*कमिश्नर ने पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी एवं सहायक यंत्री को किया निलंबित* *एसआईआर कार्य में लापरवाही एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थिति पर हुई कार्रवाई* ------------- कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अंतर्गत नो मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी कार्य में लापरवाही बरतने तथा प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी अजयगढ़ डॉ. अजय सचान एवं सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग अजयगढ़ अभिषेक धर द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पन्ना निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। संभाग कमिश्नर ने उक्त अधिकारियों का कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का द्योतक पाए जाने तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियमों के उल्लंघन पर निलंबन की कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में दोनों अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर एसआईआर का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था। नियुक्त अतिरिक्त एईआरओ द्वारा आईडी नहीं बनवाई गई और न ही लॉगिन किया गया। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार ने तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर निर्वाचन दायित्वों में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा था। संभागायुक्त ने जिला कलेक्टर के प्रस्ताव के अवलोकन और परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीयकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर निलंबन की कार्यवाही की है।
*कमिश्नर ने पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी एवं सहायक यंत्री को किया निलंबित* *एसआईआर कार्य में लापरवाही एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थिति पर हुई कार्रवाई* ------------- कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अंतर्गत नो मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी कार्य में लापरवाही बरतने तथा प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी अजयगढ़ डॉ. अजय सचान एवं सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग अजयगढ़ अभिषेक धर द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पन्ना निर्धारित
किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। संभाग कमिश्नर ने उक्त अधिकारियों का कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का द्योतक पाए जाने तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियमों के उल्लंघन पर निलंबन की कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में दोनों अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर एसआईआर का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था। नियुक्त अतिरिक्त एईआरओ
द्वारा आईडी नहीं बनवाई गई और न ही लॉगिन किया गया। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार ने तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर निर्वाचन दायित्वों में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा था। संभागायुक्त ने जिला कलेक्टर के प्रस्ताव के अवलोकन और परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीयकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर निलंबन की कार्यवाही की है।
- NH-39 पर जाम का झाम, तीन घंटे तक थमे रहे पहिए किसी की छूटी ट्रेन, तो कोई सामान लेकर निकला पैदल1
- *कमिश्नर ने पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी एवं सहायक यंत्री को किया निलंबित* *एसआईआर कार्य में लापरवाही एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थिति पर हुई कार्रवाई* ------------- कमिश्नर सागर संभाग अनिल सुचारी द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 अंतर्गत नो मैपिंग एवं लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी कार्य में लापरवाही बरतने तथा प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी अजयगढ़ डॉ. अजय सचान एवं सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग अजयगढ़ अभिषेक धर द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पन्ना निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। संभाग कमिश्नर ने उक्त अधिकारियों का कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का द्योतक पाए जाने तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियमों के उल्लंघन पर निलंबन की कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में दोनों अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर एसआईआर का आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था। नियुक्त अतिरिक्त एईआरओ द्वारा आईडी नहीं बनवाई गई और न ही लॉगिन किया गया। