अदालत का कड़ा संदेश, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20साल का कठोर कारावास ! हेडलाइन - खुरई सिविल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और जुर्माना! लोकल- न्यूज़ बीना खुरई हेडर - अदालत का कड़ा संदेश, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20साल का कठोर कारावास ! हेडलाइन - खुरई सिविल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और जुर्माना! मालथौन थाना क्षेत्र के सनसनीखेज मामले में कोर्ट की सख्ती; बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के दोषी को मिली कड़ी सजा। एंकर - अदालत का कड़ा संदेश, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद! खुरई सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र का है। 23 मार्च 2024 को लगभग 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को आरोपी अन्नू उर्फ अरुण उर्फ अनिकेत कुशवाहा (निवासी ग्राम बसारी, थाना खिमलासा) बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को पाक्सो सहित अन्य गंभीर धाराओ में कठोर कारावास और जुर्माने से दण्डित किया है
अदालत का कड़ा संदेश, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20साल का कठोर कारावास ! हेडलाइन - खुरई सिविल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और जुर्माना! लोकल- न्यूज़ बीना खुरई हेडर - अदालत का कड़ा संदेश, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20साल का कठोर कारावास ! हेडलाइन - खुरई सिविल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और जुर्माना! मालथौन थाना क्षेत्र के सनसनीखेज मामले में कोर्ट की सख्ती; बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के दोषी को मिली कड़ी सजा। एंकर - अदालत का कड़ा संदेश, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद! खुरई सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र का है। 23 मार्च 2024 को लगभग 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को आरोपी अन्नू उर्फ अरुण उर्फ अनिकेत कुशवाहा (निवासी ग्राम बसारी, थाना खिमलासा) बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को पाक्सो सहित अन्य गंभीर धाराओ में कठोर कारावास और जुर्माने से दण्डित किया है
- बीना रेलवे स्टेशन पर सतत चेकिंग अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर लगाया जुर्माना रेलवे प्रशासन की कार्रवाई से बिना टिकट यात्रा करने वालों में मचा हड़कंप, स्टेशन परिसर और ट्रेनों में की गई सघन जांच लोकल न्यूज़ बीना रिपोर्ट लक्ष्मण सिंह राजपूत बीना रेलवे स्टेशन पर सतत चेकिंग अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर लगाया जुर्माना रेलवे प्रशासन की कार्रवाई से बिना टिकट यात्रा करने वालों में मचा हड़कंप, स्टेशन परिसर और ट्रेनों में की गई सघन जांच बीना रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन द्वारा सतत चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे अधिकारियों एवं टिकट चेकिंग स्टाफ ने स्टेशन परिसर सहित ट्रेनों में यात्रियों के टिकटों की जांच की। जांच के दौरान बिना टिकट यात्रा करने और रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वाले कई यात्रियों को पकड़ा गया। रेलवे की इस कार्रवाई में संबंधित यात्रियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। अभियान का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना, रेलवे नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूक करना है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान वैध टिकट रखें और रेलवे के नियमों का पालन करें, ताकि असुविधा एवं जुर्माने से बचा जा सके।1
- बीना रेलवे स्टेशन पर सतत चेकिंग अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर लगाया जुर्माना रेलवे प्रशासन की कार्रवाई से बिना टिकट यात्रा करने वालों में मचा हड़कंप, स्टेशन परिसर और ट्रेनों में की गई सघन जांच लोकल न्यूज़ बीना रिपोर्ट लक्ष्मण सिंह राजपूत बीना रेलवे स्टेशन पर सतत चेकिंग अभियान, नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर लगाया जुर्माना रेलवे प्रशासन की कार्रवाई से बिना टिकट यात्रा करने वालों में मचा हड़कंप, स्टेशन परिसर और ट्रेनों में की गई सघन जांच बीना रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन द्वारा सतत चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे अधिकारियों एवं टिकट चेकिंग स्टाफ ने स्टेशन परिसर सहित ट्रेनों में यात्रियों के टिकटों की जांच की। जांच के दौरान बिना टिकट यात्रा करने और रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वाले कई यात्रियों को पकड़ा गया। रेलवे की इस कार्रवाई में संबंधित यात्रियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया। अभियान का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना, रेलवे नियमों का पालन सुनिश्चित कराना और यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूक करना है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान वैध टिकट रखें और रेलवे के नियमों का पालन करें, ताकि असुविधा एवं जुर्माने से बचा जा सके।1
