जशपुर में नकली और अमानक पनीर पर तत्काल प्रभाव से बैन, राज्य सरकार का बड़ा फैसला लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले भ्रामक डेयरी उत्पादों (एनालॉग) के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक; खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। जशपुरनगर:- उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और मिलावटी खाद्य पदार्थों पर लगाम कसने के उद्देश्य से राज्य शासन ने एक कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ की संपूर्ण भौगोलिक सीमा (जिसमें जशपुर जिला भी शामिल है) में अमानकीकृत डेयरी एनालॉग (नकली/एनालॉग पनीर) और दूध जैसे दिखने वाले भ्रामक खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में जशपुर जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सभी खाद्य कारोबारियों और आम नागरिकों को सख्त हिदायत दी है। इसलिए लगाया गया प्रतिबंध खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 और 18 के तहत लिया गया है। जांच और प्रयोगशाला विश्लेषण में यह बात सामने आई थी कि बाजार में कई ऐसे उत्पाद बिक रहे हैं जो असली दूध से नहीं बने हैं, बल्कि उनमें दूध की जगह वनस्पति वसा (Vegetable Fat), वनस्पति तेल और अन्य गैर-दुग्ध सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बावजूद इन्हें पनीर, क्रीम या मक्खन के रूप में उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा था। इससे न केवल उपभोक्ता भ्रमित हो रहे थे, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा था। इन पर लागू नहीं होगा नियम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल उन उत्पादों पर है जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं। विधिवत मानकीकृत उत्पाद जैसे- फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज़ और मिक्स्ड फैट स्प्रेड इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखे गए हैं। एक साल तक लागू रहेगा आदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक, या फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा अंतिम नियम जारी किए जाने तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगा। कारोबारियों को चेतावनी और जनता से अपील जशपुर जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी डेयरी उत्पाद निर्माताओं, थोक और चिल्हर विक्रेताओं को शासन के इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, आम जनता से भी अपील की गई है कि वे केवल प्रमाणित और मानक गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादों का ही सेवन करें। यदि बाजार में कोई संदिग्ध या नकली डेयरी उत्पाद बिकता दिखे, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें। 📌 खबर की मुख्य बातें बड़ा एक्शन: जशपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में नकली पनीर और डेयरी एनालॉग उत्पादों पर तत्काल बैन। स्वास्थ्य सुरक्षा: वनस्पति तेल और वसा से बने भ्रामक उत्पादों से लोगों की सेहत को हो रहा था नुकसान। सख्त चेतावनी: नियम तोड़ने वाले निर्माताओं और विक्रेताओं पर FDA करेगा सख्त कानूनी कार्रवाई। छूट: प्रोसेस्ड चीज़ और फ्रोजन डेजर्ट जैसे मानकीकृत उत्पाद प्रतिबंध से बाहर। अवधि: यह प्रतिबंध फिलहाल 1 साल तक के लिए प्रभावी रहेगा।
जशपुर में नकली और अमानक पनीर पर तत्काल प्रभाव से बैन, राज्य सरकार का बड़ा फैसला लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले भ्रामक डेयरी उत्पादों (एनालॉग) के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक; खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। जशपुरनगर:- उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और मिलावटी खाद्य पदार्थों पर लगाम कसने के उद्देश्य से राज्य शासन ने एक कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ की संपूर्ण भौगोलिक सीमा (जिसमें जशपुर जिला भी शामिल है) में अमानकीकृत डेयरी एनालॉग (नकली/एनालॉग पनीर) और दूध जैसे दिखने वाले भ्रामक खाद्य पदार्थों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस आदेश के परिपालन में जशपुर जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सभी खाद्य कारोबारियों और आम नागरिकों को सख्त हिदायत दी है। इसलिए लगाया गया प्रतिबंध खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 और 18 के तहत लिया गया है। जांच और प्रयोगशाला विश्लेषण में यह बात सामने आई थी कि बाजार में कई ऐसे उत्पाद बिक रहे हैं जो असली दूध से नहीं बने हैं, बल्कि उनमें दूध की जगह वनस्पति वसा (Vegetable Fat), वनस्पति तेल और अन्य गैर-दुग्ध सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बावजूद इन्हें पनीर, क्रीम या मक्खन के रूप में उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा था। इससे न केवल उपभोक्ता भ्रमित हो रहे थे, बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा था। इन पर लागू नहीं होगा नियम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल उन उत्पादों पर है जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का भ्रम पैदा करते हैं। विधिवत मानकीकृत उत्पाद जैसे- फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज़ और मिक्स्ड फैट स्प्रेड इस प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखे गए हैं। एक साल तक लागू रहेगा आदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक, या फिर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा अंतिम नियम जारी किए जाने तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगा। कारोबारियों को चेतावनी और जनता से अपील जशपुर जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी डेयरी उत्पाद निर्माताओं, थोक और चिल्हर विक्रेताओं को शासन के इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, आम जनता से भी अपील की गई है कि वे केवल प्रमाणित और मानक गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादों का ही सेवन करें। यदि बाजार में कोई संदिग्ध या नकली डेयरी उत्पाद बिकता दिखे, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें। 📌 खबर की मुख्य बातें बड़ा एक्शन: जशपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में नकली पनीर और डेयरी एनालॉग उत्पादों पर तत्काल बैन। स्वास्थ्य सुरक्षा: वनस्पति तेल और वसा से बने भ्रामक उत्पादों से लोगों की सेहत को हो रहा था नुकसान। सख्त चेतावनी: नियम तोड़ने वाले निर्माताओं और विक्रेताओं पर FDA करेगा सख्त कानूनी कार्रवाई। छूट: प्रोसेस्ड चीज़ और फ्रोजन डेजर्ट जैसे मानकीकृत उत्पाद प्रतिबंध से बाहर। अवधि: यह प्रतिबंध फिलहाल 1 साल तक के लिए प्रभावी रहेगा।
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