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऊषा परमार ने तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर निर्वाचन दायित्वों में लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा था। संभागायुक्त ने जिला कलेक्टर के प्रस्ताव के अवलोकन और परिशीलन उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा वर्गीयकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर निलंबन की कार्यवाही की है।3
- Post by Rajesh Kumar prajapati rajesh Kumar1
- *प्रेस विज्ञप्ति* *पन्ना पुलिस द्वारा देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र में गड़ा धन निकालने का लालच देकर 6 लाख 81 हजार रूपये की धोखाधड़ी करने वाले 03 शातिर आरोपी गिरफ्तार* *पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र व गुप्त दान के नाम पर रची गई थी ठगी की साजिश* *आरोपियो के कब्जे से ठगी गई राशि 5 लाख 50 हजार रूपये नगद, 01 अर्टिगा कार एवं 04 मोबाइल सहित कुल मशरूका कीमती करीब 18 लाख 75 रूपये का जप्त* *पन्ना, सोमवार 02 फरवरी 2026* पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में पन्ना पुलिस द्वारा देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र में गड़ा धन निकालने के नाम पर 06 लाख 81 हजार रूपये की धोखाधड़ी करने वाले 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है । मामले में फरियादी आनंद सिंह घोषी पिता श्री शिव सिंह घोषी उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम सकरिया थाना देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि तीन व्यक्तियों ने झारखंडन माता मंदिर क्षेत्र में गड़ा धन (सोना) होने का झाँसा देकर पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र एवं गुप्त दान के नाम पर डराया कि पूजा नहीं कराने पर अनहोनी हो सकती है। उक्त व्यक्तियो द्वारा अंधविश्वास का लाभ उठाकर फरियादी व उसके साथियों को विभिन्न चरणों में मैहर एवं अजमेर (राजस्थान) ले जाकर पूजा, गुप्त दान एवं अन्य खर्चों के नाम पर धोखाधड़ी कर कुल 6,81,000/- ले लिये गये । दिनांक 29-30 जनवरी 2026 को तीनो व्यक्तियों द्वारा अजमेर शरीफ दरगाह एवं पुष्कर ले जाकर गुप्त दान कराने का नाटक किया गया तथा बाद में झारखंडन रोड पर गड़ा धन निकालने के बहाने फरियादी एवं उसके साथियों को धोखे में रखकर मौके से फरार हो गए । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना देवेन्द्रनगर में अपराध क्रमांक 51/26 धारा 318(4) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर उनि संतोष यादव द्वारा घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई । घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वंदना चौहान एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पन्ना श्री एस.पी. सिंह बघेल के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर उप निरीक्षक संतोष यादव के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की पतारसी हेतु अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया । परिणामस्वरूप दिनांक 01/02/2026 को प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर तीनों संदेहियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूँछताछ की गई । कड़ाई से पूँछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किया गया । पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से धोखाधड़ी की राशि 5 लाख 50 हजार रूपये, घटना में प्रयुक्त 01 कार कीमती करीब 13 लाख रूपये एवं घटना में प्रयुक्त 04 मोबाइल जप्त किये जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है । *गिरफ्तार आरोपी* – 1. नसीम खान पिता हबीब खान उम्र 60 साल निवासी इमाम चौक मैहर 2. गफ्फार खान पिता रज्जाक खान उम्र 46 वर्ष निवासी बेरमा थाना कोतवाली मैहर 3. राहुल कुशवाहा पिता रामलाल कुशवाहा उम्र 26 वर्ष निवासी जीतनगर बरही मैहर *जप्त सामग्री* – पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को कब्जे से निम्नलिखित सामग्री जप्त की गई है – 1. धोखाधड़ी पूर्वक ठगी गई राशि 5 लाख 50 हजार रूपये नगद 2. घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार कीमती करीब 13 लाख रूपये 3. आरोपियों द्वारा उपयोग किये जा रहे 04 मोबाइल कीमती करीब 25 हजार रूपये पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जे से कुल मशरूका कीमती करीब 18 लाख 75 रूपये का जप्त किया गया हैं । *सराहनीय योगदान*– उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर उनि संतोष यादव, प्र.