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शादी का झांसा दे कर शारीरिक शोषण करने वाले फरार आरोपी को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल शुक्रवार की रात 9:00 बजे बिल्हा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना बिल्हा जिला बिलासपुर में दिनांक 6 जनवरी 2026 को प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत जिसमें प्रार्थी के साथ आरोपी हेमंत यादव पिता प्रहलाद यादव उम्र 25 वर्ष पता परसदा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर द्वारा शादी का झांसा देकर वर्ष 2019 से लगातार शारीरिक शोषण करता रहा पीड़िता दिनांक 5 दिसंबर 2025 को हेमंत यादव ग्राम परसदा भ के घर गई जहां हेमंत यादव की मां बोड़सरहिंन और उसके मामा रामकुमार यादव के द्वारा जाति गत गाली गुप्तांग कर जान से मारने की धमकी दिए थे और शादी करने से इनकार कर दिए थे जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत कर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश प्राप्त कर फरार आरोपी हेमंत यादव का लोकेशन चरोदा भिलाई होने पर टीम रवाना किया गया आरोपी के मिलने पर थाना लाकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया इसके बाद आरोपी को दिनांक शुक्रवार की दोपहर 3.30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है

8 hrs ago
user_Patrkar Sarthi
Patrkar Sarthi
Reporter Bilha, Bilaspur•
8 hrs ago

शादी का झांसा दे कर शारीरिक शोषण करने वाले फरार आरोपी को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल शुक्रवार की रात 9:00 बजे बिल्हा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना बिल्हा जिला बिलासपुर में दिनांक 6 जनवरी 2026 को प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत जिसमें प्रार्थी के साथ आरोपी हेमंत यादव पिता प्रहलाद यादव उम्र 25 वर्ष पता परसदा थाना बिल्हा जिला बिलासपुर द्वारा शादी का झांसा देकर वर्ष 2019 से लगातार शारीरिक शोषण करता रहा पीड़िता दिनांक 5 दिसंबर 2025 को हेमंत यादव ग्राम परसदा भ के घर गई जहां हेमंत यादव की मां बोड़सरहिंन और उसके मामा रामकुमार यादव के द्वारा जाति गत गाली गुप्तांग कर जान से मारने की धमकी दिए थे और शादी करने से इनकार कर दिए थे जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत कर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश प्राप्त कर फरार आरोपी हेमंत यादव का लोकेशन चरोदा भिलाई होने पर टीम रवाना किया गया आरोपी के मिलने पर थाना लाकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया इसके बाद आरोपी को दिनांक शुक्रवार की दोपहर 3.30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है

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  • जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 7 फरवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तथा शासकीय सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाना है। शुक्रवार सुबह 10 बजे मिली जानकारी अनुसार रोजगार दिवस के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को। वीबी जीरामजी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
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    जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 7 फरवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। तथा शासकीय सेवाओं को डिजिटल माध्यम से सुलभ बनाना है। शुक्रवार सुबह 10 बजे मिली जानकारी अनुसार रोजगार दिवस के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को। वीबी जीरामजी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
    user_Jay dhirhi
    Jay dhirhi
    Citizen Reporter बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़•
    19 hrs ago
  • जेल से आने के बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से क्या कहा देखिए..
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    जेल से आने के बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से क्या कहा देखिए..
    user_Chetan Purena Tv Media
    Chetan Purena Tv Media
    पत्रकार पलारी, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•
    2 hrs ago
  • तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र में ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। जोता रोड, छोटे तालाब के पास से आरोपी को अवैध रूप से देशी मदिरा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा मौके से 35 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब एवं ₹600 नगद जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे केन्द्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया। 📍 स्थान: तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर (ग्रामीण) ✍️ संपादक: धीरेंद्र कुमार जायसवाल 👉 ऐसी ही ताज़ा, सटीक और विश्वसनीय खबरों के लिए चैनल को लाइक 👍 करें, शेयर 🔄 करें और सब्सक्राइब 🔔 करना न भूलें।
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    तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र में ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है।
जोता रोड, छोटे तालाब के पास से आरोपी को अवैध रूप से देशी मदिरा बेचते हुए गिरफ्तार किया गया।
पुलिस द्वारा मौके से 35 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब एवं ₹600 नगद जप्त की गई।
आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे केन्द्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया।
📍 स्थान: तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर (ग्रामीण)
✍️ संपादक: धीरेंद्र कुमार जायसवाल
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    user_जय जोहार छत्तीसगढ़'केसरिया हिंदुस्तान' press
    जय जोहार छत्तीसगढ़'केसरिया हिंदुस्तान' press
    Journalist टिल्डा, रायपुर, छत्तीसगढ़•
    2 hrs ago
  • बिलासपुर में दो युवकों ने स्कूटी सवार महिला पर चाकू से हमला किया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है।
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    बिलासपुर में दो युवकों ने स्कूटी सवार महिला पर चाकू से हमला किया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है।
    user_Rameshwar sahu
    Rameshwar sahu
    रिपोर्टर Bemetara, Chhattisgarh•
    22 hrs ago
  • कवर्धा। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (भापुसे) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र कुमार बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बोड़ला के पर्यवेक्षण में थाना बोड़ला अंतर्गत पुलिस चौकी पोंडी द्वारा नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रकरण में प्रार्थी रूपेश जायसवाल, निवासी सुरजपुरा, चौकी पोंडी थाना बोड़ला जिला कबीरधाम द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके भांजे कृष्णा कुमार जायसवाल से शासकीय नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर दिनांक 26.09.2023 से 25.02.2024 के मध्य कुल 12,62,000 रुपये की ठगी की गई है। रिपोर्ट पर थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक 155/2024 धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी भागीरथी साहू को पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त होने के कारण औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अन्य आरोपी हरिषंकर गजभिये एवं डोमार चंदेल घटना दिनांक से फरार पाए गए, जिनके विरुद्ध फरारी पंचनामा तैयार कर संबंधित तहसील कार्यालयों से उनकी चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई है। फरार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार पृथक चालान प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी उमेश चंद्रा पिता रेशम लाल चंद्रा उम्र 30 वर्ष, निवासी अरसिया थाना जैजैपुर जिला शक्ति की पतासाजी की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर अंकसूची एवं अन्य मूल दस्तावेज प्राप्त करना तथा 05 लाख रुपये नगद लेना स्वीकार किया गया। आरोपी के पास से संबंधित दस्तावेज विधिवत जप्त किए गए। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी उमेश चंद्रा को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी पोंडी के चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लक्ष्मीनारायण साहू, सहायक उप निरीक्षक बलदाऊ साहू, प्रधान आरक्षक खूबी साहू एवं आरक्षक क्रमांक 927 राहुल कश्यप का सराहनीय योगदान रहा। कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी प्रकार के प्रलोभन अथवा आर्थिक लेन-देन से बचें तथा किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस चौकी को दें।
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    कवर्धा। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (भापुसे) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र कुमार बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बोड़ला के पर्यवेक्षण में थाना बोड़ला अंतर्गत पुलिस चौकी पोंडी द्वारा नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
प्रकरण में प्रार्थी रूपेश जायसवाल, निवासी सुरजपुरा, चौकी पोंडी थाना बोड़ला जिला कबीरधाम द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उसके भांजे कृष्णा कुमार जायसवाल से शासकीय नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर दिनांक 26.09.2023 से 25.02.2024 के मध्य कुल 12,62,000 रुपये की ठगी की गई है। रिपोर्ट पर थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक 155/2024 धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण के आरोपी भागीरथी साहू को पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त होने के कारण औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अन्य आरोपी हरिषंकर गजभिये एवं डोमार चंदेल घटना दिनांक से फरार पाए गए, जिनके विरुद्ध फरारी पंचनामा तैयार कर संबंधित तहसील कार्यालयों से उनकी चल-अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई है। फरार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार पृथक चालान प्रस्तुत किया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी उमेश चंद्रा पिता रेशम लाल चंद्रा उम्र 30 वर्ष, निवासी अरसिया थाना जैजैपुर जिला शक्ति की पतासाजी की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर अंकसूची एवं अन्य मूल दस्तावेज प्राप्त करना तथा 05 लाख रुपये नगद लेना स्वीकार किया गया। आरोपी के पास से संबंधित दस्तावेज विधिवत जप्त किए गए।
पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी उमेश चंद्रा को  विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में पुलिस चौकी पोंडी के चौकी प्रभारी उप निरीक्षक लक्ष्मीनारायण साहू, सहायक उप निरीक्षक बलदाऊ साहू, प्रधान आरक्षक खूबी साहू एवं आरक्षक क्रमांक 927 राहुल कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।
कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि नौकरी दिलाने के नाम पर किसी भी प्रकार के प्रलोभन अथवा आर्थिक लेन-देन से बचें तथा किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस चौकी को दें।
    user_Vishvnath Sahu
    Vishvnath Sahu
    Newspaper publisher पंडरिया, कबीरधाम, छत्तीसगढ़•
    17 hrs ago
  • छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में धान खरीदी में अनियमितताएं देखी गई हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीदी में 1000 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें सरकार की लापरवाही और अव्यवस्था का बड़ा हाथ है। डॉ. महंत ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदा है, उसकी बिलिंग, रखरखाव और सुरक्षा नहीं की गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है
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    छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में धान खरीदी में अनियमितताएं देखी गई हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीदी में 1000 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें सरकार की लापरवाही और अव्यवस्था का बड़ा हाथ है। डॉ. महंत ने कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदा है, उसकी बिलिंग, रखरखाव और सुरक्षा नहीं की गई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है
    user_DEOKI PURI GOSVAMI
    DEOKI PURI GOSVAMI
    Advertising Photographer कोरबा, कोरबा, छत्तीसगढ़•
    13 hrs ago
  • बिल्हा और चकरभाठा क्षेत्र मे चोरी करने वाले आरोपी को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल ’’ शुक्रवार की रात 10:20 मिनट पर बिल्हा पुलिस द्वारा जारी किये गए प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार ’’ नाम आरोपी - अशोक दास मानिकपुरी पिता स्व. बहोरिक दास मानिकपुरी उम्र 27 वर्ष निवासी कर्मा थाना सीपत जिला बिलासपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा चोरी/नकबजनी पर आरोपी व चोरी हुये मशरूका की बरामदगी हेतु निर्देशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी.आर. टण्डन से दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी बिल्हा द्वारा सिविल टीम गठित कर संदेहियो पर निगाह रखने के दौरान दिनांक 05.02.2026 के रात्रि मे एक व्यक्ति सिर मे लाल कलर का गमछा पहनकर बिल्हा रेल्वे स्टेशन स्थित शासकीय क्वार्टर के पास पुलिस को देखकर लुक छिप रहा था जिसे बिल्हा पुलिस द्वारा मौके पर पकडकर पूछताछ किया जो अपना नाम अशोक दास मानिकपुरी पिता स्व. बहोरिक दास मानिकपुरी उम्र 27 वर्ष निवासी कर्मा थाना सीपत जिला बिलासपुर का रहना बताया जिनसे कडाई से पूछताछ करने पर बिल्हा और चकरभाठा के 04 जगह पर रात्रि मे चोरी करना बताया। जिसके ऊपर चोरी के चार प्रकरण अपराध क्रमांक- 38/2026, धारा - 331(4),305(ए) भा.न्या.सं. अपराध क्रमांक- 52/2026, धारा - 331(4),305(ए) भा.न्या.सं. अपराध क्रमांक- 63/2026, धारा - 331(4),305(ए) भा.न्या.सं. अपराध क्रमांक- 72/2026, धारा - 331(4),305(ए) भा.न्या.स के तहत रिपोर्ट दर्ज थे आरोपी से चोरी हुये 01 नग लैपटाप, 12 पैकेट सिगरेट व 02 पैकेट राजश्री पैकेट जप्त किया गया है व रकम को खर्च करना बताया। प्रकरण के आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से वारिसान को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक अवनीश पासवान, सउनि राधेलाल धुर्वे, प्र.आर. 786 अनिल बंजारे, प्र.आर. 102 अमर चन्द्रा, प्र.आर. 846 संतोष यादव आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1390 संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही।
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    बिल्हा और चकरभाठा क्षेत्र मे चोरी करने वाले आरोपी को बिल्हा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
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शुक्रवार की रात 10:20 मिनट पर बिल्हा पुलिस द्वारा जारी किये गए प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार 
’’ नाम आरोपी -   अशोक दास मानिकपुरी पिता स्व. बहोरिक दास मानिकपुरी उम्र 27 वर्ष निवासी कर्मा 
थाना सीपत जिला बिलासपुर।  
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा चोरी/नकबजनी पर आरोपी व चोरी हुये मशरूका की बरामदगी हेतु निर्देशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय चकरभाठा श्री डी.आर. टण्डन से दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी बिल्हा द्वारा सिविल टीम गठित कर संदेहियो पर निगाह रखने के दौरान दिनांक 05.02.2026 के रात्रि मे एक व्यक्ति सिर मे लाल कलर का गमछा पहनकर बिल्हा रेल्वे स्टेशन स्थित शासकीय क्वार्टर के पास पुलिस को देखकर लुक छिप रहा था जिसे बिल्हा पुलिस द्वारा मौके पर पकडकर पूछताछ किया जो अपना नाम अशोक दास मानिकपुरी पिता स्व. बहोरिक दास मानिकपुरी उम्र 27 वर्ष निवासी कर्मा थाना सीपत जिला बिलासपुर का रहना बताया जिनसे कडाई से पूछताछ करने पर बिल्हा और चकरभाठा के 04 जगह पर रात्रि मे चोरी करना बताया।
जिसके ऊपर चोरी के चार प्रकरण अपराध क्रमांक- 38/2026,                                    धारा - 331(4),305(ए) भा.न्या.सं.                                                             
अपराध क्रमांक- 52/2026,                                    धारा - 331(4),305(ए) भा.न्या.सं. 
