10 समूहों के पन्ना जिले की शराब की दुकानों का ठेका होगा। वर्तमान वर्ष 2025-26 में पन्ना जिले की 39 शराब दुकानें एक समूह के अंतर्गत चल रही है । लेकिन वर्ष 2026 की नवीन आबकारी नीति के अनुसार किसी भी जिले में एक समूह में शराब दुकानों का संचालन नहीं होगा । और ना ही वर्तमान शराब दुकान समूह का नवीनीकरण किया जाएगा । जिला आबकारी अधिकारी पन्ना मुकेश कुमार मौर्य ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवीन आबकारी नीति की घोषणा की गई है । जो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी । नवीन आबकारी नीति वर्ष 2026 के अनुसार अब जिले में एकल समूह का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और आगामी वर्ष 2026-27 के लिए जिले में अधिकतम 5 शराब दुकानों के समूह बनाए जाएंगे। वर्तमान वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर आगामी वर्ष के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जाएगा । शासन के राजस्व का ध्यान देते हुए पन्ना जिले की 39 शराब दुकानों को कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला निष्पादन समिति द्वारा अब 10 अलग अलग शराब दुकान समूह के रूप गठित किया गया है। वर्तमान में पन्ना जिले की शराब दुकानों का वार्षिक मूल्य 177 करोड़ रुपए है, जो आगामी वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात लगभग 212 करोड़ 40 लाख रुपए आरक्षित मूल्य होगा । पुनर्गठित 10 समूहों पर ई टेंडर कम ऑक्शन होगा। आगामी वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्गठित समूह अमानगंज समूह शराब दुकान अमानगंज, महेबा, सुनवानी,सिमरिया और पुरैना मोहन्द्रा समूह शराब दुकान मोहन्द्रा, हरदुआ पटेल, रैपुरा, बघवार कला पवई समूह शराब दुकान पवई, मुड़वारी और कृष्णगढ़ गुनौर समूह शराब दुकान गुनौर, बराछ और अमझिरिया अजयगढ़ समूह शराब दुकान अजयगढ़, सिंहपुर, मडला, बरियारपुर और बनहरी कला देवेन्द्र नगर समूह शराब दुकान देवेंद्र नगर, सकरिया, सुंदरा और ककरहटी शाहनगर समूह शराब दुकान शाहनगर, धौवापुरा, सुंगरहा, टिकरिया और बोरी बृजपुर समूह शराब दुकान बृजपुर, पहाड़ीखेड़ा, कृष्णा कल्याणपुर, मनोर और हिनौता सलेहा समूह शराब दुकान सलेहा, सुपंथा और पटना तमोली धरमपुर समूह शराब दुकान धरमपुर और बीरा उपरोक्त शराब दुकानों के टेंडर और अन्य जानकारी के लिए संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय (कमरा नंबर 111,112 और 113) में कार्यालयीन समय (अवकाश के दिनों में भी) संपर्क किया जा सकता है । ई टेंडर कम ऑक्शन में भाग लेने हेतु समस्त प्रकार के आवेदक (व्यक्ति/फर्म/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर शिप/कंपनी/कंसर्टियम आदि) को ई आबकारी पोर्टल पर कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत वर्ष 2026- 27 हेतु पंजीयन कराना अनिवार्य है । पूर्व में पंजीयन करा चुके आवेदकों को भी पंजीयन कराना अनिवार्य है ।
10 समूहों के पन्ना जिले की शराब की दुकानों का ठेका होगा। वर्तमान वर्ष 2025-26 में पन्ना जिले की 39 शराब दुकानें एक समूह के अंतर्गत चल रही है । लेकिन वर्ष 2026 की नवीन आबकारी नीति के अनुसार किसी भी जिले में एक समूह में शराब दुकानों का संचालन नहीं होगा । और ना ही वर्तमान शराब दुकान समूह का नवीनीकरण किया जाएगा । जिला आबकारी अधिकारी पन्ना मुकेश कुमार मौर्य ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवीन आबकारी नीति की घोषणा की गई है । जो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी । नवीन आबकारी नीति वर्ष 2026 के अनुसार अब जिले में एकल समूह का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और आगामी वर्ष 2026-27 के लिए जिले में अधिकतम 5 शराब दुकानों के समूह बनाए जाएंगे। वर्तमान वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर आगामी वर्ष के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जाएगा । शासन के राजस्व का ध्यान देते हुए पन्ना जिले की 39 शराब दुकानों को कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला निष्पादन समिति द्वारा अब 10 अलग अलग शराब दुकान समूह के रूप गठित किया गया है। वर्तमान में पन्ना जिले की शराब दुकानों का वार्षिक मूल्य 177 करोड़ रुपए है, जो आगामी वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात लगभग 212 करोड़ 40 लाख रुपए आरक्षित मूल्य होगा । पुनर्गठित 10 समूहों पर ई टेंडर कम ऑक्शन होगा। आगामी वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्गठित समूह अमानगंज समूह शराब दुकान अमानगंज, महेबा, सुनवानी,सिमरिया और पुरैना मोहन्द्रा समूह शराब दुकान मोहन्द्रा, हरदुआ पटेल, रैपुरा, बघवार कला पवई समूह शराब दुकान पवई, मुड़वारी और कृष्णगढ़ गुनौर समूह शराब दुकान गुनौर, बराछ और अमझिरिया अजयगढ़ समूह शराब दुकान अजयगढ़, सिंहपुर, मडला, बरियारपुर और बनहरी कला देवेन्द्र नगर समूह शराब दुकान देवेंद्र नगर, सकरिया, सुंदरा और ककरहटी शाहनगर समूह शराब दुकान शाहनगर, धौवापुरा, सुंगरहा, टिकरिया और बोरी बृजपुर समूह शराब दुकान बृजपुर, पहाड़ीखेड़ा, कृष्णा कल्याणपुर, मनोर और हिनौता सलेहा समूह शराब दुकान सलेहा, सुपंथा और पटना तमोली धरमपुर समूह शराब दुकान धरमपुर और बीरा उपरोक्त शराब दुकानों के टेंडर और अन्य जानकारी के लिए संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय (कमरा नंबर 111,112 और 113) में कार्यालयीन समय (अवकाश के दिनों में भी) संपर्क किया जा सकता है । ई टेंडर कम ऑक्शन में भाग लेने हेतु समस्त प्रकार के आवेदक (व्यक्ति/फर्म/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर शिप/कंपनी/कंसर्टियम आदि) को ई आबकारी पोर्टल पर कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत वर्ष 2026- 27 हेतु पंजीयन कराना अनिवार्य है । पूर्व में पंजीयन करा चुके आवेदकों को भी पंजीयन कराना अनिवार्य है ।
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- नौगांव में ई रिक्शा से दसवीं कक्षा का साइंस का पेपर देने जा रही छात्रा की सड़क दुर्घटना में हुई मौत । नौगांव के ईसानगर चौराहे पर ई रिक्शा और मोटरसाइकिल आमने-सामने भीड़ गए जिसमें दसवीं कक्षा की छात्रा दीपा अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई । पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ।1
- देश के अंधेरे में रखते हुए राजनीति पार्टियों ने संविधान निर्माता बी एन राव को गोल कर दिया गया । देश में संविधान निर्माता के तौर पर सर् बी एन राव का महत्त्व समाप्त करने के लिए राजनीतिक दल ने राजनीति करते हुए इस तरह का षड्यंत्र किया गया हे। सर बी एन राव श्रवण वर्ग से आते रहे और श्रवण होने के कारण उनके साथ राजनीतिक दलों ने दोहरा व्यवहार का काम किया है। सर बी एन राव राव सभी देशों में घूम कर सभी संविधान का मसौदा तैयार किया था लेकिन राजनीति के भेंट उनको चढ़ाया गयाहै। सवर्ण होने के कारण उनका नाम कभी भी इतिहास में और किताबों में पढ़ाने का काम नहीं किया गया है । जिसका भारतीय जन मोर्चा पार्टी ऐसी गलत राजनीति का विरोध करती है।4
- T20 World Cup ke mukable me Bharat ne Zimbabwe ko 72 run se hara diya. Bharat ne pehle batting karte hue bada score banaya, jiska jawab Zimbabwe ki team nahi de saki. Yeh jeet Net Run Rate ke liye bhi kaafi mahatvapurn mani ja rahi hai. #T20WorldCup #IndiaVsZimbabwe #CricketNews #BharatJeet #SportsNews1
- *देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान निर्धारित समय-सीमा के बाहर अवैध डी.जे. संचालन पर पन्ना पुलिस की सख्त कार्यवाही* *कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज, लगभग ₹10 लाख का मशरूका जप्त* *दिनांक: 26 फरवरी 2026* *स्थान: पन्ना, मध्यप्रदेश* पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं म.प्र. शासन द्वारा कोलाहल (ध्वनि प्रदूषण) नियंत्रण संबंधी जारी दिशा-निर्देशों तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों के पालन में, साथ ही वर्तमान में संचालित बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को बिना सक्षम अनुमति एवं निर्धारित समय-सीमा के बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्र/डी.जे. संचालन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वंदना चौहान एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पन्ना श्री एस.