आर. धीरेन्द्र सिंह, आर. बृजेन्द्र रैकवार एवं भूरी सिंह का सराहनीय योगदान रहा । पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा उपरोक्त पुलिस टीम को पुरुस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है ।1
- Post by Tulsee das lo2
- #उत्तर प्रदेश #बांदा जिला तहसील #नरैनी #कबूली #प्रधान कुछ नहीं करता है देखो कितना कचरा और गंदगी है आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा #शेयर करें#🤢🤢🤮 #इसी वजह से गांव में बीमारी होती है ज्यादा🤕🤒🤒😷😷1
- *पन्ना पुलिस द्वारा उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थ (गाँजा) की तस्करी कर पन्ना लाने वाले आरोपियों पर लगातार की जा रही प्रभावी कार्यवाही।* *पवई एवं देवेन्द्रनगर थाना क्षेत्र में बिक्री हेतु मादक पदार्थ (गाँजा) लिये पाये जाने वाले 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।* *आरोपियों के कब्जे से करीब 17 किलो 720 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गाँजा) कीमती करीब 03 लाख 50 हजार रूपये का जप्त* *पन्ना पुलिस द्वारा विगत 02 माह मे अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के मामले मे कुल 07 प्रकरण कायम कर 15 आरोपियो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 01 क्विंटल गांजा कीमती करीब 15 लाख रुपये का जप्त किया गया है।* दिनांक: 04 फरवरी 2025 स्थान: पन्ना, मध्यप्रदेश पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वन्दना चौहान के मार्गदर्शन में मे थाना प्रभारी पवई एवं देवेन्दनगर के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ (गाँजा) लिये पाये जाने पर 05 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा पन्ना जिले के जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, विक्रय, उत्पादन एवं भण्डारण में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त निर्देशो के पालन मे समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो मे मुखविर तंत्र सक्रिय कर अवैध मादक पदार्थ मे संलिप्त व्यक्तियो पर कार्य़वाहियां की जा रही है। *थाना पवई द्वारा की गई कार्य़वाही-* थाना प्रभारी पवई निरीक्षक सुशील अहिरवार को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 02 संदिग्ध व्यक्ति पवई बायपास पर नये अस्पताल के पास अपने बोरियों मे जिसमे उड़िया भाषा मे कुछ लिखा हुआ है उसमे स्टील के पाइप लिये हुए है जिसमे अवैध मादक पदार्थ गांजा लिये होने की प्रबल संभावना है थाना प्रभारी पवई द्वारा मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. पवई भावना दांगी के मार्गदर्शन पर तत्काल थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित कर मुखबिर के बताये स्थान पवई बायपास कटनी मार्ग रवाना किया गया। जहां पहुंचकर देखा 02 व्यक्ति अपने साथ बोरियों मे स्टील के पाइप लिये कही जाने के इंताजर मे खडे थे जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूँछताछ पर संदेहियो ने अपना-अपना नाम पता पुलिस टीम को बताया गया। पुलिस टीम द्वारा संदेही व्यक्तियो की बोरियो की तलाशी लिये जाने पर बोरियों मे रखे स्टील के पाइपो को खुलवाकर देखा जिसमे अवैध मादक पदार्थ सूखा गांजा कुल वजनी 8 किलो अवैध मादक पदार्थ (गाँजा) कीमती करीब 01 लाख 60 हजार रुपये का पाया गया । पुलिस टीम द्वारा दोनो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध थाना पवई में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांजा उड़ीसा से सस्ते दामों में पन्ना एवं आसपास के जिलो मे विक्रय हेतु लाया गया था। नाम पता आरोपी- 1. रामगोपाल पटेल पिता जगन पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी झमटुली थाना बमीठा जिला छतरपुर 2. महेन्द्र पटेल पिता काशीराम पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी पठारी थाना बिजावर जिला छतरपुर *थाना देवेन्द्रनगर द्वारा की गई कार्य़वाही-* थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर उनि. संतोष यादव को मुखविर सूचना प्राप्त हुई कि तीन युवक पन्ना जाने वाली बस के इंतजार में सतना बस स्टैण्ड क्षेत्र में खड़े हैं, जिनके पास बैग एवं थैला है तथा उनमें अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है। जिस पर पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी पन्ना एस.