जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला की 56 सम्पत्तियों को किया गया कुर्क सहारनपुर। जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मौहम्मद इकबाल उर्फ बाल्ला की अवैध धन से अर्जित की गई अरबों रूपए मूल्य की 56 सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी बंसल ने अपने आदेश में बताया की मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला पुत्र अब्दुल वहीद, मौहम्मद जावेद, मौहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल पुत्रगण मौहम्मद इकबाल उर्फ बाल्ला निवासीगण मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर व इकबाल के नौकर, सह अभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल गफूर एवं राव लईक पुत्र सईद अहमद निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर एक गिरोहबन्द व्यक्ति हैं। जिनके विरूद्ध थाना मिर्जापुर पर मु०अ०सं० 83ध्2022 धारा 2 व 3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत हुआ है। गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला द्वारा अपने गैंग सदस्यों मौहम्मद जावेद, मौहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल पुत्रगण मौहम्मद इकबाल उर्फ बाल्ला निवासीगण मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर तथा इकबाल के नौकर सहअभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल गफूर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल तथा अपने आश्रित पुत्र, पुत्री, पत्नी व विभिन्न कम्पनियों, सहयोगियों एवं रिश्तेदारो के नाम से गिरोहबन्द होकर अपराधिक क्रियाक्लाप कारित कर वन क्षेत्र से खैर आदि लकड़ी की चोरी, तस्करी, अवैध खनन इत्यादि के अपराधों में लिप्त रहने के दौरान धनबल के प्रभाव से लोगों को डरा धमकाकर धोखघडी करके सरकारी व गैर सरकारी जमीनें क्रय व कब्जा कर अवैध धन अर्जित किया गया है। जिससे उक्त अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से सम्पत्ति (जमीन वर्तमान बाजारू कीमत 2,75,97,00,000-00 रूपये) अर्जित की गयी है। गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला के विरूद्ध जनपद व गैर जनपद व गैर राज्य के विभिन्न थानों में लगभग 50 मुकदमें, अभियोग हुए है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला की अवैध धन से अर्जित की गयी 56 संम्पत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अर्गत कुर्क करते हुए तहसीलदार, बेहट (सहारनपुर) को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्होंने तहसीलदार बेहट प्रशासक को कुर्क की गयी सम्पत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रबन्ध के लिए निर्देशित किया है। वीडियो: जानकारी देते हुए जिलाधिकारी
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला की 56 सम्पत्तियों को किया गया कुर्क सहारनपुर। जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मौहम्मद इकबाल उर्फ बाल्ला की अवैध धन से अर्जित की गई अरबों रूपए मूल्य की 56 सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी बंसल ने अपने आदेश में बताया की मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला पुत्र अब्दुल वहीद, मौहम्मद जावेद, मौहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल पुत्रगण मौहम्मद इकबाल उर्फ बाल्ला निवासीगण मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर व इकबाल के नौकर, सह अभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल गफूर एवं राव लईक पुत्र सईद अहमद निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर एक गिरोहबन्द व्यक्ति हैं। जिनके विरूद्ध थाना मिर्जापुर पर मु०अ०सं० 83ध्2022 धारा 2 व 3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत हुआ है। गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला द्वारा अपने गैंग सदस्यों मौहम्मद जावेद, मौहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल पुत्रगण मौहम्मद इकबाल उर्फ बाल्ला निवासीगण मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर तथा इकबाल के नौकर सहअभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल गफूर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल तथा अपने आश्रित पुत्र, पुत्री, पत्नी व विभिन्न कम्पनियों, सहयोगियों एवं रिश्तेदारो के नाम से गिरोहबन्द होकर अपराधिक क्रियाक्लाप कारित कर वन क्षेत्र से खैर आदि लकड़ी की चोरी, तस्करी, अवैध खनन इत्यादि के अपराधों में लिप्त रहने के दौरान धनबल के प्रभाव से लोगों को डरा धमकाकर धोखघडी करके सरकारी व गैर सरकारी जमीनें क्रय व कब्जा कर अवैध धन अर्जित किया गया है। जिससे उक्त अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से सम्पत्ति (जमीन वर्तमान बाजारू कीमत 2,75,97,00,000-00 रूपये) अर्जित की गयी है। गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला के विरूद्ध जनपद व गैर जनपद व गैर राज्य के विभिन्न थानों में लगभग 50 मुकदमें, अभियोग हुए है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला की अवैध धन से अर्जित की गयी 56 संम्पत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अर्गत कुर्क करते हुए तहसीलदार, बेहट (सहारनपुर) को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्होंने तहसीलदार बेहट प्रशासक को कुर्क की गयी सम्पत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रबन्ध के लिए निर्देशित किया है। वीडियो: जानकारी देते हुए जिलाधिकारी
