नोडल अधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आहूत की बैठक आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 के तैयारियों की समीक्षा_____________________ राघवेन्द्र त्रिपाठी संवाददाता विधान केसरी संत कबीर नगर संत कबीर नगर 10 मार्च 2026, जनपद न्यायाधीश श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के तैयारियों के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनपद न्यायालय सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर जनपद न्यायाधीश-पॉस्को/नोडल अधिकारी लोक अदालत कृष्ण कुमार-v द्वारा किया गया तथा संचालन प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार सिंह द्वारा किया गया। बैठक में नोडल अधिकारी ने समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से आवाहन किया कि वह अपने-अपने विभाग एवं कार्यालय में दिनांक 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा वादों एवं मामलों का निस्तारण करवाने का प्रयास करें। कलेक्ट्रेट से प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया की राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं तथा ज्यादा से ज्यादा वादों एवं मामलों का निस्तारण के लिए प्रयास किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि न्यायालय से प्राप्त हो रहे हैं नोटिसों को तामिला करवाया जा रहा है एवं समस्त थानों के पैरोकारों को ज्यादा से ज्यादा नोटिस तामिला करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आप सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अमित कुमार, एसीएमओ, जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार, एआरटीओ प्रियंबदा सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार, डॉ मुबारक अली, नायब तहसीलदार प्रियंका तिवारी सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
नोडल अधिकारी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आहूत की बैठक आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026 के तैयारियों की समीक्षा_____________________ राघवेन्द्र त्रिपाठी संवाददाता विधान केसरी संत कबीर नगर संत कबीर नगर 10 मार्च 2026, जनपद न्यायाधीश श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के तैयारियों के दृष्टिगत जनपद के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनपद न्यायालय सभागार में बैठक आयोजित हुई। बैठक
की अध्यक्षता अपर जनपद न्यायाधीश-पॉस्को/नोडल अधिकारी लोक अदालत कृष्ण कुमार-v द्वारा किया गया तथा संचालन प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार सिंह द्वारा किया गया। बैठक में नोडल अधिकारी ने समस्त प्रशासनिक अधिकारियों से आवाहन किया कि वह अपने-अपने विभाग एवं कार्यालय में दिनांक 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा वादों एवं मामलों का निस्तारण करवाने का प्रयास करें। कलेक्ट्रेट से प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया
की राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं तथा ज्यादा से ज्यादा वादों एवं मामलों का निस्तारण के लिए प्रयास किया जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि न्यायालय से प्राप्त हो रहे हैं नोटिसों को तामिला करवाया जा रहा है एवं समस्त थानों के पैरोकारों को ज्यादा से ज्यादा नोटिस तामिला करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार सिंह ने कहा
कि आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आप सभी अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अमित कुमार, एसीएमओ, जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार, एआरटीओ प्रियंबदा सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी राजीव कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार, डॉ मुबारक अली, नायब तहसीलदार प्रियंका तिवारी सहित संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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- फरार अभियुक्त के गांव में मुनादी, न्यायालय में उपस्थित होने का दिया गया नोटिस_____________________ राघवेन्द्र त्रिपाठी संवाददाता विधान केसरी संत कबीर नगर संतकबीरनगर, 10 मार्च 2026, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा विधि सम्मत तरीके से धारा 82 सीआरपीसी अन्तर्गत फरार अभियुक्त के गांव में मुनादी की गई। वाद संख्या 711/2021 धारा 376/506 भाद0वि0 में फरार अभियुक्त आकाश पुत्र अशोक निवासी बेलराई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के महोदय न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में थाना महुली पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर एवं ग्राम में पहुंचकर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई। इस दौरान ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई (कुर्की आदि) की जाएगी। थाना महुली पुलिस द्वारा यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विधि सम्मत तरीके से की गई तथा संबंधित कार्यवाही की रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा, थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय की देखरेख में यह कार्यवाही की गई।1
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- सावधान! कहीं आपके बच्चे भी तो नहीं खा रहे ये ₹5 वाला केक? बस्ती में एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती बस्ती से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बाद दुकान से पैकेट बंद सामान खरीदकर खाने में कई बार सोचना पड़ेगा। यहां गौर थाना क्षेत्र के महुआडाबर गांव में एक दुकान से खरीदे गए केक को खाने के बाद एक 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जबकि एक 3 साल का बच्चा गंभीर है। जानकारी के अनुसार, महुआडाबर निवासी अमन सिंह ने शनिवार शाम को गांव की ही एक किराने की दुकान से 5-5 रुपये वाले दो केक खरीदे थे। अमन ने एक केक खुद खाया और दूसरा केक पड़ोस में रहने वाले 3 साल के मासूम ओंकार को दे दिया। केक खाने के कुछ ही देर बाद दोनों की तबीयत अचानक खराब होने लगी। दोनों के पेट में तेज दर्द होने लगा और उल्टी भी आने लगी। खराब हालत देखकर परिजनों ने दोनों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में इलाज के दौरान अमन की मौत हो गई, जबकि ओंकार की हालत नाजुक बनी हुई है1
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