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भारत में लड़कियों के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो "पराया धन" होती हैं क्योंकि वो शादी के बाद पिता का घर छोड़कर पति के घर चली जाती हैं. इसलिए ऐसा माना जाता है कि पिता की संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं होता है. लेकिन क्या वास्तव में बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है या शादी के बाद वो अपने पिता की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार खो देती हैं? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया था. यह अधिनियम भारत में संपत्ति के विभाजन से संबंधित था. इस कानून के तहत हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच संपत्ति के बंटवारे, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित कानून तय किए गए हैं.
Sagar K.
भारत में लड़कियों के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो "पराया धन" होती हैं क्योंकि वो शादी के बाद पिता का घर छोड़कर पति के घर चली जाती हैं. इसलिए ऐसा माना जाता है कि पिता की संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं होता है. लेकिन क्या वास्तव में बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है या शादी के बाद वो अपने पिता की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार खो देती हैं? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया था. यह अधिनियम भारत में संपत्ति के विभाजन से संबंधित था. इस कानून के तहत हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच संपत्ति के बंटवारे, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित कानून तय किए गए हैं.
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