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सोडावास में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 35 किलो प्योर सरस घी जब्त किया और 25 लीटर अवधि पार पैक्ड जूस मौके पर नष्ट करवाया। विभाग ने दूध व घी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे कार्रवाई होगी।
Pragti News
सोडावास में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 35 किलो प्योर सरस घी जब्त किया और 25 लीटर अवधि पार पैक्ड जूस मौके पर नष्ट करवाया। विभाग ने दूध व घी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे कार्रवाई होगी।
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- सोडावास में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई 35 किलो प्योर सरस घी किया जप्त, 25 लीटर अवधि पार पैक्ड जूस मौके पर करवाया नष्ट सोडावास में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई 35 किलो प्योर सरस घी किया जप्त, 25 लीटर अवधि पार पैक्ड जूस मौके पर करवाया नष्ट सोडावास. खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को सोडावास कस्बे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला खैरथल-तिजारा डॉ. अरविंद गेट के निर्देशन में की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मैसर्स श्यामलाल, जो राधा रानी डेयरी पर दूध की आपूर्ति करता है, के मिश्रित दूध का नमूना लिया गया। साथ ही डेयरी संचालक को बिना खाद्य लाइसेंस वाले दूध आपूर्तिकर्ताओं से दूध नहीं लेने के लिए पाबंद किया गया। उन्होंने बताया कि मैसर्स राहुल किराना एवं जनरल स्टोर से प्योर सरस घी का नमूना लिया गया तथा लगभग 35 किलोग्राम घी जप्त किया गया। वहीं मैसर्स श्री श्याम मिष्ठान भंडार एवं मैसर्स दायमा स्वीट्स एंड नमकीन से अवधि पार 25 लीटर पैक्ड जूस मौके पर ही नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भिजवाया गया है। प्रयोगशाला से जांच परिणाम प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सभी दुकानदारों को खाद्य लाइसेंस को उचित एवं स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करने तथा प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बबीता, मनीष शर्मा एवं सुभाष सिंह मौजूद रहे।1
- ग्रामिण सफाई कर्मचारियों को नपा सफाई कर्मचारियों को समर्थन ग्रामिण सफाई कर्मचारियों को नपा सफाई कर्मचारियों को समर्थन @ssnnetwork11
- मोबाइल झपटने के मामलें में दोषी को 5 वर्ष की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना नूंह। जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 के एक मोबाइल झपटमारी मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला सदर थाना पुन्हाना क्षेत्र से संबंधित है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार 8 सितंबर को सजा के आदेश पारित किए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 13 मई 2022 को दल्लाबास निवासी इरशाद दल्लाबास चौक पर खड़े होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर भागने लगा। इरशाद ने उसका पीछा कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सलीम पुत्र जाकिर निवासी गांव फुसैता, थाना बिछोर, जिला नूंह बताया। पीड़ित ने अपना मोबाइल फोन भी आरोपी से वापस ले लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ सदर थाना पुन्हाना में केस दर्ज किया गया । जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ, जिस संबंध में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराएं जोड़कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया । मामलें की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सलीम को लूट तथा शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत दोषी करार दिया । अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन छीना था और उसके पास अवैध हथियार भी था। ऐसे अपराधों में अत्यधिक नरमी समाज में गलत संदेश दे सकती है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। मोबाइल झपटने के मामलें में दोषी को 5 वर्ष की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना नूंह। जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 के एक मोबाइल झपटमारी मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला सदर थाना पुन्हाना क्षेत्र से संबंधित है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार 8 सितंबर को सजा के आदेश पारित किए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 13 मई 2022 को दल्लाबास निवासी इरशाद दल्लाबास चौक पर खड़े होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर भागने लगा। इरशाद ने उसका पीछा कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सलीम पुत्र जाकिर निवासी गांव फुसैता, थाना बिछोर, जिला नूंह बताया। पीड़ित ने अपना मोबाइल फोन भी आरोपी से वापस ले लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ सदर थाना पुन्हाना में केस दर्ज किया गया । जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ, जिस संबंध में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराएं जोड़कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया । मामलें की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सलीम को लूट तथा शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत दोषी करार दिया । अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन छीना था और उसके पास अवैध हथियार भी था। ऐसे अपराधों में अत्यधिक नरमी समाज में गलत संदेश दे सकती है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।1
- नूंह शहर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई: चोरी की वारदात का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, लाखों की नकदी और मोबाइल बरामद नूंह। शहर थाना पुलिस ने घर में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की रकम में से 6 लाख 15 हजार रुपये नकद, कई मोबाइल फोन, जेवरात तथा अन्य सामान बरामद किया है। मंगलवार को प्रेस वार्ता में थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर-8 नूंह निवासी नेपाल पुत्र अमीलाल ने 21 अगस्त 2026 को शिकायत दी थी कि 20-21 अगस्त की रात अज्ञात चोर उसके मकान के चौबारे में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। शिकायत में बताया गया था कि चोर लगभग 85 हजार रुपये नकद सहित सोने की अंगूठियां, चेन, मंगलसूत्र, हार, चूड़ियां, चांदी के कड़े, पाजेब तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए थे।1
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