आकाशवनी , 10 3 2026 ई0, ➡️ कुरान में मांस नहीं खाने का आदेश है।। कलाम-ए-कबीर में कादिर अल्लाह का निर्देश :- हजरत मोहम्द जी , जिस साधना को करते थे । वहीं साधना अन्य मुसलमान समाज भी कर रहा है । वर्तमान में सभी मुसलमान श्रद्धालु मांस भी खा रहे हैं । परणतु नबी मोहम्द जी ने कभी मांस नहीं खाया! तथा न उनके सीधे अनुयाययों ( 1180000) ने मांस खाया । ✍️केवल रोजा व बांग तथा नमाज किया करते थे । गाय आदि को बीसमिल (हत्या) नहीं करते थे ! 🌹नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाय। - 1 लाख 80 हजार को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया । - अरस कुरस पर अल्लाह तख्त है खालिक बिना नहीं खाली । -वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहब के अब्दाली ।। भावार्थ:- ( नबी मोहम्मद तो आदरणीय है । जो प्रभु के अवतार कहलाए हैं। कसम है 180000 पैगंबर हुए हैं तथा जो उनके अनुयाई थे। उनको कसम है कि उन्होंने कभी बकरा मुर्गी तथा गाय आदि पर करद छुरी नहीं चलाया अर्थात जीव हिंसा नहीं की तथा मांस भक्षण नहीं किया। 👉🏾वे हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत ईसा , आदि पैगंबर को पवित्र मानते थे। तथा ब्रह्म (अल्लाह) के कृपा पात्र थे, परंतु जो आसमान के अंतिम छोर में पूर्ण परमात्मा अल्लाह हू अकबर अर्थात अल्लाह कबीर है! उस सृष्टि के मालिक की नजर से कोई नहीं बचा ।।)! -मारी गऊ शब्द के तीर ऐसे थे मोहम्मद पीर। -शब्द है फिर जवाई हंस रक्षा मांस नहीं भाख्या ऐसे पीर मोहम्मद भाई ।। भावार्थ:- ✅ एक समय नबी मोहम्मद ने एक गाय को शब्द वचन सिद्ध से मारकर सभी के सामने जीवित कर दिया था। -उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया। -अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित नहीं है ! जिस दिन गाय जीवित की थी, उस दिन की याद बनाए रखने के लिए गांय मार देते हो! 👉🏾 लेकिन! आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने का भी अधिकारी नहीं हो। -आप मांस को प्रसाद रूप जानकार खाते तथा खिलाते हो आप स्वयं भी पाप की भागी बनते हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो । टिप्पणी:- (आप मांस को प्रसाद रूप जानकार खाते तथा खिलाते हो। आप स्वयं भी पाप के भागी बनते हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो। आप दोजक (नरक ) के पात्र बन रहे हो) । शेष कल पढ़े......!
आकाशवनी , 10 3 2026 ई0, ➡️ कुरान में मांस नहीं खाने का आदेश है।। कलाम-ए-कबीर में कादिर अल्लाह का निर्देश :- हजरत मोहम्द जी , जिस साधना को करते थे । वहीं साधना अन्य मुसलमान समाज भी कर रहा है । वर्तमान में सभी मुसलमान श्रद्धालु मांस भी खा रहे हैं । परणतु नबी मोहम्द जी ने कभी मांस नहीं खाया! तथा न उनके सीधे अनुयाययों ( 1180000) ने मांस खाया । ✍️केवल रोजा व बांग तथा नमाज किया करते थे । गाय आदि को बीसमिल (हत्या) नहीं करते थे ! 🌹नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाय। - 1 लाख 80 हजार को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया । - अरस कुरस पर अल्लाह तख्त है खालिक बिना नहीं खाली । -वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहब के अब्दाली ।। भावार्थ:- ( नबी मोहम्मद तो आदरणीय है । जो प्रभु के अवतार कहलाए हैं। कसम है 180000 पैगंबर हुए हैं तथा जो उनके अनुयाई थे। उनको कसम है कि उन्होंने कभी बकरा मुर्गी तथा गाय आदि पर करद छुरी नहीं चलाया अर्थात जीव हिंसा नहीं की तथा मांस भक्षण नहीं किया। 👉🏾वे हजरत मोहम्मद, हजरत मूसा, हजरत ईसा , आदि पैगंबर को पवित्र मानते थे। तथा ब्रह्म (अल्लाह) के कृपा पात्र थे, परंतु जो आसमान के अंतिम छोर में पूर्ण परमात्मा अल्लाह हू अकबर अर्थात अल्लाह कबीर है! उस सृष्टि के मालिक की नजर से कोई नहीं बचा ।।)! -मारी गऊ शब्द के तीर ऐसे थे मोहम्मद पीर। -शब्द है फिर जवाई हंस रक्षा मांस नहीं भाख्या ऐसे पीर मोहम्मद भाई ।। भावार्थ:- ✅ एक समय नबी मोहम्मद ने एक गाय को शब्द वचन सिद्ध से मारकर सभी के सामने जीवित कर दिया था। -उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया। -अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित नहीं है ! जिस दिन गाय जीवित की थी, उस दिन की याद बनाए रखने के लिए गांय मार देते हो! 👉🏾 लेकिन! आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने का भी अधिकारी नहीं हो। -आप मांस को प्रसाद रूप जानकार खाते तथा खिलाते हो आप स्वयं भी पाप की भागी बनते हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो । टिप्पणी:- (आप मांस को प्रसाद रूप जानकार खाते तथा खिलाते हो। आप स्वयं भी पाप के भागी बनते हो तथा अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हो। आप दोजक (नरक ) के पात्र बन रहे हो) । शेष कल पढ़े......!
