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- *बाल विवाह, किशोर अपराधों/हिंसा व महिला सम्बन्धी अपराधों की हुई समीक्षा बैठक* रिपोर्ट-अल्तमश हुसैन-7054881233 बाँदा।पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में मासिक SJPU एवं जनपदीय बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की बैठक को अपर पुलिस अधीक्षक बांदा शिवराज की अध्यक्षता में किया गया । इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाने तथा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को अपनाने पर बल दिया गया। साथ ही बाल विवाह में सेवाएं देने वाले टेंट हाउस व कैटरर्स आदि पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। बाल विवाह का मामला पाए जाने पर लड़की एवं लड़के के माता-पिता सहित विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्तियों, टेंट हाउस तथा कैटरर्स के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए । साथ ही बाल श्रम मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने हेतु निरंतर कार्यवाही पर जोर दिया गया।जनपद में हो रहे विवाह आयोजनों में टेंट हाउस एवं कैटरर्स द्वारा नाबालिग बच्चों से रात्रि में कार्य कराए जाने पर चिंता व्यक्त की गई तथा इसे रोकने हेतु टेंट हाउस एवं कैटरर्स के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए। गुमशुदा बच्चों को खोजने तथा उनकी सूचना समय से CCTNS एवं वात्सल्य पोर्टल में फीडबैक के साथ अपडेट किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। बरामद बालिकाओं के नियमानुसार आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया एवं आने वाली समस्याओं का भी समाधान किया गया।महिला पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपराध से पीड़ित होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग कराते हुए आंतरिक चिकित्सीय परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाए। पीड़िता के धारा 180 BNSS के अंतर्गत बयान केवल महिला उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा ही दर्ज किए जाएं। पीड़िता द्वारा दिए गए बयानों की पुष्टि कॉल रिकॉर्ड तथा परिजनों के बयानों से भी की जाए। पीड़िता जितने दिन बाहर रही,कहाँ-कहाँ रही, किसके साथ रही तथा उसके साथ क्या अपराध हुआ,इन सभी तथ्यों से संबंधित पर्याप्त एवं सुसंगत साक्ष्य संकलन किए जाने हेतु विवेचकों को निर्देशित किया गया है। ऐसी बालिकाएं जो चार माह से अधिक समय से बरामद नहीं हुई हैं, उनके मामलों में उनके लैंगिक शोषण की संभावना मानते हुए विवेचना में AHTU द्वारा कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पीड़ित बच्चों की गोपनीयता बनाए रखते हुए उन्हें बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत कर उनके संरक्षण, देखरेख एवं पुनर्वास को सुनिश्चित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। CCL श्रेणी के ऐसे किशोर जिनके द्वारा कोई अपराध कारित किया गया है, उनके मामलों में नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड (JJB) को भेजा जाए । चरित्र सत्यापन के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि अपराध 18 वर्ष से कम आयु में कारित किया गया हो, तो किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही एवं सत्यापन किया जाए।2
- Post by संजय राणा पत्रकार चित्रकूट2
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