ब्रेकिंग न्यूज : गोपालगंज में व्यवहार न्यायालय के एडीजे मानवेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को तीन साल पहले हुए तेजाब कांड मामले में तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें दो पुरुष और एक महिला शामिल है। फिलहाल सजा मिलने के बाद सभी दोषियों को चनावे मंडल कारागार भेज दिया गया है। बताया जाता है कि नगर थाना क्षेत्र के अमवां गांव में नौ जून 2021 को 13 कट्ठा जमीन के लिए तेजाब कांड हुआ था। पीड़ित श्रीराम राय का आरोप है कि सुबह सात बजे गांव के ही शंभू भगत, सुदामा भगत के परिवार वालों ने तेजाब से आयुष और उनको जला दिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। जहां पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र ने शंभू भगत, सुदामा भगत और शंति देवी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1.50 लाख का जुर्माना भी लगाया है।इसमें पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि मुख्य भूमिका और साक्ष्य में आये तथ्यों पर विचार करते हुए तीनों अभियुक्त शंभु भगत, सुदामा भगत और शांति 'देवी को सजा सुनाई गई है। वहीं अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों अपराधियों को अलग-अलग छह माह की कठोर कारावास अलग से भुगतना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को अब तक हुए इलाज में खर्च का भुगतान करने को कहा गया है। बता दे कि पीड़ित की उम्र 13 साल है और तेजाब हमले में चेहरा, नाक, आंख, मुंह, छाती सहित पेट भी जल गया है...
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