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CHAIRMAN CRIME CONTROL
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- मंदिर परिसर में मारपीट पर विंध्य पंडा समाज की सख्ती, दो पुरोहितों के मंदिर प्रवेश पर 6 दिनों की रोक मिर्जापुर: विंध्याचल धाम के मंदिर परिसर में हुए मारपीट के मामले में विंध्य पंडा समाज ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए दो पुरोहितों पर 6 दिनों तक पुरोहिती कार्य करने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई पुरोहित अमन गिरी और शक्ति दुबे के विरुद्ध की गई है। पंडा समाज के पदाधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बैठक कर यह निर्णय लिया। समाज का कहना है कि मंदिर की गरिमा, परंपरा और अनुशासन बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से दोनों पुरोहितों के विरुद्ध अस्थायी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। निर्णय के अनुसार, निर्धारित 6 दिनों की अवधि तक अमन गिरी और शक्ति दुबे मंदिर परिसर में पुरोहिती का कार्य नहीं कर सकेंगे। पंडा समाज ने स्पष्ट किया कि सभी पुरोहितों से अपेक्षा की जाती है कि वे मंदिर की मर्यादा का पालन करें और किसी भी प्रकार के विवाद या अनुशासनहीनता से बचें। पंडा समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी यदि कोई व्यक्ति मंदिर परिसर की गरिमा के विपरीत आचरण करता है, तो उसके विरुद्ध नियमों के अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।1
- मीरजापुर: हत्या के आरोपी पर NSA/रासुका की कार्रवाई, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश मीरजापुर। जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाते हुए थाना कोतवाली कटरा पर पूर्व में पंजीकृत हत्या के एक मामले से संबंधित अभियुक्त के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA/रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली कटरा पर दर्ज मु0अ0सं0-97/2026 धारा 103(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस एवं 07 सी.एल.ए. एक्ट व 3/25 आयुध अधिनियम से संबंधित अभियुक्त राजेन्द्र सोनकर पुत्र शोभा सोनकर निवासी देवरी थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर द्वारा न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। पुलिस प्रशासन को आशंका थी कि अभियुक्त के जेल से बाहर आने पर जनपद की लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक मीरजापुर अपर्णा रजत कौशिक द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई। उक्त संस्तुति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2026 को अभियुक्त के विरुद्ध NSA/रासुका का आदेश पारित कर दिया गया है। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी रहा है गंभीर पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त राजेन्द्र सोनकर का आपराधिक इतिहास लंबा और गंभीर रहा है, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम तथा अन्य आपराधिक धाराओं से संबंधित कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2005 में धारा 302 भादवि का मामला भी शामिल है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी तथा कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।1
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- गैपुरा चौराहा में हुआ इस्टीगेन्ट आप और बेटे की दोनों की मौत हुई जो की भीम सेना के लोग जाके, देखा जोकि बहुत, दर्दनाक हादसा हुआ जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसका ड्राइवर और खलासी भाग गए1