कसडोल : ग्राम छेछर में चलते ट्रैक्टर एवं ईको कार में खतरनाक स्टंट कर, उपद्रव करने वाले कुल 08 अनावेदकों पर की गई कार्यवाही ● ग्राम छेछर में चलते ट्रैक्टर एवं ईको कार में खतरनाक स्टंट कर, उपद्रव करने वाले कुल 08 अनावेदकों पर की गई कार्यवाही ● वायरल वीडियो के आधार पर पहचान करते हुए 02 वाहन चालक एवं 06 अवयस्क बालक सहित कुल 08 लोगों को पकड़ा गया ● शाला विदाई कार्यक्रम के दौरान, चलते ट्रैक्टर एवं ईको कार में खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए वीडियो हुआ था वायरल ● वायरल वीडियो में दिख रहे सभी अवयस्क बालकों, को ग्राम सरपंच, पंच एवं उनके परिजनों के माध्यम से दी गई कड़ी फटकार एवं चेतावनी ● पकड़े गए सभी अनावेदकों से 01 ट्रैक्टर एवं 01 ईको कार किया गया जप्त ● वाहन चालकों के विरुद्ध लापरवाही पूर्वक वाहन चालन की धाराओं में कुल 02 अपराधिक प्रकरण किया गया है दर्ज तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत भी की गई है कार्रवाई अनावेदक वाहन चालकों के नाम 1. अमरनाथ पटेल उम्र 35 साल निवासी ग्राम छेछर थाना कसडोल 2. आदित्य कुमार कश्यप उम्र 19 साल निवासी भदरा थाना कसडोल
कसडोल : ग्राम छेछर में चलते ट्रैक्टर एवं ईको कार में खतरनाक स्टंट कर, उपद्रव करने वाले कुल 08 अनावेदकों पर की गई कार्यवाही ● ग्राम छेछर में चलते ट्रैक्टर एवं ईको कार में खतरनाक स्टंट कर, उपद्रव करने वाले कुल 08 अनावेदकों पर की गई कार्यवाही ● वायरल वीडियो के आधार पर पहचान करते हुए 02 वाहन चालक एवं 06 अवयस्क बालक सहित कुल 08 लोगों को पकड़ा गया ● शाला विदाई कार्यक्रम के दौरान, चलते ट्रैक्टर एवं ईको कार में खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए वीडियो हुआ था वायरल ● वायरल वीडियो में दिख रहे सभी अवयस्क बालकों, को ग्राम सरपंच, पंच एवं उनके परिजनों के माध्यम से दी गई कड़ी फटकार एवं चेतावनी ● पकड़े गए सभी अनावेदकों से 01 ट्रैक्टर एवं 01 ईको कार किया गया जप्त ● वाहन चालकों के विरुद्ध लापरवाही पूर्वक वाहन चालन की धाराओं में कुल 02 अपराधिक प्रकरण किया गया है दर्ज तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत भी की गई है कार्रवाई अनावेदक वाहन चालकों के नाम 1. अमरनाथ पटेल उम्र 35 साल निवासी ग्राम छेछर थाना कसडोल 2. आदित्य कुमार कश्यप उम्र 19 साल निवासी भदरा थाना कसडोल
- गौ सम्मान आव्हान अभियान में आप सबका स्वागत है1
- लीगल एड डिफेंस कौंसिल के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण संपन्न न्याय तक पहुंच सशक्त करने की दिशा में अहम पहल आज शनिवार की रात 8:00 बजे पी आर ओ द्वारा जारी किये गए प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (CGSLSA) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी (CSJA) के सहयोग से लीगल एड डिफेंस कौंसिल के लिए एक दिवसीय रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम का तीसरा छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, ने कहा कि लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम न्याय तक पहुंच को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत प्रदत्त संवैधानिक जनादेश को साकार करता है। मुख्य न्यायाधीश ने चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल और डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वंचितों को दी जाने वाली विधिक सहायता की गुणवत्ता न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को सीधे प्रभावित करती है। उन्होंने प्रतिभागियों से सक्रिय भागीदारी, अनुभव साझा करने और व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा करने का आह्वान किया। उद्घाटन सत्र में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण — न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू,श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे, न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय, न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में राज्य भर से चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल एवं डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कौंसिल सहित कुल 74 प्रतिभागियों ने भाग लिया। स्वागत भाषण छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक द्वारा दिया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारीगण उपस्थित रहे।1
- जिस काम को 6 वर्ष पहले कबीर साहेब करने आए थे उसी काम को करने में संत रामपाल जी महाराज लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम सिख इसाई जाति धर्म का भेदभाव को हटाकर सबको एक करना चाहते हैं और यह जाति पाति धर्म के नाम पर लड़ाने वाले संत रामपाल जी महाराज के पुस्तक दो लाइन पढ़ के गलत बताकर प्रस्तुत कर रहे हैं क्या मुसलमान मूर्ति पूजा नहीं करता तो वह गलत है क्या ईसाई मूर्ति पूजा नहीं करते तो वह गलत है उनका विरोध क्यों नहीं होता जो शास्त्र में प्रमाणित है उसी को तो बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज1
- Post by SK Kashyapपत्रकार रींवापार1
- Post by Gautam karsh1
- पीडिता के साथ जबरन सामुहिक बलात्कार करने वाले 02 आरोपी गिरफतार कर भेजा गया जेल ।1
- ● ग्राम छेछर में चलते ट्रैक्टर एवं ईको कार में खतरनाक स्टंट कर, उपद्रव करने वाले कुल 08 अनावेदकों पर की गई कार्यवाही ● वायरल वीडियो के आधार पर पहचान करते हुए 02 वाहन चालक एवं 06 अवयस्क बालक सहित कुल 08 लोगों को पकड़ा गया ● शाला विदाई कार्यक्रम के दौरान, चलते ट्रैक्टर एवं ईको कार में खतरनाक तरीके से स्टंट करते हुए वीडियो हुआ था वायरल ● वायरल वीडियो में दिख रहे सभी अवयस्क बालकों, को ग्राम सरपंच, पंच एवं उनके परिजनों के माध्यम से दी गई कड़ी फटकार एवं चेतावनी ● पकड़े गए सभी अनावेदकों से 01 ट्रैक्टर एवं 01 ईको कार किया गया जप्त ● वाहन चालकों के विरुद्ध लापरवाही पूर्वक वाहन चालन की धाराओं में कुल 02 अपराधिक प्रकरण किया गया है दर्ज तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत भी की गई है कार्रवाई अनावेदक वाहन चालकों के नाम 1. अमरनाथ पटेल उम्र 35 साल निवासी ग्राम छेछर थाना कसडोल 2. आदित्य कुमार कश्यप उम्र 19 साल निवासी भदरा थाना कसडोल1
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- नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को चकरभाठा पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर भेजा जेल शुक्रवार की रात 9:00 बजे से चकरभाठा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार *नाम आरोपी*– विक्की डहरिया पिता तीतऊ राम डहरिया उम्र 23 वर्ष निवासी इंद्रपुरी हिरी माइंस चकरभाठा बिलासपुर। *संक्षिप्त विवरण*– दिनांक 11.12.2025 को प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग बालिका को कोई अज्ञात आरोपी द्वारा अपहरण कर ले गया है। जिसका थाना चकरभाठा में रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात आरोपी और नाबालिग बालिका का पता तलाश किया गया पातासाजी के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि उक्त आरोपी नाबालिग के साथ रायपुर में निवास कर रहा है जिसे तत्काल टीम तैयार कर रायपुर से थाना चकरभाठा लाया गया। घटना के संबंध में आरोपी से पूछताछ किया गया जिसके द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किया जिसे शुक्रवार साम 3 बजे के करीब विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया जहाँ से आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है1