- शिकायत है , आकाशवाणी , 11-3-2026 ई0, ‼️पानी की सप्लाई बंद है ‼️ यह क्षेत्र देवभूमि के नाम से जाना जाता है। सामने देवी जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर को श्री डायन माता जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है । यह ग्राम पंचायत भगवानपुर के अंतर्गत आता है । ➡️ग्राम पंचायत भगवानपुर ,ब्लॉक बघौली, तहसील तहसील खलीलाबाद ,जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। यहां पर सार्वजनिक नल लगाया गया है। लेकिन पिछले 1 वर्ष से इस नल में पानी की सप्लाई नहीं हो रहा है ।जल नहीं आ रहा है। यहां के ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। शासन प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए शीघ्र अति शीघ्र पानी की सप्लाई करना चाहिए जिससे कि ग्रामीण वासियों को मंदिर पर आने जाने वालों को पेयजल की समस्या समाप्त हो जाए। इस क्षेत्र के जनता की यही मांग है।1
- न्यायालय में उपस्थित न होने पर फरार अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की की अग्रिम वैधानिक कार्यवाई अमल में लायी जाएगी *कार्यवाही को देखकर गांव में बना चर्चा का विषय आज दिनांक 10.03.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय* के नेतृत्व में वाद संख्या 711/2021 धारा 376/506 भाद0वि0 में फरार अभियुक्त आकाश पुत्र अशोक निवासी बेलराई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में थाना महुली पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर एवं ग्राम में पहुंचकर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई । इस दौरान ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है । यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई (कुर्की आदि) की जाएगी । थाना महुली पुलिस द्वारा यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विधि सम्मत तरीके से की गई तथा संबंधित कार्यवाही की रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा रही है ।1
- इतेंद्र कश्यप राष्ट्रीय मत्स्य विभाग भारत सरकार बिहार में मुलाक़ात हुई और बहुत अच्छा लग1
- Post by आज की आवाज1
- संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में थाना महुली पुलिस ने फरार अभियुक्त के खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उसके गांव में मुनादी कराई। मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार वाद संख्या 711/2021, धारा 376 व 506 भादवि के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त आकाश पुत्र अशोक, निवासी बेलराई, थाना महुली के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम गांव पहुंची और सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि वह समय सीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई, जैसे कुर्की आदि की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। थाना महुली पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई की गांव में काफी चर्चा रही। पुलिस ने बताया कि पूरी कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विधि सम्मत तरीके से की गई है तथा इसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को भेजी जा रही है।1
- फरार दुष्कर्म आरोपी के घर पुलिस की मुनादी, न्यायालय में पेश न होने पर कुर्की की चेतावनी महुली थाना क्षेत्र के बेलराई गांव में धारा 82 सीआरपीसी के तहत की गई कार्रवाई, गांव में बनी चर्चा का विषय संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में महुली थाना पुलिस ने फरार चल रहे एक दुष्कर्म आरोपी के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस टीम ने आरोपी के गांव पहुंचकर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराते हुए उसे न्यायालय में निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने की चेतावनी दी। मंगलवार को अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। थाना महुली में दर्ज वाद संख्या 711/2021 धारा 376 व 506 आईपीसी के आरोपी आकाश पुत्र अशोक निवासी ग्राम बेलराई, थाना महुली के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम आरोपी के घर तथा गांव में पहुंची और ढोल-नगाड़े के साथ मुनादी कराते हुए ग्रामीणों को जानकारी दी कि आरोपी को निर्धारित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी तय समय सीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कुर्की समेत अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर गांव में चर्चा का माहौल बना रहा। महुली थाना पुलिस ने बताया कि पूरी प्रक्रिया न्यायालय के आदेश के अनुसार विधि सम्मत तरीके से पूरी की गई है और इसकी रिपोर्ट न्यायालय को भेजी जा रही है।1
- संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में वाद संख्या 711/2021 धारा 376/506 भाद0वि0 में फरार अभियुक्त आकाश पुत्र अशोक निवासी बेलराई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में थाना महुली पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर एवं ग्राम में पहुंचकर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई । इस दौरान ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है । यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई (कुर्की आदि) की जाएगी । थाना महुली पुलिस द्वारा यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विधि सम्मत तरीके से की गई तथा संबंधित कार्यवाही की रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा रही है ।1
- शिकायत है ❗ आकाशवाणी 11 3 2026 ई0, क्या इसे ही नगर पालिका कहते है❓ यह खलीलाबाद शहर है । नगर पालिका खलीलाबाद, तहसील खलीलाबाद,जनपद कबीर नगर उत्तर प्रदेश। यह क्षेत्र खलीलाबाद के वार्ड क्रमअंक 17 का विधियानी क्षेत्र है । अपोजिट मधुकुन्ज टाकीज , नियर नारायण बुकडिपो के बाजू की गली है।❗ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ,पीछले 1 वर्ष से इस गली का नवीनिकरण हो रहा है। लेकिन अभी तक रस्ते का निर्माण नहीं हो पाया है। कहीं पर गिट्टी डाला गया है ,तो कहीं पर मिट्टी डाल करके छोड़ दिया गया है ,लेकिन R C C या डावरीकरण अभी तक नहीं हुआ है । नारायण बुकडिपो के सामने गली में गिट्टी तक नहीं दली गई है। गाड़ियां अंदर नहीं प्रवेश करती, क्योंकी गाड़ियां फिसलती है। सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं और बुजुर्गओं को है तथा बीमार व्यक्तियों को अंदर ले जाने और लेकर आने के लिए गाड़ियां अंदर प्रवेश नहीं करती हैं । नगरपालिका / शासन प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहीई और इस रोड की मर्ममत करना चाहीए। ‼️इस क्षेत्र के जनता की यही मांग है ‼️1