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गजब

2 hrs ago
user_Deshi dashtak
Deshi dashtak
पत्रकार Behea, Bhojpur•
2 hrs ago

गजब

More news from Bhojpur and nearby areas
  • Post by Deshi dashtak
    1
    Post by Deshi dashtak
    user_Deshi dashtak
    Deshi dashtak
    पत्रकार Behea, Bhojpur•
    2 hrs ago
  • आरा। तलाक केस में ज्योति सिंह बुधवार को आरा सिविल कोर्ट स्थित कुटुंब न्यायालय में पहुंची। पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके वकील ने बताया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इधर, जज के सामने आज ज्योति सिंह ने कहा है कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। कोर्ट में ही ज्योति सिंह ने पवन सिंह का थोड़ी देर इंतजार किया। वो नहीं पहुंचे। इसके बाद ज्योति सिंह कोर्ट से भावुक होकर निकलीं। तलाक से जुड़े इस मामले में कोर्ट में रिकॉन्सिलिएशन यानी सुलह की प्रक्रिया जारी है, ताकि दोनों पक्ष आपसी मतभेद को खत्म कर किसीसमझौते पर मामला पहुंच सकें। 7 मार्च 2018 को पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की थी। 30 अक्टूबर 2021 को पवन सिंह ने तलाक की अर्जी दी थी। 26 मई 2022 को दोनों के तलाक का मामला आरा कोर्ट पहुंचा। आज ज्योति सिंह हरी साड़ी पहने और मांग में सिंदूर लगाकर आरा सिविल कोर्ट पहुंचीं, जिसे लेकर कोर्ट परिसर में चर्चा का माहौल बना रहा।कोर्ट पहुंचते ही ज्योति सिंह ने जज के सामने अपनी दलीलें स्पष्ट रूप से रखीं और पति की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 'मैं तलाक की अर्जी से सहमत नहीं हूं और इस मामले में आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं।' बता दें कि पवन सिंह ने आरा सिविल कोर्ट के कुटुंब न्यायालय में पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी।
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    आरा। तलाक केस में ज्योति सिंह बुधवार को आरा सिविल कोर्ट स्थित कुटुंब न्यायालय में पहुंची। पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके वकील ने बताया कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
इधर, जज के सामने आज ज्योति सिंह ने कहा है कि मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। कोर्ट में ही ज्योति सिंह ने पवन सिंह का थोड़ी देर इंतजार किया। वो नहीं पहुंचे। इसके बाद ज्योति सिंह कोर्ट से भावुक होकर निकलीं।
तलाक से जुड़े इस मामले में कोर्ट में रिकॉन्सिलिएशन यानी सुलह की प्रक्रिया जारी है, ताकि दोनों पक्ष आपसी मतभेद को खत्म कर किसीसमझौते पर मामला पहुंच सकें।
7 मार्च 2018 को पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की थी। 30 अक्टूबर 2021 को पवन सिंह ने तलाक की अर्जी दी थी। 26 मई 2022 को दोनों के तलाक का मामला आरा कोर्ट पहुंचा।
आज ज्योति सिंह हरी साड़ी पहने और मांग में सिंदूर लगाकर आरा सिविल कोर्ट पहुंचीं, जिसे लेकर कोर्ट परिसर में चर्चा का माहौल बना रहा।कोर्ट पहुंचते ही ज्योति सिंह ने जज के सामने अपनी दलीलें स्पष्ट रूप से रखीं और पति की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 'मैं तलाक की अर्जी से सहमत नहीं हूं और इस मामले में आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं।'
बता दें कि पवन सिंह ने आरा सिविल कोर्ट के कुटुंब न्यायालय में पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी।
    user_Jitendra Kumar
    Jitendra Kumar
    Photographer आरा, भोजपुर, बिहार•
    43 min ago
  • हम हारकर भी बिहार को कई मुद्दों पर जिता गए!!
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    हम हारकर भी बिहार को कई मुद्दों पर जिता गए!!
    user_बात बिहार की जगदीशपुर भोजपुर
    बात बिहार की जगदीशपुर भोजपुर
    Local News Reporter जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार•
    1 hr ago
  • डेहरी कोर्ट में हाजिर हुए भोजपुरी गायक पावर स्टार पवन सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था । फिलहाल कोर्ट ने राहत देते हुए बेल दे दिया है Pawan Singh वकील से लेकर जज भी दीवाने है पवन सिंह के झमकवला से होई पावर ऐहीजे से शुरू होला और ऐहीजे खत्म💥🦁🦅 Pawan Singh
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    डेहरी कोर्ट में हाजिर हुए भोजपुरी गायक पावर स्टार पवन सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था । फिलहाल कोर्ट ने राहत देते हुए बेल दे दिया है Pawan Singh
वकील से लेकर जज भी दीवाने है पवन सिंह के झमकवला से होई पावर ऐहीजे से शुरू होला और ऐहीजे खत्म💥🦁🦅
Pawan Singh
    user_जनता की आवाज
    जनता की आवाज
    Arrah, Bhojpur•
    8 hrs ago
