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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापनों पर लगे प्रतिबंध को वैध ठहराया है। अदालत ने इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जिससे दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापन जारी रखने पर रोक बरकरार रही।
SURENDRA KUMAR
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापनों पर लगे प्रतिबंध को वैध ठहराया है। अदालत ने इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जिससे दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापन जारी रखने पर रोक बरकरार रही।
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