पी. सिंह बघेल के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक संतोष सिंह यादव, थाना प्रभारी देवेंद्रनगर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में दिनांक 26.02.2026 को बमरी-बड़ौरा रोड, देवेंद्रनगर में आरोपी मुखलेश कुशवाहा पिता श्याम सुंदर कुशवाहा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम बगला थाना देवेंद्रनगर जिला पन्ना को पिकअप वाहन क्रमांक MP19GA 4672 में बिना सक्षम अनुमति के अत्यधिक ध्वनि स्तर पर डी.जे. बजाते हुए तथा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते पाया गया। जिस पर विधिवत वैधानिक कार्यवाही की गई। *मौके से पुलिस टीम द्वारा निम्न सामग्री जप्त की गई—* * 01 जनरेटर * 10 पार रोड लाइट * 01 बेस पेटी * 03 बड़े साउंड बॉक्स * 01 माउस पैड मशीन * 01 मिक्सर CA-20 * पिकअप वाहन क्रमांक MP19GA 4672 उपरोक्त डी.जे. सामग्री एवं वाहन की कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹10,00,000/- है। समस्त सामग्री एवं वाहन को जप्त कर थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना देवेंद्रनगर जिला पन्ना में म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 91/26 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। *सराहनीय योगदान:* उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी देवेंद्रनगर उपनिरीक्षक संतोष सिंह यादव, प्रधान आरक्षक धीरेंद्र सिंह, वीर नारायण सिंह, आरक्षक रोहित बागरी, अंकित त्रिपाठी तथा वाहन चालक पुष्पेंद्र जाट की महत्वपूर्ण भूमिका रही।2
- 10 समूहों के पन्ना जिले की शराब की दुकानों का ठेका होगा। वर्तमान वर्ष 2025-26 में पन्ना जिले की 39 शराब दुकानें एक समूह के अंतर्गत चल रही है। लेकिन वर्ष 2026 की नवीन आबकारी नीति के अनुसार किसी भी जिले में एक समूह में शराब दुकानों का संचालन नहीं होगा । और ना ही वर्तमान शराब दुकान समूह का नवीनीकरण किया जाएगा । जिला आबकारी अधिकारी पन्ना मुकेश कुमार मौर्य ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा नवीन आबकारी नीति की घोषणा की गई है। जो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी । नवीन आबकारी नीति वर्ष 2026 के अनुसार अब जिले में एकल समूह का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और आगामी वर्ष 2026-27 के लिए जिले में अधिकतम 5 शराब दुकानों के समूह बनाए जाएंगे। वर्तमान वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर आगामी वर्ष के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण किया जाएगा । शासन के राजस्व का ध्यान देते हुए पन्ना जिले की 39 शराब दुकाना का कलक्टर का अध्यक्षता वाला जिला निष्पादन समिति द्वारा अब 10 अलग अलग शराब दुकान समूह के रूप गठित किया गया है। वर्तमान में पन्ना जिले की शराब दुकानों का वार्षिक मूल्य 177 करोड़ रुपए है, जो आगामी वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि के पश्चात लगभग 212 करोड़ 40 लाख रुपए आरक्षित मूल्य होगा । पुनर्गठित 10 समूहों पर ई टेंडर कम ऑक्शन होगा। आगामी वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्गठित समूह अमानगंज समूह शराब दुकान अमानगंज, महेबा, सुनवानी, सिमरिया और पुरैना मोहन्द्रा समूह शराब दुकान मोहन्द्रा, हरदुआ पटेल, रैपुरा, बघवार कला पवई समूह शराब दुकान पवई, मुड़वारी और कृष्णगढ़ गुनौर समूह शराब दुकान गुनौर, बराछ और अमझिरिया अजयगढ़ समूह शराब दुकान अजयगढ़, सिंहपुर, मडला, बरियारपुरबृजपुर समूह शराब दुकान बृजपुर, पहाड़ीखेड़ा, कृष्णा कल्याणपुर, मनोर और हिनौता सलेहा समूह शराब दुकान सलेहा, सुपंथा और पटना तमोली धरमपुर समूह शराब दुकान धरमपुर और बीरा उपरोक्त शराब दुकानों के टेंडर और अन्य जानकारी के लिए संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय (कमरा नंबर 111,112 और 113) में कार्यालयीन समय (अवकाश के दिनों में भी) संपर्क किया जा सकता है ई टेंडर कम ऑक्शन में भाग लेने हेतु समस्त प्रकार के आवेदक (व्यक्ति/फर्म/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर शिप/कंपनी/कंसर्टियम आदि) को ई आबकारी पोर्टल पर कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत वर्ष 2026-27 हेतु पंजीयन कराना अनिवार्य है। पूर्व में पंजीयन करा चुके आवेदकों को भी पंजीयन कराना अनिवार्य है ।1
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