  • आरा से संजय श्रीवास्तव स्लग। उप विकास आयुक्त गुंजन सिंह भोजपुर के द्वारा विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025से सबंधित प्रेस वार्ता किया एंकर।उप विकास आयुक्त गुंजन सिंह भोजपुर के द्वार विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025से सबंधित प्रेस वार्ता किया गया ।जिसमें योजना से संबंधित विषय पर विस्तृत चर्चा कर कार्य योजनाओं की जानकारी दी गई ।उन्होंने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित किया गया "विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम देश के ग्रामीण परिवारों के लिए लाया गया है इस नए अधिनियम में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनकर दी गई है जो कि मेहनतकश ग्रामीण समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस अधिनियमकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ है जैसे बेरोजगारी भत्ता का अधिकार जिसके तहत पहले वाले अधिनियम, यानी महात्मा गांधी नरेगा में बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिलना लगभग असंभव था क्योंकि उसमें कई शर्तें थीं। लेकिन विकसित भारत-जी राम जीअधिनियममें ये सब प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब यदि काम मांगने पर कार्य न मिले, तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। इससे रोजगार का अधिकार अब वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है।समय पर मजदूरी भुगतान ,कई बार मजदूरी में देरी होने की शिकायतें मिलती थीं। अब यदि मजदूरी में देरी होती है, तो प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजामजदूरी के साथ दिया जाएगा। विकसित भारत-जी राम जी कानून पूरी तरह लागू होने पर आपको न 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, बल्कि अधिनियम के लागू होने पर नई बढ़ी हुई मजदूरी दरों का भी लाभ प्राप्त होगा। बाइट। उप विकास आयुक्त गुंजन सिंह
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    आरा से संजय श्रीवास्तव
स्लग। उप विकास आयुक्त गुंजन सिंह भोजपुर के द्वारा विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025से सबंधित  प्रेस वार्ता किया
एंकर।उप विकास आयुक्त गुंजन सिंह भोजपुर के द्वार विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025से सबंधित  प्रेस वार्ता किया गया ।जिसमें योजना से संबंधित विषय पर विस्तृत चर्चा कर कार्य योजनाओं की जानकारी दी गई ।उन्होंने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित किया गया "विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी  (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम देश के ग्रामीण परिवारों के लिए लाया गया है इस नए अधिनियम में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनकर दी गई है जो कि मेहनतकश ग्रामीण समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस अधिनियमकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ है जैसे बेरोजगारी भत्ता का अधिकार जिसके तहत पहले वाले अधिनियम, यानी महात्मा गांधी नरेगा में बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिलना लगभग असंभव था क्योंकि उसमें कई शर्तें थीं। लेकिन विकसित भारत-जी राम जीअधिनियममें ये सब प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब यदि काम मांगने पर कार्य न मिले, तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः मिलेगा। इससे रोजगार का अधिकार अब वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है।समय पर मजदूरी भुगतान ,कई बार मजदूरी में देरी होने की शिकायतें मिलती थीं। अब यदि मजदूरी में देरी होती है, तो प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजामजदूरी के साथ दिया जाएगा।  विकसित भारत-जी राम जी कानून पूरी तरह लागू होने पर आपको न 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, बल्कि अधिनियम के लागू होने पर नई बढ़ी हुई मजदूरी दरों का भी लाभ प्राप्त होगा।
बाइट। उप विकास आयुक्त गुंजन सिंह
    user_Sanjay srivastava
    Sanjay srivastava
    रिपोर्टर आरा, भोजपुर, बिहार•
    19 hrs ago
  • इस बच्चे के जज्बे को सलाम है 🙏 जो इसने कह दिया वो वो आप सोच भी नहीं सकते आरा भोजपुर
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    इस बच्चे के जज्बे को सलाम है 🙏
जो इसने कह दिया वो वो आप सोच भी नहीं सकते 
आरा भोजपुर
    user_Bihar News 24
    Bihar News 24
    Journalist Bhojpur, Bihar•
    20 hrs ago
  • “UGC नियम वापस ले सरकार — पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला”
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    “UGC नियम वापस ले सरकार — पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला”
    user_Nitesh Kumar Upadhyay
    Nitesh Kumar Upadhyay
    Local News Reporter बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश•
    2 hrs ago
  • Post by Deshi dashtak
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    Post by Deshi dashtak
    user_Deshi dashtak
    Deshi dashtak
    पत्रकार Behea, Bhojpur•
    4 hrs ago
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