- *प्रेस नोट* *दिनांक : 01 नवंबर 2026* *जिला : विदिशा* *ऑपरेशन क्लीन स्वीप: करारिया चौराहा पुलिस ने 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को पकड़ा, ₹1.20 लाख का मादक पदार्थ जप्त* *रात्रि गश्त के दौरान ग्राम बमुरिया प्रतीक्षालय के पास की गई कार्रवाई, NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया* विदिशा पुलिस द्वारा जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए *ऑपरेशन क्लीन स्वीप* के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना करारिया चौराहा पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा। पुलिस द्वारा जप्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत ₹1,20,000/- बताई गई है। *वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन / मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई* पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार एवं तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक विदिशा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी करारिया चौराहा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। *रात्रि गश्त के दौरान संदिग्ध को घेराबंदी कर पकड़ा:* दिनांक 01 नवंबर 2026 को थाना करारिया चौराहा पुलिस रात्रि गश्त पर थी। इसी दौरान ग्राम बमुरिया प्रतीक्षालय के पास करारिया-अम्बानगर रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम रोहित बघेल पिता जशवंत बघेल, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम अरबरिया बेरखेड़ी, थाना करारिया चौराहा, जिला विदिशा बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 12 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसे विधिवत जप्त किया गया। *NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज:* पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 304/2026, धारा 8/21 एवं 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। *जप्त मशरूका:* 👉12 ग्राम ब्राउन शुगर 👉अनुमानित कीमत ₹1,20,000/- *आरोपी का विवरण:* रोहित बघेल पिता जशवंत बघेल, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम अरबरिया बेरखेड़ी, थाना करारिया चौराहा, जिला विदिशा। *सराहनीय भूमिका:* उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सीमा राय, उपनिरीक्षक राजेश मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक भँवर सिंह परमार, सहायक उपनिरीक्षक (M) सिद्धांत भदौरिया, प्रधान आरक्षक अजय गर्ग, सुमित सराठे, अशोक मीना एवं आरक्षक पंकज त्यागी, शिवम शाक्य और मनोज शाक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। *विदिशा पुलिस की अपील:* विदिशा पुलिस आमजन से अपील करती है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार एवं तस्करी से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना तत्काल पुलिस को दें। नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध विदिशा पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।1
- कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने अपने निवास पर ही सुनी लोगों की समस्याएं कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने अपने निवास पर ही सुनी लोगों की समस्याएं कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे ने रविवार दोपहर 4:00 बजे अपने निवास पर ही लोगों की समस्याएं सुनी बताया जा रहा है कि विधायक हरि सिंह सप्रे ने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर अपने निवास पर लोगों की सुनी और समस्याओं का मौके पर निराकरण किया वहीं कुछ समस्याएं अधिकारियों को निर्देश दिए रविवार दोपहर 4:00मिली जानकारी1
- स्थापना दिवस - मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर हुआ आयोजन - विधायक ने फहराया तिरंगा - मुख्यमंत्री के संदेश का किया वाचन - स्कूली बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम स्लग : स्थापना दिवस - मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के मौके पर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर हुआ आयोजन - विधायक ने फहराया तिरंगा - मुख्यमंत्री के संदेश का किया वाचन - स्कूली बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम लोकेशन विदिशा एंकर : 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है जिला स्तरीय आयोजन पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया जहां रविवार सुबह विदिशा विधायक मुकेश टंडन झंडा फहराया इस दौरान कलेक्टर अंशुल गुप्ता एसपी रोहित काशवानी भी मौजूद रहे, गजबंधन के अलावा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी किए गए जिसमें स्कूली बच्चों ने अपने प्रस्तुति दी. विधायक मुकेश टंडन ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुए, प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी गई मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद तेजी से विकास की ओर बढा है, कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगो का सम्मान भी किया गया बाईट : मुकेश टंडन, विधायक4
- सूर्य देव को ग्रहण का राजा बनाया गया है श संगीता साहू साहू मध्य प्रदेश तिलक गंजबास +सूर्य देव ग्रहण का राजा बताया गया है1
- कलयुगी मां का कारनामा, नवजात शिशु के शव को खेत में फेका सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र के टेहरा टेहरी गांव का मामला, जांच में जुटी पुलिस1
- अदालत का कड़ा संदेश, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20साल का कठोर कारावास ! हेडलाइन - खुरई सिविल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और जुर्माना! लोकल- न्यूज़ बीना खुरई हेडर - अदालत का कड़ा संदेश, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20साल का कठोर कारावास ! हेडलाइन - खुरई सिविल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और जुर्माना! मालथौन थाना क्षेत्र के सनसनीखेज मामले में कोर्ट की सख्ती; बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के दोषी को मिली कड़ी सजा। एंकर - अदालत का कड़ा संदेश, नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद! खुरई सिविल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र का है। 23 मार्च 2024 को लगभग 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को आरोपी अन्नू उर्फ अरुण उर्फ अनिकेत कुशवाहा (निवासी ग्राम बसारी, थाना खिमलासा) बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को पाक्सो सहित अन्य गंभीर धाराओ में कठोर कारावास और जुर्माने से दण्डित किया है1