मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान के तहत संभागीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। इस दल को वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों पर उज्जैन संभाग के जिलों में निगरानी एवं निरीक्षण की कार्रवाई कर ज्यूस, शीतल पेय, मिठाईयों और लड्डुओं जैसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा उनके नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में, आज 30 मई को रतलाम के प्रताप नगर स्थित शिप्रा इंटरप्राइजेज और दो बत्ती स्थित आदर्श जूस सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की गई। शिप्रा इंटरप्राइजेज में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर अनियमित और अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किया जा रहा था। साथ ही, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की बोतलों पर न तो पैकिंग डेट और न ही एक्सपायरी डेट अंकित की जा रही थी। मौके पर लैब का संचालन भी बंद पाया गया। इन अस्वच्छ निर्माण परिस्थितियों और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के चलते, मौके पर ही खाद्य अनुज्ञप्ति के निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित की गई। यहां से माही पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर 500 एमएल और वाटर लियो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर 1 लीटर के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला मध्य प्रदेश, भोपाल भेजे गए। इसके अतिरिक्त, माही पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की 500 एमएल की 1608 बोतलें और वाटर लियो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की 1 लीटर की 1100 बोतलें जब्त की गईं और परिसर को सील कर दिया गया। इसी कार्रवाई के तहत, आदर्श जूस सेंटर में ज्यूस का निर्माण अस्वच्छ परिस्थितियों और गंदगी में किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि खाद्य पदार्थों के निर्माण में एक्सपायरी डेट की अमूल फ्रेश क्रीम का उपयोग किया जा रहा था। जिसके चलते, मौके से एक्सपायर्ड अमूल फ्रेश क्रीम, अनार जूस, मैंगो शेक और पनीर के नमूने जांच हेतु एकत्र किए गए। उक्त सभी संग्रहित नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। इस संभागीय उड़नदस्ते में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बसंत दत्त शर्मा और श्री शैलेश गुप्ता सम्मिलित थे।
मध्य प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान के तहत संभागीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। इस दल को वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों पर उज्जैन संभाग के जिलों में निगरानी एवं निरीक्षण की कार्रवाई कर ज्यूस, शीतल पेय, मिठाईयों और लड्डुओं जैसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा उनके नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में, आज 30 मई को रतलाम के प्रताप नगर स्थित शिप्रा इंटरप्राइजेज और दो बत्ती स्थित आदर्श जूस सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की गई। शिप्रा इंटरप्राइजेज में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर अनियमित और अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किया जा रहा था। साथ ही, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की बोतलों पर न तो पैकिंग डेट और न ही एक्सपायरी डेट अंकित की जा रही थी। मौके पर लैब का संचालन भी बंद पाया गया। इन अस्वच्छ निर्माण परिस्थितियों और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के चलते, मौके पर ही खाद्य अनुज्ञप्ति के निलंबन की कार्रवाई
प्रस्तावित की गई। यहां से माही पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर 500 एमएल और वाटर लियो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर 1 लीटर के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला मध्य प्रदेश, भोपाल भेजे गए। इसके अतिरिक्त, माही पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की 500 एमएल की 1608 बोतलें और वाटर लियो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की 1 लीटर की 1100 बोतलें जब्त की गईं और परिसर को सील कर दिया गया। इसी कार्रवाई के तहत, आदर्श जूस सेंटर में ज्यूस का निर्माण अस्वच्छ परिस्थितियों और गंदगी में किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि खाद्य पदार्थों के निर्माण में एक्सपायरी डेट की अमूल फ्रेश क्रीम का उपयोग किया जा रहा था। जिसके चलते, मौके से एक्सपायर्ड अमूल फ्रेश क्रीम, अनार जूस, मैंगो शेक और पनीर के नमूने जांच हेतु एकत्र किए गए। उक्त सभी संग्रहित नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। इस संभागीय उड़नदस्ते में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री बसंत दत्त शर्मा और श्री शैलेश गुप्ता सम्मिलित थे।
- आलोट मंडी में दिनांक 30 मई 2026 को सोयाबीन और गेहूं के बाजार भाव खुल गए हैं।1
- कंचन खेड़ी में हाल ही में आंधी तूफान देखा गया है। इस घटना के चलते कंचन खेड़ी का मौसम बहुत गर्म और ठंडा बना रहा।1
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