- सहारनपुर। जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मौहम्मद इकबाल उर्फ बाल्ला की अवैध धन से अर्जित की गई अरबों रूपए मूल्य की 56 सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी बंसल ने अपने आदेश में बताया की मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला पुत्र अब्दुल वहीद, मौहम्मद जावेद, मौहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल पुत्रगण मौहम्मद इकबाल उर्फ बाल्ला निवासीगण मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर व इकबाल के नौकर, सह अभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल गफूर एवं राव लईक पुत्र सईद अहमद निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर एक गिरोहबन्द व्यक्ति हैं। जिनके विरूद्ध थाना मिर्जापुर पर मु०अ०सं० 83ध्2022 धारा 2 व 3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत हुआ है। गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला द्वारा अपने गैंग सदस्यों मौहम्मद जावेद, मौहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल पुत्रगण मौहम्मद इकबाल उर्फ बाल्ला निवासीगण मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर तथा इकबाल के नौकर सहअभियुक्त नसीम पुत्र अब्दुल गफूर निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल तथा अपने आश्रित पुत्र, पुत्री, पत्नी व विभिन्न कम्पनियों, सहयोगियों एवं रिश्तेदारो के नाम से गिरोहबन्द होकर अपराधिक क्रियाक्लाप कारित कर वन क्षेत्र से खैर आदि लकड़ी की चोरी, तस्करी, अवैध खनन इत्यादि के अपराधों में लिप्त रहने के दौरान धनबल के प्रभाव से लोगों को डरा धमकाकर धोखघडी करके सरकारी व गैर सरकारी जमीनें क्रय व कब्जा कर अवैध धन अर्जित किया गया है। जिससे उक्त अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से सम्पत्ति (जमीन वर्तमान बाजारू कीमत 2,75,97,00,000-00 रूपये) अर्जित की गयी है। गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला के विरूद्ध जनपद व गैर जनपद व गैर राज्य के विभिन्न थानों में लगभग 50 मुकदमें, अभियोग हुए है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला की अवैध धन से अर्जित की गयी 56 संम्पत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अर्गत कुर्क करते हुए तहसीलदार, बेहट (सहारनपुर) को प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्होंने तहसीलदार बेहट प्रशासक को कुर्क की गयी सम्पत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रबन्ध के लिए निर्देशित किया है। वीडियो: जानकारी देते हुए जिलाधिकारी1
- ₹1 लाख से नीचे आ सकता है सोने का भाव, खरीदने से पहले पढ़ लें यह खबर 2027 के अंत तक भारत में सोने की दरें 1 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ सकती हैं और कॉमेक्स गोल्ड की कीमत 3,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है। भारत में सोने की दर 2027 के अंत तक 90,000 से 1,00,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास आ सकती है।1
- सहारनपुर। जनपद में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना फतेहपुर पुलिस ने 16/17 फरवरी 2026 की रात दो अलग-अलग पुलिस मुठभेड़ों में दो हिस्ट्रीशीटर गौकश बदमाशों को घायलावस्था में गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जबकि उनके साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। पहली मुठभेड़: कमेशपुर पुलिया के पास कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान थानाध्यक्ष फतेहपुर विनय शर्मा व उपनिरीक्षक अमित सोनी पुलिस बल के साथ कमेशपुर की पुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्धों को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वे भागने लगे। पीछा करने पर चकरोड़ मार्ग पर मोटरसाइकिल फिसल गई और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान कलीम पुत्र हमीद उर्फ मिद्दू निवासी गन्देवड़ा थाना फतेहपुर के रूप में हुई। उसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस तथा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई। उसे उपचार हेतु सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया गया। उसका साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश में कांबिंग जारी है। कलीम पर जनपद के विभिन्न थानों में गौकशी, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट व आबकारी अधिनियम सहित डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी मुठभेड़: कलसिया-जिवाला मार्ग पर भिड़ंत इसी रात वरि.उ.नि. फतेहपुर भूपेन्द्र शर्मा व उपनिरीक्षक बबलू कुमार पुलिस टीम के साथ कलसिया से जिवाला मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे। मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग करते हुए आम के बाग की ओर भागने का प्रयास किया। पीछा करने पर कच्चे रास्ते में मोटरसाइकिल फिसल गई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान रहमान पुत्र सलीम निवासी गन्देवड़ा थाना फतेहपुर के रूप में हुई। उसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 जिंदा व 01 खोखा कारतूस तथा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका साथी फरार है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। रहमान बी श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर है और उसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर व अन्य राज्यों में गौकशी, पशु चोरी, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट व आबकारी अधिनियम के लगभग दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।2
- Post by Rishabh Nayar1
- yamuna nagar के फिल्म सिटी के डायरेक्टर लवली सिंह के द्वारा नया गाना बहुत ही जल्दी रिलीज होने जा रहा है1
- यमुना नगर मे किसान यूनान वालों ने मोदी ट्रम्प ओर नायब सिंह सैनी के पुतले को लेकर रेली निकाली ओर डीसी ऑफिस के बाहर सड़क पर पुतले को फूंका आइये सुनवाते है क्या मांग है1
- Post by HR02 City News1
- सहारनपुर। जनपद के कस्बा नकुड़ में जुड्डी रोड़ पर स्थित एस०डी० इंटर कॉलेज में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को प्रवेश पत्र न देकर उनके भविष्य से खिलवाड़ के प्रयास करने की बात सामने आई है। आरोप है की कॉलेज प्रशासन द्वारा कुछ छात्रों के एडमिट कार्ड रोक दिए गए, जिससे उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है।जानकारी के मुताबिक आसपास क्षेत्र के छात्रों के प्रवेश पत्र न मिलने की शिकायत लेकर कुछ लोग विद्यालय पहुंचे। आरोप है की इस दौरान प्रधानाचार्या ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए प्रवेश पत्र देने से इंकार कर दिया। घटना के बाद विद्यालय परिसर में हंगामा खड़ा हो गया और छात्रों व अभिभावकों में आक्रोश फैल गया। यह पूरा मामला छात्रों की फीस को लेकर बताया जा रहा है। कहा जा रहा है की छात्रों द्वारा फीस ना देने पर प्रवेश पत्र रोके गए हैं। छात्रों और अभिभावकों ने शासन-प्रशासन से जल्द से जल्द प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि किसी छात्र का भविष्य प्रभावित न हो सके। वहीं पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, कुछ क्षेत्रवासी छात्रों का तो कुछ स्कूल प्रबंधन के पक्ष में अपनी-अपनी दलील देते नजर आ रहे हैं।1