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Hasanpur aur deeppur ke bich ka kya mamla he 7/10/25ka ladki ka rep
Mahendra Singh
Hasanpur aur deeppur ke bich ka kya mamla he 7/10/25ka ladki ka rep
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- *उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड/राजस्थान/कर्नाटक/मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़/बिहार/गुजरात/हरियाणा और दिल्ली* *की अब तक की खबरें देखिए हमारे तेज इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल के इस मॉर्निंग बुलेटिन में,जुड़े रहे हमारे चैनल तेज इंडिया लाइव न्यूज़ के साथ* *अपने आसपास की ऐसी ही छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अब आपका पसंदीदा चैनल आगया है:- sky tv channel no:-185, City den Plus channel no,:-779 or jio hot flex ch no-349 पर 24*7 लाइव और जल्द आ रहा है आके अपने टीवी पर फ्री डिश, जिओ टीवी,एमएक्स प्लेयर भी* *पूरे _देश में कहीं से भी अनुभवी युवक युवतियां हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जल्द संपर्क_* *प्रधान संपादक/डायरेक्टर मोहित कुमार* *संपर्क सूत्र:-* *9557903552*1
- सेवा में, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। विषय- जिला बिजनौर , उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, पुलिस क्षेत्राधिकारी संग्राम सिंह जनपद बिजनौर, सुमित कुमार राठी थाना अध्यक्ष थाना मंडावर के द्वारा अपने पद व पावर का दुरूपयोग करके मुल्जिमों को संरक्षण प्रदान करने तथा मुल्जिमों की गिरफ्तारी न करने देने तथा विवेचना को प्रभावित करने तथा अपने पद व पावर का दुरूपयोग करके वेतन से अतिरिक्त परितोष प्राप्त करके ठोस साक्ष्य होने पर भी विवेचक के ऊपर अवैध तरीके से दबाव बनाकर फाइनल रिपोर्ट लगवा देने तथा मुकदमे में से गिरफ्तारी की धाराएं विलोपित करवाने और मुल्जिमों के नाम विलोपित करा देने और मुल्जिमों की गिरफ्तारी न करने देने तथा समाजवादी पार्टी के नेताओं को संरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में। विवेचक का मोबाइल नंबर 9456075321 निरीक्षक प्रवेश कुमार पाठक अपराध शाखा बिजनौर। श्रीमान जी, निवेदन है कि मुकदमा अपराध संख्या 192/2019 सरकार बनाम मौं आसिफ उर्फ शान आदि धारा 147, 148, 307, 395, 506 आइ पी सी थाना मंडावर जिला बिजनौर की अग्रिम विवेचना माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06-06-2025 के क्रम में की जा रही है, 5 महीने तक पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर ने विवेचक को कोई कार्यवाही नहीं करने दी, प्रार्थी/पीड़ित ने आप श्रीमान जी के यहाँ दिनांक 13-08-2025 व 13-09-2025 व 15-11-2025 को प्रार्थना पत्र दिया था आप श्रीमान् जी ने दोनों मुकदमों की समीक्षा करने का आदेश डी.आई.जी. साहब मुरादाबाद को दिया था, जिसके उपरांत जाँच के दौरान प्रार्थी से पुलिस अधीक्षक बिजनौर, अभिषेक झा, पुलिस क्षेत्राधिकारी बिजनौर संग्राम सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर के नाम से प्रार्थना पत्र इस आशय का लिया कि मेरे दोनों मुकदमों की विवेचना अपराध शाखा बिजनौर से कराने का आवेदन प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए लिया और विवेचना अपराध शाखा बिजनौर को स्थानान्तरित कर दिया है, और अब पुलिस अधीक्षक बिजनौर श्री अभिषेक झा, और पुलिस क्षेत्राधिकारी बिजनौर श्री संग्राम सिंह मुकदमें के मुल्जिम वर्तमान चौयरमेन मौं आसिफ उर्फ शान नगर पंचायत मंडावर व मो. जावेद भट्टे वाला दोनों सगे भाई हैं और समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ खनन माफिया, भू माफिया, मारपीट, लूट अपहरण आदि घटनाओं के मुकदमें जिला बिजनौर में पंजिकृत है, मौं आसिफ उर्फ शान के खिलाफ 20 करोड की शासकीय धनराशि के गबन करने का अभियोग पंजिकृत हुआ था, गबन की जाँच रिपोर्ट में एस डी एम का जाँच टीम ने प्रथम जाँच रिपोर्ट एवं अन्तिम जाँच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि मौके पर कोई निर्माण नहीं किया गया है, ठोस सबूत होने के बाद भी पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने मुकदमा अपराध संख्या 370/2022 सरकार बनाम मो. आसिफ उर्फ शान आदि धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी.आई.पी.सी. थाना मंडावर जिला बिजनौर में विवेचक के ऊपर माननीय न्यायालय के अग्रिम विवेचना कराने के आदेश उपरांत फाइनल रिपोर्ट लगवा दी है, मौं जावेद भट्टे वाले के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 223/2022 सरकार बनाम मौं जावेद आदि धारा 379, 411, 420, 467, 468, 471, 120 बी.आई. पी.सी. थाना मंडावर में माननीय न्यायालय बिजनौर के आदेश से अग्रिम विवेचना विवेचनाधीन है जो थाना अध्यक्ष श्री सुमित कुमार राठी जी के द्वारा की जा रही है इस प्रकरण में मौं. जावेद के पास से चोरी के ट्रेक्टर के ऊपर स्कूटर का नंबर न 20बी 3660 लिखा हुआ पकड़ा गया था पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा और पुलिस क्षेत्राधिकारी कोई कार्यवाही नहीं होने दे रहे हैं, मौं आसिफ उर्फ शान की गैंग के सदस्यों मौं शौकीन पुत्र मौं इस्माइल व मौं ईस्माइल पुत्र शरीफ अहमद निवासी ग्राम किशनबास थाना मंडावर जिला बिजनौर के मुकदमे की चार्जशीट लगभग 8 वर्ष से मौं कासिम पुत्र शरीफ अहमद, व मौं हनीफ पुत्र घसीटा निवासी ग्राम किशनबास थाना मंडावर जिला बिजनौर के द्वारा अदालत से चोरी करके गायब कर लिया गया था, प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन चार्जशीट आठ वर्ष तक नहीं मिल पायी, प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में बैलकैशिलेशन रिट दायर की जिसके उपरान्त थाना अध्यक्ष सुमित कुमार राठी, पुलिस क्षेत्राधिकारी बिजनौर संग्राम सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, पैरोकार रायबहादुर सिंह ने मो. आसिफ उर्फ शान, मो. जावेद भट्टे वाले के सहयोग से मो. हनीफ से किसी माध्यम से चार्जशीट प्राप्त करके फर्जी एवं कूटरचित ओडर सीट व संज्ञान आदेश बनाकर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल करने के उपरांत माननीय न्यायालय ए सी जे एम द्वितीय बिजनौर में पत्रावली के रूप में सरकार बनाम शौकीन आदि दिनांक 01-12-2025 को दाखिल कर दिया है, जबकि इस प्रकरण में माननीय न्यायालय में आजम हुसैन बनाम मो. शौकीन आदि के नाम से सन् 2013 से अन्य पत्रावली भी विचारणीय है। पुलिस अधीक्षक बिजनौर अभिषेक झा, पुलिस क्षेत्राधिकारी बिजनौर संग्राम सिंह व थाना अध्यक्ष मंडावर सुमित कुमार राठी के द्वारा अपराधियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं आरोपों की जाँच कराकर निलंबित करने तथा जाँच उपरांत विभाग से निष्काषित किया जाना अतिआवश्यक है। क्योंकि थाना अध्यक्ष सुमित कुमार, वर्तमान पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा का पी.आर.ओ. भी रहा है, इसी पद के उपरान्त सुमित कुमार राठी को थाना अध्यक्ष थाना मंडावर बनाया गया है, इन सब अधिकारियों ने अपने पद व पावर का दुरूपयोग करके वेतन से अतिरिक्त परितोष प्राप्त करके ठोस साक्ष्य होने पर भी विवेचक के ऊपर अवैध तरीके से दबाव बनाकर फाइनल रिपोर्ट लगवा देते हैं तथा मुकदमे में से गिरफ्तारी की धाराएं विलोपित करवाने और मुल्जिमों के नाम विलोपित करवा देते हैं और मुल्जिमों की गिरफ्तारी नहीं करने देने हैं। अत: श्रीमान जी से प्रार्थना में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एंव आरोपों की जाँच कराकर विभागीय कार्यवाही करने तथा इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने तथा प्रार्थी के मुकदमा अपराध संख्या 192/2019 सरकार बनाम मौं आसिफ उर्फ शान आदि धारा 147,148,307,395,506 आइ पी सी थाना मंडावर जिला बिजनौर व मुकदमा अपराध संख्या 159/2025 सरकार बनाम रसीद अहमद अहमद आदि धारा - 351.2, 303.2, 324.2, 324.5, 191.2. आई पी सी , धारा 11 पशु क्रूरता का निवारण अधिनियम थाना मंडावर जिला बिजनौर तथा मुकदमा अपराध संख्या 223 सन् 2022 सरकार बनाम मौं जावेद आदि धारा 379,411,420,467,468,471,120 बी आई पी सी थाना मंडावर जिला बिजनौर के मुल्जिमों की गिरफ्तारी कराने के लिए मुकदमे का पर्यवेक्षण अपर पुलिस4
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