अपराध क्रमांक- 63/2026,                                    धारा - 331(4),305(ए) भा.न्या.सं. 
अपराध क्रमांक- 72/2026,                                    धारा - 331(4),305(ए) भा.न्या.स के तहत रिपोर्ट दर्ज थे आरोपी से चोरी हुये 01 नग लैपटाप, 12 पैकेट सिगरेट व 02 पैकेट राजश्री पैकेट जप्त किया गया है व रकम को खर्च करना बताया। प्रकरण के आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना से वारिसान को अवगत कराकर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। 
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बिल्हा निरीक्षक अवनीश पासवान, सउनि राधेलाल धुर्वे, प्र.आर. 786 अनिल बंजारे, प्र.आर. 102 अमर चन्द्रा, प्र.आर. 846 संतोष यादव आरक्षक 1431 अर्जुन जांगडे व आर. 1390 संतोष मरकाम की अहम भूमिका रही।
    user_Patrkar Sarthi
    Patrkar Sarthi
    Reporter Bilha, Bilaspur•
    8 hrs ago
  • कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप के निर्देशानुसार। जनपद पंचायत तखतपुर की टीम ने ग्राम पंचायत मुरु में आवास पूर्णता को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 142 आवास हितग्राहियों के घर-घर पहुँचकर अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों को। शीघ्र शुरू करने और पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान में सीईओ जनपद पंचायत तखतपुर श्री सत्यव्रत तिवारी के नेतृत्व में। जनपद की पूरी टीम दिनभर ग्राम मुरु में उपस्थित रही। शुक्रवार दोपहर 3 बजे निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों को शासन की मंशा से अवगत कराते हुए। समय-सीमा में आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।
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    कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप के निर्देशानुसार। जनपद पंचायत तखतपुर की टीम ने ग्राम पंचायत मुरु में आवास पूर्णता को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 142 आवास हितग्राहियों के घर-घर पहुँचकर अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों को। शीघ्र शुरू करने और पूरा करने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान में सीईओ जनपद पंचायत तखतपुर श्री सत्यव्रत तिवारी के नेतृत्व में। जनपद की पूरी टीम दिनभर ग्राम मुरु में उपस्थित रही। शुक्रवार दोपहर 3 बजे निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों को शासन की मंशा से अवगत कराते हुए। समय-सीमा में आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।
    user_Jay dhirhi
    Jay dhirhi
    Citizen Reporter बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़•
    19 hrs ago
  • हथबंद क्षेत्र से बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय उपभोक्ताओं का आरोप है कि हथबंद बिजली कार्यालय में नए घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए ₹3500 लिए जा रहे हैं, जबकि रसीद मात्र ₹2100 की दी जा रही है। यानी ₹1400 की कथित अवैध वसूली की जा रही है। इसी प्रकार कृषि पंप के अस्थायी बिजली कनेक्शन में भी ₹3200 लेकर ₹2200 की रसीद देने का आरोप सामने आया है। लोगों का कहना है कि बिना उच्च अधिकारियों की जानकारी के ऐसा संभव नहीं है। क्या यह एक कर्मचारी की मनमानी है या फिर ऊपर से नीचे तक मिलीभगत? यह मामला छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की जवाबदेही पर भी सवाल खड़ा करता है। 👉 संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद 👉 सच्चाई के साथ अगली खबर जल्द प्रकाशित की जाएगी। 📢 खबर पसंद आए तो LIKE करें, SHARE करें और चैनल को SUBSCRIBE जरूर करें।
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    हथबंद क्षेत्र से बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
स्थानीय उपभोक्ताओं का आरोप है कि हथबंद बिजली कार्यालय में नए घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए ₹3500 लिए जा रहे हैं, जबकि रसीद मात्र ₹2100 की दी जा रही है।
यानी ₹1400 की कथित अवैध वसूली की जा रही है।
इसी प्रकार कृषि पंप के अस्थायी बिजली कनेक्शन में भी ₹3200 लेकर ₹2200 की रसीद देने का आरोप सामने आया है।
लोगों का कहना है कि बिना उच्च अधिकारियों की जानकारी के ऐसा संभव नहीं है।
क्या यह एक कर्मचारी की मनमानी है या फिर ऊपर से नीचे तक मिलीभगत?
यह मामला छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की जवाबदेही पर भी सवाल खड़ा करता है।
👉 संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद
👉 सच्चाई के साथ अगली खबर जल्द प्रकाशित की जाएगी।
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    user_जय जोहार छत्तीसगढ़'केसरिया हिंदुस्तान' press
    जय जोहार छत्तीसगढ़'केसरिया हिंदुस्तान' press
    Journalist टिल्डा, रायपुर, छत्तीसगढ़•
    23 hrs ago
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