पी. सिंह बघेल के मार्गदर्शन मे पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर के बताए अनुसार पन्ना-सतना मुख्य मार्ग स्थित सुन्दरा तिराहा पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध बस वाहन को रोककर तीनों संदेहियों को बस से उतारकर तलाशी ली गई। तलाशी मे आरोपियों के कब्जे से कुल 09 किलो 720 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 लाख 90 हजार रुपये है। आरोपियों के पास गांजा रखने संबंधी कोई वैध लाइसेंस अथवा दस्तावेज नहीं पाए गए। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा उड़ीसा राज्य से सस्ते दाम मे लाकर पन्ना एवं आसपास के जिलो में विक्रय हेतु लाना स्वीकार किया। उक्त कृत्य धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से थाना देवेन्द्रनगर में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। *नाम पता आरोपी -* 01. ब्रजेश निषाद पिता अंगद निषाद उम्र 20 वर्ष निवासी सेमरी पोस्ट बम्हौरी थाना धाता जिला फतेहपुर (उ.प्र.) 02. पवन पटेल पिता शोभन पटेल उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पुतरयान थाना बमीठा जिला छतरपुर (म.प्र.) 03. भुमन पटेल पिता छिददी पटेल उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम पुतरयान थाना बमीठा जिला छतरपुर (म.प्र.) *जप्त सामग्री* – उक्त दोनो प्रकरण मे आरोरियों के कब्जे से करीब 17 किलो 720 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गाँजा) कीमती करीब 03 लाख 50 हजार रूपये का जप्त किया गया है। *तरीका-ए-वारदात :* जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि आरोपीगण मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने के लिए अत्यंत शातिर तरीकों का उपयोग कर रहे थे। आरोपियों द्वारा गांजे को खाने के डिब्बों, झाड़ू हैंडल, स्टील के पाइप, प्लास्टिक के तसले, बैग, जूते, पानी की बोतलों एवं टिफिन बॉक्स के भीतर कम्प्रेस कर भर दिया जाता था, जिससे बाहरी रूप से किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न न हो। इस प्रकार गांजे को सामान्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं में छिपाकर परिवहन (परिवहन/पारिवहन) किया जाता था, ताकि पुलिस अथवा आम नागरिकों की निगाह से बचा जा सके और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक तस्करी की जा सके। *पन्ना पुलिस द्वारा विगत 02 माह मे अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के मामले मे कुल 07 प्रकरण कायम कर 15 आरोपियो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 01 क्विंटल गांजा(95 किलो 676 ग्राम) कीमती करीब 15 लाख रुपये का जप्त किया गया है।* *सराहनीय योगदान* – उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी पवई निरी. सुशील अहिरवार, थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर संतोष यादव, चौकी प्रभारी ककरहटी सोनम शर्मा, उनि. सरिता तिवारी, सउनि आनन्द मोहन मिश्रा, प्र0आर0 धीरेन्द्र सिहं, राजीव मिश्रा, हरिराम वर्मां, सतेन्द्र बागरी, नागेद्र मांझी, आर0 रोहित, भूरी, सुशील कोल, भागीरथ ,प्रेम प्रजापती, प्रेम अहिरवार, अंकित एवं पुलिस सायबर सेल टीम पन्ना का सराहनीय योगदान रहा।1
- खोरा में विशाल हिन्दू सम्मेलन का हुआ आयोजन अजयगढ़:-भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने व समस्त हिन्दुओं को एकत्रित करने के उद्देश्य से सकल हिन्दू समाज के द्वारा खोरा में एक विशाल हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया।जहाँ पर मुख्य वक्ता जिला प्रचारक राजेंद्र सिंह,मुख्य अथितिशिक्षक चंद्र शेखर सिंह,शिक्षक रमेश सिंह,संत बाबा श्याम सुंदर के द्वारा भारत माता की प्रतिमा में दीप प्रज्ज्वलन किया गया।इसके उपरांत कार्यक्रम का विधिवत प्रारम्भ किया गया।कार्यक्रम में अपने उधद्बोधन में मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह ने हिन्दू शब्द की परिभाषा बताते हुए समाज में हिन्दुओं को एकत्रित रहने की बात कही।जिन्हे देखकर लोगो का मन मोहित हो गया।कार्यक्रम के समापन के पश्चात आये हुए सभी हिन्दू भाइयो व मातृ शक्तियों का हिन्दू सम्मेलन में सम्मलित होने के लिए आभार किया गया।3