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मोबाइल झपटमारी में दोषी को 5 साल की कठोर सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना मोबाइल झपटमारी में दोषी को 5 साल की कठोर सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना मोबाइल छीनकर भाग रहा था युवक, अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा
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मोबाइल झपटमारी में दोषी को 5 साल की कठोर सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना मोबाइल झपटमारी में दोषी को 5 साल की कठोर सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना मोबाइल छीनकर भाग रहा था युवक, अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा
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- मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा स्थित डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल का उद्घाटन भी किया। #Haryana #DIPRHaryana #HaryanaCM #NayabSinghSaini1
- जिओ केयर पर भड़का गुस्सा HR Vaibhav Singh Rajput ka आखिर मेरे को 349 का रिचार्ज करने के बाद क्यों नहीं मिल रही बेहतर सर्विस1
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- मोबाइल झपटमारी में दोषी को 5 साल की कठोर सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना मोबाइल झपटमारी में दोषी को 5 साल की कठोर सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना मोबाइल छीनकर भाग रहा था युवक, अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा1
- मोबाइल झपटने के मामलें में दोषी को 5 वर्ष की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना नूंह। जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 के एक मोबाइल झपटमारी मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला सदर थाना पुन्हाना क्षेत्र से संबंधित है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार 8 सितंबर को सजा के आदेश पारित किए। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 13 मई 2022 को दल्लाबास निवासी इरशाद दल्लाबास चौक पर खड़े होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक युवक उसका मोबाइल फोन छीनकर भागने लगा। इरशाद ने उसका पीछा कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सलीम पुत्र जाकिर निवासी गांव फुसैता, थाना बिछोर, जिला नूंह बताया। पीड़ित ने अपना मोबाइल फोन भी आरोपी से वापस ले लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ सदर थाना पुन्हाना में केस दर्ज किया गया । जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ, जिस संबंध में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराएं जोड़कर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया । मामलें की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सलीम को लूट तथा शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत दोषी करार दिया । अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता का मोबाइल फोन छीना था और उसके पास अवैध हथियार भी था। ऐसे अपराधों में अत्यधिक नरमी समाज में गलत संदेश दे सकती है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया।1
- जागो देश के युवाओं जागो शिक्षा रोजगार और बच्चों का भविष्य पर ध्यान दो और देश में जहां काम करवाना उन पर ध्यान दो हिंदू मुसलमान पर ध्यान बिलकुल बंद हो यह. ध्यान देना है तो शिक्षा रोजगार पर और बहन बेटियों की इज्जत पर ध्यान दो धर्म के नाम पर पब्लिक को मत भटकाव.2
- ऐसी पुलिस कर्मचारी जो महिला होकर महिला के लाठी प्राइवेट पार्ट्स में घुसी रही है उसे तत्काल खारिज किया जाए और पब्लिक उसमें जूते मारे तत्काल उसमें गोली मार दी जाए. 😭😭😭😭🇮🇳🇮🇳🇮🇳 NP न्यूज अंकित निषाद जिला प्रभारी आईटी सेल मोदी सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना शिक्षित बेटी सशक्त भारत अंकित निषाद जिला प्रभारी आईटी सेल मो.8960044515 आज कल इंसान आपकी वर्दी की सम्मान करता है वरना जिस प्रकार आप कर रहे हो इसीप्रकार आप साथ किया जाता । बेटी के साथ सम्मान, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के एक महिला ही एक महिला के साथ कितना दुर्व्यवहार ! प्रशासन तो बदनाम थी ही आज देख. ऐसी पुलिस कर्मचारी जो महिला होकर महिला के लाठी प्राइवेट पार्ट्स में घुसी रही है उसे तत्काल खारिज किया जाए और पब्लिक उसमें जूते मारे तत्काल उसमें गोली मार दी जाए.1