के होलसेल बाजार में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम(कोटपा) के तहत छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी के क्रम में 09 दुकानों में छापामारी की गई, जिसमें कोटपा कानून के उल्लंघन में 03 दुकानों से 1800 रुपया का राजस्व वसूला गया तथा 06 दुकानदारों को चेतावनी दी गई। इस दौरान थाना प्रभारी, रमना के द्वारा झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही दुकानदारों एवं उपस्थित लोगों को बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा-04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू थूकने पर ₹1000 तक जुर्माना लग सकता है। वहीं धारा-04 के अनुसार हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित है और उल्लंघन पर ₹1,00,000 तक जुर्माना और अधिकतम 03 साल की सजा हो सकती है। धारा 06 के अनुसार अब 21 वर्ष से कम उम्र वालों को तंबाकू उत्पाद बेचना या बेचवाना गैरकानूनी है, जिसमें ₹1000 तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही थाना प्रभारी, रमना के द्वारा बताया गया कि भविष्य में भी इस तरह की छापामारी की जायेगी ताकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके तथा कोटपा कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। #JharkhandPolice #igpalamu #digpalamu #dcgarhwa
आज जिले के रमना थाना अंतर्गत DLO, गढ़वा के आदेशानुसार थाना प्रभारी रमना(पु0अ0नि0 आकाश कुमार) के नेतृत्व में थाना के अन्य सशस्त्र बलों के साथ स्थानीय पत्रकार की उपस्थिति में रमना के होलसेल बाजार में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम(कोटपा) के तहत छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी के क्रम में 09 दुकानों में छापामारी की गई, जिसमें कोटपा कानून के उल्लंघन में 03 दुकानों से 1800 रुपया का राजस्व वसूला गया तथा 06 दुकानदारों को चेतावनी दी गई। इस दौरान थाना प्रभारी, रमना के द्वारा झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही दुकानदारों एवं उपस्थित लोगों को बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा-04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू थूकने पर ₹1000 तक जुर्माना लग सकता है। वहीं धारा-04 के अनुसार हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित है और उल्लंघन पर ₹1,00,000 तक जुर्माना और अधिकतम 03 साल की सजा हो सकती है। धारा 06 के अनुसार अब 21 वर्ष से कम उम्र वालों को तंबाकू उत्पाद बेचना या बेचवाना गैरकानूनी है, जिसमें ₹1000 तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही थाना प्रभारी, रमना के द्वारा बताया गया कि भविष्य में भी इस तरह की छापामारी की जायेगी ताकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके तथा कोटपा कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। #JharkhandPolice #igpalamu #digpalamu #dcgarhwa आज जिले के रमना थाना अंतर्गत DLO, गढ़वा के आदेशानुसार थाना प्रभारी रमना(पु0अ0नि0 आकाश कुमार) के नेतृत्व में थाना के अन्य सशस्त्र बलों के साथ स्थानीय पत्रकार की उपस्थिति में रमना के होलसेल बाजार में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम(कोटपा) के तहत छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी के क्रम में 09 दुकानों में छापामारी की गई, जिसमें कोटपा कानून के उल्लंघन में 03 दुकानों से 1800 रुपया का राजस्व वसूला गया तथा 06 दुकानदारों को चेतावनी दी गई। इस दौरान थाना प्रभारी, रमना के द्वारा झारखंड संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही दुकानदारों एवं उपस्थित लोगों को बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा-04 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू थूकने पर ₹1000 तक जुर्माना लग सकता है। वहीं धारा-04 के अनुसार हुक्का बार पूरी तरह प्रतिबंधित है और उल्लंघन पर ₹1,00,000 तक जुर्माना और अधिकतम 03 साल की सजा हो सकती है। धारा 06 के अनुसार अब 21 वर्ष से कम उम्र वालों को तंबाकू उत्पाद बेचना या बेचवाना गैरकानूनी है, जिसमें ₹1000 तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही थाना प्रभारी, रमना के द्वारा बताया गया कि भविष्य में भी इस तरह की छापामारी की जायेगी ताकि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाया जा सके तथा कोटपा कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। #JharkhandPolice #igpalamu #digpalamu #dcgarhwa
- आदिवासी (Scheduled Tribe - ST) की जमीन मुख्य रूप से किसी दूसरे आदिवासी व्यक्ति या उसी समुदाय के व्यक्ति द्वारा ही खरीदी जा सकती है। गैर-आदिवासी व्यक्ति सीधे जमीन नहीं खरीद सकते; इसके लिए विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर (DM) से पूर्व अनुमति (Permission) अनिवार्य होती है।1
- ओडिशा में एक फेरी वाले व्यक्ति से पहचान को लेकर पूछताछ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में व्यक्ति खुद को भारतीय बता रहा है, जबकि कुछ लोग उससे सवाल करते नजर आ रहे हैं। यह घटना नागरिक अधिकार, सामाजिक व्यवहार और आपसी सम्मान को लेकर चर्चा का विषय बन गई है। ऐसे मामलों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना बेहद जरूरी है। 👉 अपनी राय Comment में जरूर साझा करें। indiaslive सच आपके सामने #indiaslive #OdishaUpdate #IndiaNews #SocialIssue #HindiSamachar1
- आयशा सिंह किन्नर के लिए उमड़ी भीड़ गढ़वा पलामू में मचा हाहाकार उमड़ रही है भीड़1
- विनोद जायसवाल उर्फ नेताजी ने खोले सारे राज1
- गढ़वा:- पोस्टर फाडने वाला का CCTV फुटेज मिल गया है कोई ये गाड़ी या आदमी को पहचानता हो तो कृपया जानकारी दीजिए इनलोगों का .1
- Post by Suraj prakesh mehta1
- डंडई के पैराडाइज पब्लिक स्कूल में बच्चों की शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए लगातार नई-नई गतिविधियाँ कराई जा रही हैं। आज बच्चों को एक अलग अंदाज में एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया गया, जिससे उनकी सीखने की रुचि और बढ़ी। 🎓✨ #ParadisePublicSchool #Dandai #ActivityBasedLearning #CreativeLearning #SchoolActivity #QualityEducation #Students #EducationForAll1
- जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दौरान कथित विवाद का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता बेहद जरूरी है, ताकि सच सामने आ सके और जनता का भरोसा बना रहे। 👉 इस घटना पर अपनी राय Comment में जरूर साझा करें। indiaslive सच, संतुलन और जनता की आवाज #indiaslive #RajasthanUpdate #TempleIncident #HindiSamachar #PublicConcern #IndiaNews1