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मतदाता सूची कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे डीडीसी से प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष ने प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण को लेकर की की चर्चा
Kameshwar sah
मतदाता सूची कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे डीडीसी से प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष ने प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण को लेकर की की चर्चा
- दीवानराम, नैनीताल उत्तराखंडओखलकांडा, नैनीताल, उत्तराखंड👏1 day ago
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- नये प्रखंड कार्यालय भवन निर्माण की जमीन का प्रखंड प्रमुख की उपस्थिति में भवन निर्माण विभाग के अभियंता ने किया निरीक्षण1
- अमरपुर में अवैध बूचड़खानों पर नगर पंचायत का सख्त एक्शन, बिना ट्रेड लाइसेंस मांस-मछली बिक्री पर छापेमारी शुरू खुले में कट रहा मांस-मुर्गा, गंदगी और बीमारी का खतरा बढ़ा, ईओ ने दी कड़ी चेतावनी अमरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में अवैध बूचड़खानों और बिना ट्रेड लाइसेंस मांस-मछली व खान-पान सामग्री अन्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। ईओ अनुराग कुमार के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। खुले में मांस-मुर्गा काटने, गंदगी फैलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कार्रवाई तय है। नगर पंचायत ने साफ संदेश दिया है—ट्रेड लाइसेंस नहीं, तो दुकान नहीं।” अमरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री से जुड़े नियम-कानूनों की खुलेआम अनदेखी सामने आ रही है। शहर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड चौक से लेकर रेफरल अस्पताल तक करीब बीस से अधिक दुकानें बिना किसी वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रही हैं। इन दुकानों पर खुले में मांस, मछली और मुर्गे काटे जा रहे हैं, साथ ही अन्य सामग्री बेचा जाता है जिससे भारी गंदगी फैल रही है और पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जहां-जहां अवैध बूचड़खाने संचालित हैं, वहां न तो पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था है और न ही साफ-सफाई। खून मिला गंदा पानी सीधे नालियों में बहाया जा रहा है, जिससे दुर्गंध के साथ-साथ संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। समाजसेवी ने बताया कि इन इलाकों में मच्छर, मक्खी और कीड़ों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे आम नागरिकों का स्वास्थ्य गंभीर खतरे में है। लोगों का कहना है कि अवैध बूचड़खानों पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने से दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं। इस पूरे मामले पर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) अनुराग कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि मांस-मछली और खान-पान सामग्री की बिक्री के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य है। बिना लाइसेंस खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईओ ने बताया कि एक विशेष टीम का गठन कर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और ट्रेड लाइसेंस नहीं होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।1
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