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आपके दिए गए टेक्स्ट में नाम बदलकर संशोधित हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा: झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र, पुणे (गृह निर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन) अंतिम नोटिस दिनांक: 06/04/2024 प्रति, श्री/श्रीमती: सूर्य प्रकाश लालता प्रसाद पाण्डेय पता: सर्वे नं. 390/2 व 390/9, सी.टी.एस. नं. 4543, 4544 और 4545, आनंदसाहेब मगरनगर, चिंचवड़, पुणे। विषय: उक्त संपत्ति पर स्थित झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत झोपड़ी/दुकान खाली कराकर पुनर्वसन योजना लागू करने हेतु भूमि खाली/मुक्त कराने के संबंध में। संदर्भ: सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12/11/2024 को पारित झोपड़पट्टी निष्कासन आदेश। विकासक (डेवलपर) एम. आर. के. डेवलपर्स का दिनांक 20/03/2024 का पत्र। नोटिस का सार: उपरोक्त संपत्ति पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की गई है, जिसमें आपका नाम शामिल नहीं पाया गया है। साथ ही, सक्षम अधिकारी द्वारा झोपड़पट्टी निष्कासन (हटाने) का आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के अनुसार, सभी निवासियों/दुकानदारों को अपनी झोपड़ी/घर/दुकान आदि खाली कर जमीन को मुक्त करना आवश्यक है, ताकि पुनर्वसन योजना लागू की जा सके। आपको पहले ही पर्याप्त समय (लगभग 4 महीने से अधिक) दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक आपने अपनी झोपड़ी/घर या दुकान खाली नहीं की है और टालमटोल कर रहे हैं। इसलिए आपको अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से अपनी झोपड़ी/दुकान खाली करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि संबंधित संपत्ति/क्षेत्र के संबंध में किसी भी न्यायालय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा कोई स्थगन (Stay) आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए “झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना” के अंतर्गत झोपड़पट्टी क्षेत्र की इमारतों/झोपड़ियों को हटाकर भूमि को खाली करना तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई करना आवश्यक है। अतः, आपकी निवास झोपड़ी/घर योजना क्षेत्र में स्थित होने के कारण, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपनी झोपड़ी/घर को खाली करके योजना के कार्य के लिए स्थान उपलब्ध कराएं। यदि आप अपनी झोपड़ी/घर खाली नहीं करते हैं और बिना किसी वैध कारण के कब्जा बनाए रखते हैं, तो इसे योजना में बाधा माना जाएगा और यह सरकारी योजना के कार्य में रुकावट समझी जाएगी। महाराष्ट्र झोपड़पट्टी (सुधार, निर्मूलन एवं पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 (संशोधित) की धारा 33 के अनुसार, यदि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपको कुछ कहना नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के अनुसार: यदि झोपड़ीधारक निर्धारित समय में झोपड़ी/दुकान खाली नहीं करता है या योजना के लिए सहमति नहीं देता है, तो उसे पुनर्वास का अधिकार खोना पड़ सकता है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी झोपड़ी/घर या दुकान खाली नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को झोपड़ी/दुकान में प्रवेश कर उसे खाली कराने तथा अंदर रखे सामान को हटाने/बेचने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 38 के तहत 3 महीने तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

2 hrs ago
user_सूर्य प्रकाश पाण्डेय
सूर्य प्रकाश पाण्डेय
Voice of people जौनपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश•
2 hrs ago

आपके दिए गए टेक्स्ट में नाम बदलकर संशोधित हिंदी अनुवाद इस प्रकार होगा: झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र, पुणे (गृह निर्माण विभाग, महाराष्ट्र शासन) अंतिम नोटिस दिनांक: 06/04/2024 प्रति, श्री/श्रीमती: सूर्य प्रकाश लालता प्रसाद पाण्डेय पता: सर्वे नं. 390/2 व 390/9, सी.टी.एस. नं. 4543, 4544 और 4545, आनंदसाहेब मगरनगर, चिंचवड़, पुणे। विषय: उक्त संपत्ति पर स्थित झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत झोपड़ी/दुकान खाली कराकर पुनर्वसन योजना लागू करने हेतु भूमि खाली/मुक्त कराने के संबंध में। संदर्भ: सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12/11/2024 को पारित झोपड़पट्टी निष्कासन आदेश। विकासक (डेवलपर) एम. आर. के. डेवलपर्स का दिनांक 20/03/2024 का पत्र। नोटिस का सार: उपरोक्त संपत्ति पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की गई है, जिसमें आपका नाम शामिल नहीं पाया गया है। साथ ही, सक्षम अधिकारी द्वारा झोपड़पट्टी निष्कासन (हटाने) का आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के अनुसार, सभी निवासियों/दुकानदारों को अपनी झोपड़ी/घर/दुकान आदि खाली कर जमीन को मुक्त करना आवश्यक है, ताकि पुनर्वसन योजना लागू की जा सके। आपको पहले ही पर्याप्त समय (लगभग 4 महीने से अधिक) दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक आपने अपनी झोपड़ी/घर या दुकान खाली नहीं की है और टालमटोल कर रहे हैं। इसलिए आपको अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से अपनी झोपड़ी/दुकान खाली करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि संबंधित संपत्ति/क्षेत्र के संबंध में किसी भी न्यायालय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा कोई स्थगन (Stay) आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए “झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना” के अंतर्गत झोपड़पट्टी क्षेत्र की इमारतों/झोपड़ियों को हटाकर भूमि को खाली करना तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई करना आवश्यक है। अतः, आपकी निवास झोपड़ी/घर योजना क्षेत्र में स्थित होने के कारण, आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपनी झोपड़ी/घर को खाली करके योजना के कार्य के लिए स्थान उपलब्ध कराएं। यदि आप अपनी झोपड़ी/घर खाली नहीं करते हैं और बिना किसी वैध कारण के कब्जा बनाए रखते हैं, तो इसे योजना में बाधा माना जाएगा और यह सरकारी योजना के कार्य में रुकावट समझी जाएगी। महाराष्ट्र झोपड़पट्टी (सुधार, निर्मूलन एवं पुनर्विकास) अधिनियम, 1971 (संशोधित) की धारा 33 के अनुसार, यदि आप इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपको कुछ कहना नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के अनुसार: यदि झोपड़ीधारक निर्धारित समय में झोपड़ी/दुकान खाली नहीं करता है या योजना के लिए सहमति नहीं देता है, तो उसे पुनर्वास का अधिकार खोना पड़ सकता है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी झोपड़ी/घर या दुकान खाली नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को झोपड़ी/दुकान में प्रवेश कर उसे खाली कराने तथा अंदर रखे सामान को हटाने/बेचने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 38 के तहत 3 महीने तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

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    Jitendra bahadur Dubey
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    9 hrs ago
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  • Post by Jitendra bahadur Dubey
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    Post by Jitendra bahadur Dubey
    user_Jitendra bahadur Dubey
    Jitendra bahadur Dubey
    Nurse केराकत, जौनपुर, उत्तर प्रदेश•
    10 hrs ago
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