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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति पत्नी को गर्भपात (अबॉर्शन) कराने से नहीं रोक सकता। चौदह हफ्ते के गर्भ को गिराने के मामले में अदालत ने महिला को बरी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके अपने शरीर पर अधिकार का उल्लंघन है और इससे मानसिक आघात बढ़ता है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि महिला का प्रजनन अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता का हिस्सा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत गर्भपात के लिए पति की अनुमति आवश्यक नहीं है। यदि महिला गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती, तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता।
Kailash Dadhich
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति पत्नी को गर्भपात (अबॉर्शन) कराने से नहीं रोक सकता। चौदह हफ्ते के गर्भ को गिराने के मामले में अदालत ने महिला को बरी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना उसके अपने शरीर पर अधिकार का उल्लंघन है और इससे मानसिक आघात बढ़ता है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि महिला का प्रजनन अधिकार उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता का हिस्सा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत गर्भपात के लिए पति की अनुमति आवश्यक नहीं है। यदि महिला गर्भावस्था जारी नहीं रखना चाहती, तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता।
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